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सं॰ पर्या/वन-10/2021/2702—प०व०ज०प० पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ———— संकल्प 24 सितम्बर 2024 विषयः- ''बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-प्रषासन एवं स्थापना संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2024'' की स्वी—ति के संबध में।
जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं जल के गुणवत्ता को बनाये रखने संबंधी कृत्यों के निर्वहन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का गठन किया गया है। इस अधिनियम की धारा-12 (3) के तहत उक्त कार्यों के निष्पादन के लिए पर्षद् को ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मियों, जिनकी आवश्यकता पर्षद् को हो, को नियुक्त करने तथा नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों (पर्षद् के सदस्य-सचिव को छोड़कर) की भर्त्ती, सेवा-शर्त्तों (वेतनमान सहित) को विनियमित करने हेतु विनियमावली बनाए जाने की शक्ति प्रदत्त है।
इसके तहत पर्षद् के कार्याें एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु लिपिक के पद सृजित हैं। परन्तु प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति एवं नियुक्त कर्मियों के सेवाशर्त के विनियमन हेतु पूर्व से कोई विनियमावली गठित नहीं है। विनियमावली नहीं रहने के कारण पर्षद् में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति एवं नियुक्त कर्मियों को प्रोन्नति देने में कठिनाई होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्षद् के कार्यों पर पड़ता है। इसी परिदृश्य में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा ''बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग (नियुक्ति एवं 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 22 ;बपकरू200द्ध 2024 शर्त्त आदि विहित किये गये है। उक्त विनियमावली अधिनियम की धारा 12 (3A)(b) के तहत सरकार के अनुमोदन के उपरांत ही प्रभावी हो सकेगी। उपरोक्त के आलोक में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के नियम-12 (3A)(b) के तहत् ''बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2024'' पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिससे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।