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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 October 2024

Published 14 October 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-10-14.994
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

22 ;बपकरू435द्ध 1946 ;0द्ध

(0 994) , , 14 ;बपकरू200द्ध 2024

परिवहन विभाग

————

अधिसूचना

9 अक्तूबर 2024

सं॰ 06/योजना (ड्राई0)-18/2024/12635—वाहन चालकों का समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनके कठिन परिश्रम जोखिम भरे उत्तरदायित्व एवं सड़क सुरक्षा में इनकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा चालकों के कल्याण हेतु ''मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024'' का सूत्रण किया गया है। इस कल्याण योजना का उद्देश्य चालकों एवं उनके परिवार के जीवन को सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक बनाने के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। राज्य सरकार का निश्चय है कि इस योजना के तहत वाहन के चालकों (यथा-बस, ट्रक ऑटो, टैक्सी आदि के) तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा, जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त वैकल्पिक दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जाय।

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

(i) इस योजना का नाम- ''मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024'' होगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. चालक की परिभाषा-मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-9 के आलोक में चालन अनुज्ञप्ति धारण करने वाले चालक ही इसके पात्र होेंगे। 3. अर्हता (Eligibility) ः-

(i) बिहार राज्य का निवासी हो। (ii) परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत वैध चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र धारित हो। (iii) आयु 18-60 वर्ष हो। (iv) किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/आदि के वाहन को चलाता हो एवं स्वयं का वाहन जो व्यवसायिक प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता हो।

(iv) बस/ट्रक/ऑटो/तिपहिया/ई-रिक्शा अथवा टैक्सी के मालिक जो स्वयं चालक हो। (v) छोटे मालवाहक वाहन (LMV) के मालिक जो स्वयं चालक हो, जो बिहार में गाड़ी चलाता हो।2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024 4. इस कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नांकित सुविधा प्रदान की जायेगी। (i) चालकों का विशिष्ट आई0 डी कार्ड (Unique ID Card)-इस योजना के तहत प्रत्येक वाहन चालक का निःशुल्क पंजीकरण कराया जायेगा एवं उन्हें एक विशिष्ट आई0डी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। इस आई0डी0 कार्ड का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। इस आई0डी0 कार्ड का प्रारूप निम्नरूप से होगाः-

BR District Code Driving Vehicle Category (HMV/LMV) Driver Code
BR 01 HMV/LMV 0000001

(ii) स्वास्थ्य जांच- इस योजना के अंतर्गत सभी वाहन चालकों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जायेगी, जिससे चालकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी एवं उनका उपचार ससमय संभव हो सकेगा। इसके लिए सभी चालकों के लिए प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जायेगी। स्वास्थ्य जाँच हेतु जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में सिविल सर्जन इसका इंतजाम करेंगे एवं जिला परिवहन पदाधिकारी इस हेतु आवश्यक सहयोग करेंगे।

(iii) नेत्र जांच एवं चश्मे का वितरण- सड़क सुरक्षा की दृष्टि एवं सुगम एवं सुरक्षित परिवहन हेतु सभी वाहन चालकों के नेत्र की नियमित जांच होना अति आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत सभी वाहन चालकों की प्रत्येक वर्ष में एक बार नेत्र की निःशुल्क जांच की जायेगी एवं जांचोपरांत उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क चश्मा का वितरण किया जायेगा, जिससे उनकी दृष्टि स्पष्ट रहेगी और सुरक्षित एवं सुगम रूप से वाहन का परिचालन कर सकेगें। जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को निःशुल्क नेत्र जांच कैम्प का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक चालक को वर्ष में एक बार नेत्र जांच कराना अनिवार्य होगा।

नेत्र जाँच हेतु जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में सिविल सर्जन इसका इंतजाम करेंगे एवं जिला परिवहन पदाधिकारी इस हेतु आवश्यक सहयोग करेंगे। चश्मा के लिए राशि जिला परिवहन पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे।

(iv) चालक शेड एवं शौचालय की व्यवस्था- वाहन चालकों के सतत चालन से सुरक्षा प्रदान करने, विश्राम एवं सुविधा हेतु विशेष शेड एवं शौचालय की व्यवस्था की जायेगी। यह सुविधाएं राज्य के बस स्टैंड और रूट के महत्वपूर्ण स्थलों पर की जायेगी, जिससे वाहन चालकों को विश्राम करने एवं नित्य क्रिया की सुविधा प्राप्त होगी। शेड का निर्माण जिला पदाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा निधि से किया जायेगा।

(v) चालक का पोशाक- बिहार राज्य के निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत वैध चालन अनुज्ञप्ति धारक (यथा ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी आदि) के एक लाख वाहन चालकों को एक बार पोशाक उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) स्वास्थ्य बीमा- सभी वाहन चालक एवं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं एवं उपचार में सहायता प्रदान करने हेतु बीमा योजना के अंतर्गत लाया जायेगा। चालकों एवं उनके पूरे परिवार को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (CMJAY) के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में ईलाज के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000/- (पाँच लाख रू0) का निःशुल्क ईलाज संभव हो पायेगा। इसके लिए रजिस्टर्ड ड्राईवर को इस योजना से अच्छादित किया जाय।

(vii) जीवन बीमा-(क) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)-सभी पंजीकृत वाहन चालकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY) के अंतर्गत जीवन बीमा से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना के तहत्‌ वार्षिक प्रीमियम, जो 436 रू0 है, इससे 2 लाख रूपये का जीवन बीमा होता है। प्रीमियम की राषि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा निधि से किया जायेगा। (ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY)-बिहार राज्य का निवासी एवं बिहार राज्य से निर्गत Driving License धारक वाहन चालकों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM-SBY) के अंतर्गत वार्षिक प्रिमियम 20 रू0 में 2,00,000/- (दो लाख रूपये) का दुर्घटना बीमा देय है। प्रीमियम की राषि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(ग) बैंक खाता को डेबिट कार्ड से जोड़कर बीमा का लाभ दिलाना-चालक के बैंक खाता को उनके डेबिड कार्ड (Debit Card) से जोड़ा जायेगा, ताकि उन्हें न्यूनतम 2 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सके।;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024 3 (viii) सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन-सभी वाहन चालकों को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना/मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के चालकों को हर महीने क्रमशः 200 एवं 400 रूपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के चालकों को हर महीने 500 रूपये की पेेंशन दी जाएगी। 5. भुगतान-चालकों को देय बीमा/अनुदान/सहायता राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया जायेगा।

6. पंजीकरण- योजना के तहत पंजीकरण हेतु अर्हक व्यक्ति द्वारा आवेदन संलग्न प्रपत्र-1 में संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा।

7. चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Driver Refresher Training)- सड़क सुरक्षा की दृष्टि एवं सुगम परिवहन, वाहन परिचालन हेतु सभी वाहन चालकों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण से उन्नत तकनीक युक्त वाहन परिचालन की जानकारी, अद्यतन यातायात नियमों और आपातकालीन स्थितियों में सही निर्णय लेने की जानकारी दी जायेगी, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी और यात्री सुरक्षा में सुधार होगा।

राज्य के सभी जिलों में चालकों के लिए निःशुल्क रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का आयेाजन किया जाएगा। 8. भारी मोटर वाहन चालन हेतु विशेष प्रशिक्षण-LMV चलाने वाले इच्छुक चालकों को भारी मोटर वाहन (HMV) चालन का IDTR औरंगाबाद में निःशुल्क विषेष प्रषिक्षण प्रदान किया जायेगा, ताकि वे ट्रक, बस चलाकर अधिक आय प्राप्त कर सकें। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें HMV लाईसेंस दिया जायेगा।

9. ई-श्रम पोर्टल से संबद्धता- चालकों को श्रम विभाग से अन्य प्रकार की सहायता के लिए ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराया जायेगा।

10. श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ-श्रम विभाग एक नोडल पदाधिकारी बनायेगा जो इनके कल्याण के लिए चलायी जा रही योजना का लाभ दिलवायेंगे।

11. जागरूकता कार्यक्रम- वाहन चालकों को तंबाकू, धूम्रपान, नशापान एवं अन्य तत्वों के उपयोग से परहेज करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन प्रत्येक जिला में माह में एक बार सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थल पर व्यापक प्रचार प्रसार के साथ किया जायेगा, ताकि उनकी अपनी जीवन रक्षा के साथ उनके पारिवारिक सदस्य तथा वाहन के यात्रियों की सुरक्षा हो सकेगी।

12. संक्रमण रोगों से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम- स्वास्थ्य विभाग एवं प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम सह परामर्श सेवा (Counselling Service) का आयोजन किया जायेगा, ताकि इन्हें एवं इनके परिवारजनो का संक्रमण रोगों से बचाव हो सकें।

13. हाईवे (Highway) किनारे निर्माण कार्य-हाईवे (Highway) किनारे ड्राईवर शेड, पार्किंग, रेस्ट रूम, स्वास्थ्य हेतु NHAI, RCD कार्य करेंगे।

14. योजना के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय निम्नवत्‌ कमिटी होगीः-

क्र0सं0 नामित अधिकारी निर्दिष्ट पद
1 मुख्य सचिव, बिहार अध्यक्ष
2 परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव उपाध्यक्ष
3 गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य
4 पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य
5 स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य
6 श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य
7 समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सदस्य
8 राज्य परिवहन आयुक्त सदस्य-सचिव
1 जिला पदाधिकारी अध्यक्ष
2 पुलिस अधीक्षक सदस्य
3 सिविल सर्जन सदस्य
4 जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य
5 सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सदस्य
6 जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य-सचिव
7 पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक सदस्य
8 श्रम अधीक्षक सदस्य
9 मोटरयान निरीक्षक नोडल पदाधिकारी
4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024

15. उपर्युक्त योजना की समीक्षा एवं अनुश्रवण लीड एजेन्सी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा की जाएगी। 16. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु परिवहन विभाग एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित करेगा। 17. इस अधिसूचना के किसी शर्त के विवेचन तथा उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन एवं अन्य रूपांतरण के लिए परिवहन विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

18. इस योजना में आने वाले व्यय का भुगतान संबंधित विभाग के Regular Schemes से एवं शेष व्यय बिहार सड़क सुरक्षा निधि से किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।

(Annexure-1)

इस योजना के तहत संभावित व्यय

क्र0 सं0 मद संख्या प्रति दर समय अवधि कुल (करोड़ में)
1 आधारभूत संरचना 38 25 लाख One time विभागीय योजना से
2 बीमा a. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 1.5 लाख 436 प्रति वर्ष 6.54
b. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 1.5 लाख 20 प्रति वर्ष 0.30
3 स्वास्थ्य जांच शिविर 912 25 हजार प्रति वर्ष 2.28
4 नेत्र जांच शिविर 456 50 हजार प्रति वर्ष 2.28
5 भारी वाहन चालक प्रशिक्षण (HMV) 500 20850 प्रति वर्ष 1.04
6 चालक पुनश्चर्या प्रशिक्षण 10000 500 प्रति वर्ष 0.50
7 जागरूकता 38 3 लाख प्रति वर्ष 1.14
8 चालक पोशाक 1 लाख 2 हजार एक बार 20.00
कुल 34.08

इसमें प्रथम वर्ष में कुल संभावित व्यय राशि 34.08 करोड़ है।

पाँच वर्ष में संभावित व्यय राशि 90.40 करोड़ है।

;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024 5

प्रपत्र-1

(मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना, 2024 के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र)

सेवा में, जिला परिवहन पदाधिकारी, ....................................................

1. चालक का नाम (Driver's Name)-
2. पिता/पति का नाम (Father/Husband'sName)
3. कैटगरी-
4. लिंग-
5. संपर्क 1-
6. संपर्क 2-
7 ई. मेल-
8. स्थायी पता-
9. जिला-
10. ब्लॉक/प्रखंड-
11. पंचायत/शहर-
12. वर्त्तमान पता-
13. जिला-
14. ब्लॉक/प्रखंड-
15. पंचायत/शहर-
1. क्या पहले जेल हुई है (यदि हाँ)
2. FIR No-
3. FIR Police Station-
4. अपराध का स्थान -
1. क्या चालक ही वाहन मालिक है (हाँ/ना)-
2. यदि नहीं -
3. वाहन स्वामी का नाम-
4. वाहन स्वामी का मोबाईल नं0-
5. वाहन का रजिस्ट्रेशन नं0-
6. वाहन के रजिस्ट्रेशन का प्रकार - (Commercial/Private)
7. वाहन का प्रकार- LMV /HMV
8. वाहन का क्लास- Truck/Bus/Suv/3 Wheeler
9. वाहन का ब्रांड-
10. मॉडल-
11. मेक-
1. आश्रित का नाम-
2. आश्रित के साथ संबंध-
3. आश्रित का लिंग-
4. आश्रित का उम्र-
1. एल0 आई0 सी0 (यदि उपलब्ध हो)
2. बैंक एकाउंट नं0-
3. आयुष्मान नं0 (यदि उपलब्ध हो)-
1. बैक पासबुक-
2. पैन (यदि उपलब्ध हो)-
3. आधार -
4. चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र-
5. चालक का फोटो
6. आवासीय प्रमाण-पत्र
7. वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र (RC)
6 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024

(Annexure-2)

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना (CMJAY)-

सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सदृश्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गयी है।

1. योजना का लाभ-योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा देय है, जिसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक हेल्थ केयर की सुविधा प्राप्त है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल भी इस योजना के तहत पीड़ित व्यक्ति को ईलाज मुहैया करायेंगे।

2. अर्हताः-इस योजना के तहत पंजीकरण हेतु निम्न अभिलेख आवश्यक है :-

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिहार सरकार द्वारा निर्गत राशन कार्ड (ख) आधार कार्ड (ग) जाति प्रमाण-पत्र (घ) आय प्रमाण-पत्र (ड़) बैंक खाता की विवरणी

3. किस्तः-सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को कोई किस्त नहीं देना है। योजना का मुख्य उदद्‌ेश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों एवं उनके परिवार को आवश्यक हेल्थ केयर की सुविधा प्रदान करना है, ताकि राज्य की जनसंख्या के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।

(Annexure-3)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)-

व्यक्तियों को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः-

1. योजना का लाभः- किसी कारण से मृत्यु होने पर दो लाख रूपये का बीमा देय है। 2. अर्हताः-

(क) 18-50 वर्ष की उम्र सीमा (ख) वार्षिक किस्त की स्वतः कटौती हेतु व्यक्तिगत बचत खाता

3. किस्तः-किस्त की निर्धारित राशि रूपये 436/- पीड़ित व्यक्ति के बैंक खाता से एकमुश्त राशि कटौती कर ली जाएगी। 3. शर्तेः-इसके तहत एकवर्ष (1 जून-31 मई) की बीमा सुविधा देय है, जिसका वार्षिक नवीकरण किया जा सकता है। इसका उद्‌देश्य कमजोर वर्ग को जीवन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराना है।

(Annexure-4)

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)-

यह एक सरकार पोषित योजना है, जिसके तहत व्यक्तिगत दुर्द्यटना बीमा का लाभ देय है :- 1. योजना की देय राशिः-

(क) दुर्द्यटना में मृत्यु और पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में बीमा राशि 2 लाख। (ख) आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एक लाख रूपया।

2. अर्हताः-18-70 वर्ष की आयु के व्यक्ति, जिनका बचत खाता हो और योजना से जुड़ने एवं किस्त की राशि के स्वतः डेबिट हेतु सहमति दें। 3. किस्तः-किस्त की राशि रूपये 20/- है, जिसकी एकमुश्त कटौती बीमित व्यक्ति के खाता से होगी। 4. शर्तेः-योजना की अवधि एक वर्ष (1 जून-31 मई) है, जिसका वार्षिक नवीकरण हो सकता है।;बपकरू464द्ध ;द्धए 14 ;बपकरू200द्ध 2024 7 (Annexure-5)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना में देश की गरीब जनता को हेल्थकेयर की व्यापक सुविधा दी जाती है। 1. योजना का लाभ :-

योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये का बीमा देय है, जिसके अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीयक हेल्थकेयर की सुविधा है। 2. अर्हताः-

(क) ग्रामीण क्षेत्र- इसके तहत वे परिवार जिनका घर नहीं है, भीख मांगने वाले, कूड़ा-करकट उठाने वाले, प्राचीन जनजाति एवं मुक्त किए गए श्रमिक आदि आते हैं।

(ख) शहरी क्षेत्र- इसके तहत घरेलू काम करने वाले, फुटपाथ विक्रेता, निर्माण कार्य एवं परिवहन कार्य में लगे मजदूर आदि आते है।

(ग) लाभुक की कोई उम्र सीमा नहीं है और ऐसे सभी परिवार इस योजना से आच्छादित हैं। 3. किस्तः-यह पूर्णतः सरकार पोषित योजना है, जिसके तहत आवेदक को कोई किस्त नहीं देना है।

(Annexure-6)

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)-

बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना प्रारंभ की गयी है- 1. योजना का लाभ- पेंशन की राशि

• 60 से 79 आयु वर्ग के व्यक्ति को 400 रूपये प्रति माह। • 80 वर्ष और उससे ऊपर आयु वाले बुजुर्ग को 500 रूपये प्रति माह।

2. पात्रता-60 वर्ष एवं उससे ऊपर आयु के व्यक्ति जो राज्य या केन्द्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। 3. आवश्यक कागजात-आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण-पत्र, विद्यालय का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि) निवास का प्रमाण, आधार से जुड़ा बैंक खाता। 4. प्रीमियम-आवेदक को कोई प्रीमियम देय नहीं है।

(Annexure-7)

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना (IGNOAPS)-

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक भाग है, का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के वृद्धजन को आर्थिक सहायता प्रदान करना है- 1. योजना का लाभ- पेंशन की राशि

• 60 से 79 आयु वर्ग के व्यक्ति को 200 रूपये प्रति माह। • 80 वर्ष और उससे ऊपर आयु वाले बुजुर्ग को 500 रूपये प्रति माह ।

2. पात्रता-60 वर्ष एवं उससे ऊपर आयु के व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे हों और राज्य या केन्द्र सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हों। 3. आवश्यक कागजात-आयु का प्रमाण (जन्म प्रमाण-पत्र, विद्यालय का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि) निवास का प्रमाण, BPL सर्टिफिकेट। 4. प्रीमियम-आवेदक को कोई प्रीमियम देय नहीं है।

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;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 994.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-10-14.994/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-10-14.994.