िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 17 आि(cid:435)न 1946 (श0)
(सं0 पटना 993) पटना, बुधवार, 9 अ(cid:200)तूबर 2024 ———
स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 प्रख्यापित की गई है। इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। साथ ही, विभिन्न कोटियों के शिक्षकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण के संबंध में हितबद्ध शिक्षक/शिक्षिकाओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर के जन प्रतिनिधियों द्वारा माँग पत्र एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे हैं। दूसरी ओर विद्यालय अध्यापकों के रेंडमाईजेशन पद्धति द्वारा पदस्थापन किये जाने के कारण राज्य के विभिन्न विद्यालयों में विषय विसंगति, प्रतिकूल शिक्षक-छात्र अनुपात एवं महिला शिक्षकाओं का इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके आवागमन एवं आवासीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानान्तरण को एक तार्किक स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता विभाग स्तर पर महसूस की गई है। उपर्युक्त संदर्भ में सम्य्क विचारोपरान्त शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन नीति निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-
समिति द्वारा रूग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण निम्नांकित अधिमानता (Order of Preference) के आधार पर करने की अनुशंसा की गयी है :-
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:416)ूबर, 2024| (i) | * | (कर्क रोग) | स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों | विकल्प के पंचायत/नगर निकाय/प्रखण्ड/ अनुमण्डल/ जिला मे ं ि वकल्प के पंचायत/नगर निकाय/प्रखण्ड/ अनुमण्डल/ जिला मे ं | स्वयं के गृह पंचायत/नगर निकाय, पति/पत्नी के गृह पंचायत/नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत/नगर निकाय स् वयं के गृह पंचायत/नगर निकाय, पति/पत्नी के गृह पंचायत/नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत/नगर निकाय | ||
| (ii) | * | (डायलिसीस/किडनी ट्रान्सप्लान्ट) | स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों | ||||
| (जन्मजात हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, वॉल्व प्रतिस्थापन (रिप्लेस्मेंट), स्टंट लगना, पक्षाघात/ब्रेन हेमरेज) | स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों | ||||||
| (लीवर सिरोसीस/लीवर ट्रान्सप्लान्ट) | स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों | ||||||
| (iii) | * | (दृष्टि बाधित, मूक बधिर, अस्थि दिव्यांग, मनोविकार/बहु दिव्यांग) | स्वयं/ पति-पत्नी/ बच्चों | ||||
| (दुर्धटना व शल्य चिकित्सा के कारण अंग की क्षति/हाथ/पैर/आंख की दिव्यांगता) | स्वयं | ||||||
| (iv) | * | विविध प्रकार के ऑटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) एवं अन्य गंभीर मानसिक दिव्यांगता । | पति-पत्नी/ बच्चों | ||||
| (v) | सभी विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका के लिए। | विकल्प के पंचायत/नगर निकाय/प्रखण्ड/ अनुमण्डल/ जिला में | स्वयं के गृह पंचायत/नगर निकाय, पति के गृह पंचायत/नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत/नगर निकाय | ||||
| (vi) | म हिला होने के नाते विकल्प के आधार पर। |
| (vii) | प ति के पदस्थापन स्थल के आधार पर | विकल्प के पंचायत/नगर निकाय/प्रखण्ड/ अनुमण्डल/जिला में | स्वयं के गृह पंचायत/नगर निकाय, पति के गृह पंचायत/नगर निकाय, स्वयं एवं पति के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत/नगर निकाय | |
| (viii) | सभी | जिला का दिये गये विकल्प के आधार पर | गृह अनुमंडल |
(i) शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में (क) विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक (ख) स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक (ग) सक्षमता परीक्षा उतीर्ण/विशिष्ट शिक्षक (घ) बी0पी0एस0सी0 द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं।
(ii) उपरोक्त कंडिका 2(i) के अनुसार विभिन्न प्रकार के कार्यरत शिक्षकों का अनुपात समेकित रूप से जिला स्तर पर एवं यथासंभव विद्यालय स्तर पर क्रमशः 10, 30, 30 एवं 30 प्रतिशत सुनिश्चित हो सके इसे स्थानान्तरण एवं पदस्थापन के समय ध्यान में रखा जायेगा। (iii) शिक्षकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण कंडिका-1 में वर्णित अधिमानता (Order of Preference) के आधार पर की जाएगी।
(iv) किसी विद्यालय विशेष में महिला शिक्षकों के पदस्थापन/स्थानान्तरण की अधिसीमा 70 प्रतिशत होगी।
(v) प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। (vi) शिक्षको को उनके सेवाकाल के प्रत्येक पाँच वर्ष पर स्थानान्तरण अनिवार्य होगा। (vii) सेवाकाल में कंडिका-1 में अंकित रूग्णता एवं दिव्यांगता के क्रमांक-(i) से (iv) में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए पाँच वर्ष से पहले भी उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।
(viii) कंडिका-1 के क्रमांक-(i) से (iv) केे संबंधित शिक्षक/शिक्षिकाओं का स्वयं रूग्णता/दिव्यांगता से ग्रसित होने पर 05 इकाई स्वीकृत/मानक बल वाले विद्यालय में 01, 10 इकाई स्वीकृत/मानक बल वाले विद्यालय में 02 एवं 10 इकाई से अधिक स्वीकृत/मानक बल वाले विद्यालय में अधिकतम 03 शिक्षक के पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।
(ix) विकल्प प्राप्त होने के उपरान्त सर्वप्रथम उपरोक्त कंडिका 1 के अनुसार (Order of Preference) को ध्यान में रखते हुए वेतनमान युक्त नियमित शिक्षक, सक्षमता उतीर्ण शिक्षक, टी0आर0ई0 द्वारा नियुक्त शिक्षक को विकल्प के आधार पर इसी क्रम में अवसर दियें जायेंगे। इसी क्रम में वरीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला स्तरीय वरीयता सूची शिक्षक श्रेणीवार होगा।
(x) शिक्षकों से स्थानान्तरण/पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को 10 विकल्प देने का अवसर होगा। यथासंभव उन्हें निकटम अनुमण्डल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जायेगा।
(xi) किसी भी तरह की स्थानान्तरण/पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एपलीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। रिक्ति की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात, आधारभूत संरचना, उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाएगा। (xii) प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों (स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर) के स्थानान्तरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से की जायेगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:416)ूबर, 2024 नियमित शिक्षक, बी0पी0एस0सी टी0आर0ई0 1 एवं 2 के शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात वे अपने पदस्थापित विद्यालय में यथावत् बने रहेंगे। प्रथम चरण के इस स्थानान्तरण/पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक एवं बी0पी0एस0सी0 टी0आर0ई0 शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किये जायेंगे।
(xiii) उपरोक्त कंडिका 2(xii) के आलोक में की गयी कार्रवाई के उपरान्त भविष्य में जिले के अन्दर स्थानान्तरण/पदस्थापन की कार्रवाई आर0टी0ई0 मानक के अनुरूप छात्र-शिक्षक अनुपात एवं विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के मध्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए जिला स्थापना समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :-
| (क) | जिला पदाधिकारी | ः- अध्यक्ष |
| (ख) | उप विकास आयुक्त | ः- सदस्य |
| (ग) | जिला शिक्षा पदाधिकारी | ः- सदस्य सचिव |
| (घ) | जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) | ः- सदस्य |
| (ङ) | जिला पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के मनोनीत एक पदाधिकारी। | ः- सदस्य |
| (च) | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक महिला वरीय उप समाहर्त्ता ; नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी। | ः- सदस्य |
| (छ) | जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी। | ः- सदस्य |
(xiv) उपरोक्त कंडिका 2(xii) के आलोक में की गयी कार्रवाई के उपरान्त भविष्य में शिक्षकों का प्रमण्डल के भीतर अन्तर-जिला स्थानान्तरण निम्नवत् गठित समिति द्वारा किया जाएगा :-
| (क) | प्रमण्डलीय आयुक्त | ः- अध्यक्ष |
| (ख) | प्रमण्डल के सभी जिला पदाधिकारी | ः- सदस्य |
| (ग) | प्रमण्डल के सभी उप विकास आयुक्त | ः- सदस्य |
| (घ) | प्रमण्डल के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी | ः- सदस्य |
| (ङ) | प्रमण्डलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी | ः- सदस्य सचिव |
(xv) उपरोक्त कंडिका 2(xii) के आलोक में की गयी कार्रवाई के उपरान्त भविष्य में शिक्षकों का अन्तर जिला/अन्तर-प्रमण्डलीय स्थानान्तरण मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु गठित समिति का स्वरूप निम्नरूपेण होगा :-
| (क) | सचिव, शिक्षा विभाग | ः- अध्यक्ष |
| (ख) | निदेशक, प्राथमिक शिक्षा | ः- सदस्य |
| (ग) | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा | ः- सदस्य |
द्वारा निपटारा किया जा सकेगा। (xvii) स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता (Moral turpitude) अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानान्तरण प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामले में संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। (xviii) इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से शिक्षकों का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
(xix) सामान्यतया शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। अति आवश्यक होने पर जिला स्थापना समिति द्वारा तीन माह के लिए प्रतिनियुक्ति का आदेश दिया जा सकेगा। इस आदेश के नवीकरण के संबंध में भी इस समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। (xx) स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो-जनेरेटेड फॉरमेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेश नहीं निकाला जाएगा और वैसे मामले अवैध माने जायेंगे। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग द्वारा संसूचित की जाएगी।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:416)ूबर, 2024 इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाईन हीं प्राप्त किये जायेंगें। इस स्थानान्तरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावलियाँ इस हद तक संशोधित समझे जाएगें।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,