(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
3 काित(cid:91)क 1946 (श0)
(सं0 पटना 1034) पटना, शु(cid:272)वार, 25 अ(cid:200)तूबर 2024 ifjogu foHkkx ——— vf/klwpuk
DTO —जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के अनुशंसा के आलोक में मो0 कमर आलम, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सारण (छपरा) को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण (छपरा) के कार्याें का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए मो0 कमर आलम को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, सारण (छपरा) की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,