असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 आि(cid:435)न 1946 (श0)
(सं0 पटना 995) पटना, सोमवार, 14 अ(cid:200)तूबर 2024
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विषय :- ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर 231 (दो सौ इकाीस) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति।
ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के 883 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल 547 पद है जिसमें से 231 पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-2924 अनु0 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सामान्य प्रषासन विभाग को अधियाचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाषन नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने की संभावना है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 अ(cid:200)तूबर 2024 3. ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन एवं विभागीय संकल्प सं0-6800 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा नवसृजित सभी कार्यालयों को सषक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं संचालित करने के निमिा सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब को देखते हुए कार्यहित में तथा विषेष परिस्थिति में सामान्य प्रषासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक 22.01.2021 के निहित शर्ताे एवं प्रक्रियाओं के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर 231 (दो सौ इकाीस) सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर एक बार में एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयेाग की अनुषंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आदर्ष रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इस नियोजन हेतु अन्य अर्हताएँ वही होगी जो नियोजन में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II र्भाी नियमावली में विहित है। नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को संकल्प ज्ञापांक-1003 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका&4¼3½¼I½ के आलोक में गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही अनुमान्य होगा तथा संकल्प की कंडिका-4(4) में निहित प्रावधान के अनुरूप नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिमानता दी जाएगी। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा और नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। आदेश - आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन अयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,