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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 October 2024

Published 09 October 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-10-09.984
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

17 आि(cid:435)न 1946 (श0)

(सं0 पटना 984) पटना, बुधवार, 9 अ(cid:200)तूबर 2024 la0 ———

वित्त विभागीय ज्ञापांक-13662 दिनांक-28.12.1964 द्वारा वैसे मामलों में जहाँ माता-पिता दोनों सरकारी कर्मी थे एवं पारिवारिक पेंशन योजना 1964 से शासित थे, के मृत्योपरांत पात्र संतान को दोहरा पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है जो कुल मिलाकर 150 रूपया प्रतिमास होगा । वित्त विभागीय ज्ञापांक-13662 दिनांक-28.12.1964 द्वारा दोहरा पारिवारिक पेंशन के संदर्भ में अधिरोपित ऊपरी सीमा (150 रूपया) समय समय पर हुए वेतन पुनरीक्षणों के क्रम में अद्यतन न हो सकने के कारण आज की तिथि में अव्यवहारिक हो गया है । ऐसे में उक्त ऊपरी सीमा को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। साथ ही दिव्यांग संतानों को अनुमान्य पारिवारिक पेंशन संबंधी प्रावधानों को भी भारत सरकार के सी0सी0एस0 पेंशन नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुरूप अद्यतन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।भारत सरकार द्वारा निर्गत सी0सी0एस0 पेंशन नियमावली, 2021 के नियम 50(13) में पति और पत्नी दोनों के सरकारी सेवक होने की स्थिति में दोहरा पारिवारिक पेंशन हेतु ऊपरी सीमा निर्धारित की गयी है, जो वर्द्धित एवं सामान्य पारिवारिक पेंशन की स्थिति में क्रमशः रू0 1,25,000 एवं रू0 75,000 प्रतिमास है । अर्थात्‌ दोहरा पारिवारिक पेंशन की स्थिति में ऊपरी सीमा उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत/30 प्रतिशत (वर्द्धित/सामान्य दर हेतु) निर्धारित है । उक्त प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किये जाने तथा दिव्यांग संतानों को अनुमान्य पारिवारिक पेंशन संबंधी प्रावधानों को भारत सरकार के सी0सी0एस0 पेंशन नियमावली, 2021 के नियम 50(9) के अनुरूप अद्यतन किये जाने का मामला विचाराधीन था । 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:200)तूबर 2024 सम्यक्‌ विचारोपरांतवैसे मामलों में जहाँ पति और पत्नी दोनों पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे;

के मृत्योपरांत पात्र संतान को दोहरा पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता संबंधी वित्त विभागीय ज्ञापांक-13662 दिनांक 28.12.1964 के प्रावधान को पूर्ववत लागू रखते हुए दोहरा पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को निम्नवत निर्धारित किया जाता हैै :-

राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत, i ii

राज्य के उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत,

iii

राज्य के उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत ।

पुनः भारत सरकार द्वारा निर्गत सी0सी0एस0 पेंशन नियमावली, 2021 के नियम 50(9) में दिव्यांग संतान हेतु पारिवारिक पेंशन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार के प्रावधानाें को निम्नवत अद्यतन किया जाता है :-

(i) दिव्यांग संतानों की दिव्यांगता संबंधित पेंशनर अथवा उनके जीवन साथी के जीवन काल में रहना/घटित होना आवश्यक है ।

(ii) दिव्यांग संतान विवाह के पश्चात भी अन्य शर्त्तो के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र होंगे । (iii) दिव्यांग संतान को जीविकोपार्जन में नहीं माना जाएगा यदि पारिवारिक पेंशन को छोड़कर अन्य स्त्रोतों से उनकी आय उन्हें अनुमान्य सामान्य पारिवारिक पेंशन से कम हो । fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] vkuUn fd'kksj] iz/kku lfpoA

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 984+571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-10-09.984/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-10-09.984.