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सं॰ ल0ज0सं0/नि0प्र0/आरोप-01/24—4830 लघु जल संसाधन विभाग ———— संकल्प 27 सितम्बर 2024
चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह(आई0डी0-5147) ने जबकि वे सहायक अभियंता-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, किशनगंज में पदस्थापित थे, उक्त पदस्थापन अवधि के दौरान अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए प्रमंडल अंतर्गत अवैध रूप से पैंतीस लाख रूपये से अधिक की सरकारी राशि की निकासी और गबन करने संबंधी अनियमितता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।
2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री सिंह के विरूद्ध अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए मुख्य अभियंता(यो0अनु0भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
3. विभागीय कार्यवाही के संचालन में जाँच पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पूर्णियाँ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
4. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में जैसा कि जाँच पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष उपस्थित हों एवं अपने बचाव का लिखित अभिकथन उनके समक्ष प्रस्तुत करें । 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 29 ;बपकरू200द्ध 2024 6. इस कार्यवाही की प्रत्येक सुनवाई की तिथि को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय एवं अनुबंध
की प्रति के साथ
(i) मुख्य अभियंता(यो0अनु0भू0), लघु जल संसाधन विभाग, पटना(जाँच पदाधिकारी) (ii) अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पूर्णियाँ (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) ।
(iii) श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह (आई0डी0-5147), तत्कालीन सहायक अभियंता-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, किशनगंज सम्प्रति अवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमंडल, किशनगंज को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संगीता सिंह, सरकार के अपर सचिव। ————
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