(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 काित(cid:91)क 1946 (श0)
(सं0 पटना 1039) पटना, सोमवार, 28 अ(cid:200)तूबर 2024 jktLo ,oa Hkwfe lq/kkj foHkkx ——— vkns'k 28 vDrwcj 2024
laŒ 08@fu;e la'kks/ku ¼gLrd½&03&06@2024&605¼8½@jk0—राजस्व पर्षद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-821 दिनांक-26.06.2024 (गजट सं0-560, दिनांक-27.06.2024) के आलोक में बिहार अभिलेखागार हस्तक, 1960 के नियम-278(5) के प्रावधानों के तहत राजस्व प्रशासन से संबंधित अभिलेखागारों/कार्यालयों में रक्षित भू-अभिलेखों/दस्तावेजों के स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन के उपरान्त ऐसी किसी प्रतिलिपि को उपलब्ध कराये जाने पर आवेदन से स्टाम्प शुल्क के रूप में अभिलेखों के पृष्ठों के आकार के आधार पर प्रति पृष्ठ वसूलनीय राशि निम्नरूपेण निर्धारित की जाती हैः-
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | AO | मानचित्र एवं अन्य | 150 रूपये |
| 2 | A1 | प्रतिवेदन एवं अन्य | 50 रूपये |
| 3 | A2 | प्रतिवेदन एवं अन्य | 30 रूपये |
| 4 | A3 | प्रतिवेदन एवं अन्य | 30 रूपये |
| 5 | A4 | प्रतिवेदन एवं अन्य | 10 रूपये |
| 6 | प्रतिवेदन आवेदन (चिरकूट) | -- | 10 रूपये |
2. उपरोक्त निर्धारित दर में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकेगा। उपरोक्त वर्णित दर Indian Stamp Act, 1899 एवं The Court Fees (Bihar Amendment) Act, 2007 के प्रावधानों से आच्छादित होगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,