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(0 1035) , ;बपकरू272द्ध, 25 ;बपकरू200द्ध 2024
सं॰ टी-3/भवन-57/2013—2889 श्रम संसाधन विभाग ———— संकल्प 18 अक्तूबर 2024 विषयः- श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरपुर, बिहटा में 4.00 (चार) एकड़ भूमि के आवंटन हेतु रू0 8,52,27,400/- (रूपये आठ करोड़ बावन लाख सताईस हजार चार सौ) मात्र का भुगतान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को करते हुए लीज के माध्यम से प्राप्त कर क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौषल प्रषिक्षण संस्थान (NSTIW), पटना की स्थापना हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को सब-लीज के माध्यम से निःशुल्क देने के संबंध में। भारत के राजपत्र में प्रकाशित संकल्प दिनांक-14.12.2018 द्वारा कौशल एवं शिक्षुता प्रशिक्षण में सुधार करने तथा राज्य स्तर पर इन कार्यक्रमों के प्रभावी, समन्वित विकास और अनुश्रवण के उद्देश्य से क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार तथा इसके केन्द्रीय क्षेत्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिक्षण संस्थान (NSTIW), पटना की स्थापना की गई है। वर्त्तमान में इस का संचालन अस्थायी रूप से महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना में किया जा रहा है तथा स्थायी रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से भवन के निर्माण हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को भूमि निःशुल्क दिया जाना है।
2. बिहार राज्य में क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार के स्थापना से प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), भारत सरकार के सभी स्कीमों (सामान्य एवं महिला प्रशिक्षण) का कार्यान्वयन, अनुश्रवण और समन्वय के साथ-साथ परीक्षाओं के लिए ट्रेड परीक्षण, कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्य में केन्द्र एवं राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 25 ;बपकरू200द्ध 2024 5. श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दरपुर, बिहटा में 4.00 (चार) एकड़ भूमि के आवंटन हेतु राशि रू0 8,52,27,400/- (रूपये आठ करोड़ बावन लाख सताईस हजार चार सौ) मात्र का भुगतान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को करते हुए लीज के माध्यम से प्राप्त कर क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, बिहार एवं राष्ट्रीय महिला कौशल प्रशिाक्षण संस्थान (NSTIW), पटना की स्थापना हेतु कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार को सब-लीज के माध्यम से निःशुल्क देने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की जाती है।
6. भूमि आवंटन की राशि रू0 8,52,27,400/- (रूपये आठ करोड़ बावन लाख सताईस हजार चार सौ) मात्र का भुगतान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना को राज्य योजनातर्गत मुख्य शीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-050-भूमि, माँग संख्या-26, उप शीर्ष-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन के लिए विप़त्र कोड-26-4250000500101, विषय शीर्ष-5302-भू-अर्जन के अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। इस संबंध में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार पटना के भूमि आवंटन नीति के तहत भूमि लीज पर लेने हेतु भुगतान के शर्तों एवं स्वामित्व अंतर्गत समय-समय पर बियाडा के सक्षम प्राधिकार द्वारा यथा निर्धारित राशि को कुल 90 वर्षाेंं के लिए निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय स्तर के सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोंपरांत भुगतान किया जाय।
7. भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 03 के द्वितीय परन्तुक की कंडिका-01 के आलोक में विषयांकित मामले में सरकार की देयता के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय नहीं होगा।
8. उपरोक्त कंडिका-05, 06 एवं 07 में निहित प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान करने पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।
9. उपरोक्तपर दिनांक-01.10.2024 संपन्न मंत्रिपरिषद् के बैठक के मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी पटना/प्रबंध निदेशक, बियाडा/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव।
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