असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 1001) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 17 अ(cid:200)तूबर 2024
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—दिनांक 29.08.2024 को जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, नवादा की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही पत्रांक 15मु॰/स्था॰ दिनांक 13.09.2024 द्वारा स्व॰ संजय कुमार, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सिरदला, नवादा के आश्रित पुत्र श्री राजा की वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।
जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, नवादा द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री राजा को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान 5200-20200/- में ग्रेड पे॰ 1900/- एवं पुनरीक्षित पे॰ मैट्रिक्स लेवल-2 (वेतनमान 19900-63200/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन-यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री राजा की जन्म तिथि 18.10.1995 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
4. श्री राजा पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 17 अ(cid:200)तूबर 2024 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. श्री राजा द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।
8. श्री राजा को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री राजा को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।
10. श्री राजा पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या 768 दिनांक 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री राजा को नियुक्ति के उपरान्त संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में कम्प्यूटर सक्षमता जॉच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
12. श्री राजा आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।
14. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत् प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,