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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2024

Published 16 October 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-10-16.999
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 आि(cid:435)न 1946 (श0)

(सं0 पटना 999) पटना, बुधवार, 16 अ(cid:200)तूबर 2024

सं॰ 7/स्था0-01-09-03/2012-16656/सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

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संकल्प

विषयः- बिहार उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायधीश कोटि) के स्वी—त संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों का सम्परिवर्तन की स्वी—ति।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-57793 दिनांक 24.07.2024 द्वारा बिहार उच्च न्यायिक सेवा के दिनांक 01.07.2024 तक स्वी—त बल की स्थिति के अनुसार स्वी—त संवर्गीय पद बल के आधार पर 714 पदों, जिसमें 35% पद प्रवर कोटि में तथा 15% पद अधिकाल वेतनमान में सम्परिवर्तन किये जाने की अनुषंसा संसूचित की गयी है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर रिट पीटिषन (सी0) संख्या-643/2015, ऑल इंडिया जजेज एशोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 23.11.2023 को जिला न्यायाधीष (प्रवर कोटि) में 25% पदों के स्थान पर 35% किये जाने, जिला न्यायाधीष (अधिकाल वेतनमान) में 10% पदों के स्थान पर 15% किये जाने तथा इसे 01.01.2020 के प्रभाव से किये जाने के संबंध में पारित आदेष का कार्यकारी अंष निम्नवत्‌ हैः-

"12 In the judgment of this Court dated 19 May 2023, there was a direction that the posts of District Judges (Selection Grade) shall be increased to 35% of the cadre strength as against the existing 25% and the posts of District Judges (Super Time Scale) shall be increased to 15% of the existing strength as against the existing 10% with effect from 1 January 2020."2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 16 अ(cid:200)तूबर 2024 3. बिहार उच्च न्यायिक सेवा के स्वी—त संवर्गीय पद बल के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या-12453 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा बिहार उच्च न्यायिक सेवा के दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2018 तक 25% प्रवर कोटि एवं 10% अधिकाल वेतनमान में (410 स्थायी पद एवं 140 अस्थायी पद) कुल 550 (पाँच सौ पचास) पदों को सम्परिवर्तन किया गया था।

4.(i) तदोपरांत दिनांक 01.04.2018 के पश्चात्‌ दिनांक 01.07.2024 की स्थिति के अनुसार 164 संवर्गीय पदों के सृजन के फलस्वरूप संवर्ग पदबल की स्थिति 550 164 = कुल 714 (स्थायी) पद हैं। महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा संसूचित अनुशंसा में 714 पदों को दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से सम्परिवर्तित किये जाने की अनुषंसा की गयी है।

(ii) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9154 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा स्वी—त पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार उक्त संवर्ग के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से निम्नांकित वेतनमान अनुमान्य हैः- 1. जिला न्यायाधीश, प्रवेश बिन्दु - ₹ 144840-194660 (J-5) 2. जिला न्यायाधीश, प्रवर कोटि - ₹ 163030-219090 (J-6) 3. जिला न्यायाधीश, अधिकाल वेतन - ₹ 199100-224100 (J-7) 5. महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 01.07.2024 तक स्वी—त बल की स्थिति के अनुसार पूर्व में सम्परिवर्तित 550 (स्थायी एवं अस्थायी) पद 164 नये सृजित पद = 714 संसूचित पदों का सम्परिवर्तन निम्नरूपेण करने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र0 सं0 पदनाम वेतनमान पदों के सम्परिवर्तन का प्रतिशत कुल स्थायी पदों की संख्या
1 2 3 4 5
1 उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग (जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रवेश बिन्दु) 144840- 194660 (J-5) - 357
2 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवर कोटि) 163030- 219090 (J-6) 714 का 35% 250
3 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अधिकाल वेतनमान) 199100- 224100 (J-7) 714 का 15% 107
714

6. जिला न्यायाधीश कोटि में प्रवर कोटि वेतनमान एवं अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति हेतु निम्नांकित शर्तों को निर्धारित किया जाता हैः-

(I) प्रवर कोटि वेतनमान में प्रोन्नति के लिए जिला न्यायाधीशों की कोटि में न्यूनतम पाँच वर्षों की लगातार संतोषप्रद सेवा तथा अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति के लिए प्रवर कोटि जिला न्यायाधीश के पद पर न्यूनतम तीन वर्षों की संतोषप्रद सेवा का पूरा होना अनिवार्य होगा।

(II) जिला न्यायाधीश कोटि के न्यायिक पदाधिकारियाें के लिए उपर्युक्त प्रवर कोटि/अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति कार्यात्मक प्रोन्नति होगी तथा प्रोन्नति के लिए विहित मानक यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता आदि, जो भर्ती नियमावली में विहित है, का पूरा होना आवश्यक होगा।

(III) चूँकि ये प्रोन्नतियाँ कार्यात्मक प्र—ति की होगी, अतः प्रोन्नति के पदाें का निर्धारण उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किया जायेगा।

(IV) उपर्युक्त प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान स्वतः देय नहीं होगा, बल्कि उच्च न्यायालय, पटना द्वारा गठित वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियाें के कार्याें के मूल्यांकन एवं योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में स्वी—त किया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 16 अ(cid:200)तूबर 2024 (V) प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति हेतु संकल्प निर्गत होने के पश्चात्‌ उच्च न्यायालय, पटना द्वारा कुल स्थायी पदों के विरूद्ध कार्यात्मक पदाें को चिन्हि्‌त कर ही प्रोन्नति की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

(VI) प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान के कार्यात्मक प्रोन्नति दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से दी जायेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रजनीष कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 999+571+200-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-10-16.999/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-10-16.999.