Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 November 2024

Published 04 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-04.1053
Languages
English, Hindi

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध

;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध

13 ;बपकरू91द्ध 1946 ;0द्ध

(0 1053) , , 4 ;बपकरू224द्ध 2024

सं॰ 06/पणन (स0)-159/2023—3305 सहकारिता विभाग ———— संकल्प 7 अक्तूबर 2024 विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.621 (एक लाख बासठ हजार एक सौ) लाख मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिषत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिषत चक्रिय पूँजी के रूप में कुल रू0 1,16,47,80,334/- (एक अरब सोलह करोड़ सैंतालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ चौंतीस) मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होनेवाले खाद्यानों की आपूर्त्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों के आधारभूत संरचनाओं को सषक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप अन्तर्गत वर्ष 2023-28 में भूमि के उपलब्धता के आधार पर 200 (दो सौ), 500 (पाँच सौ) या 1000 (एक हजार) मे॰टन क्षमता के गोदाम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि रोड मैप (2017-23) में कुल 10 (दस) लाख मे॰टन भंडारण के अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध कुल 4.358 (चार लाख पैंतीस हजार आठ सौ) लाख मे॰टन क्षमता के गोदाम का निर्माण हुआ तथा अवशेष गोदाम निर्माणाधीन है। कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर पैक्सों/व्यापारमंडलों में भंडारण क्षमता में 10 (दस) लाख मे॰टन अभिवृद्धि किया जाना है।2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 4 ;बपकरू224द्ध 2024 2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 1.621 (एक लाख बासठ हजार एक सौ) लाख मे॰टन भंडारण क्षमता सृजन करने हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन क्षमता का गोदाम निर्माण किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः-

क्र0 सं0 क्षमता (मे0टन) ईकाई कुल सृजित क्षमता (मे0टन) दर कुल प्राक्कलित राषि (रू0 में)
1. 200 03 600 17,12,800/- 51,38,400/-
2. 500 81 40500 34,59,500/- 28,02,19,500/-
3. 1000 121 121000 72,67,954/- (सड़क निर्माण मद की राषि रू0 18,53,346/- को छोड़कर) 87,94,22,434/-
कुल 205 162100 - 1,16,47,80,334/-

पैक्सों/व्यापारमंडलों को वर्ष 2024-25 में गोदाम निर्माण हेतु आवश्यक निधि रू0 1,16,47,80,334/- (एक अरब सोलह करोड़ सैंतालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ चौंतीस) मात्र राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंक के माध्यम से 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

3. राज्य योजना द्वारा पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी, योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 (बीस) अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 (दस) वर्ष में की जा सकेगी। उक्त राशि वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक Revolving Fund (चक्रीय कोष) का सृजन कर संधारण किया जायेगा जिसका उपयोग पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव/मरम्मति हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।

पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा जिसमें दी गई चक्रीय पूंजी का ब्यौरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्यौरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्यौरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृति पत्र एवं इस योजना हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निदेश लागू होगा।

4. पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। प्रस्तावित योजना अन्तर्गत चयनित पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा स्वंय किया जायेगा। इस क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अभिंयता के द्वारा किया जायेगा। परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृृति प्राप्त की गई है जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिला के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत Structural Design (संरचनात्मक डिजाईन) तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में;बपकरू464द्ध ;द्धए 4 ;बपकरू224द्ध 2024 3 क्रियान्वयन/तकनीकी प्रर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

5. राशि का व्यय राज्य योजना शीर्ष से की जायेगी।

6. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

7. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.10.2024 में मद सं0- 31 के रूप में (संचिका सं0-06/पणन (स0)- 159/2023, पृ0 69/टि॰) स्वीकृति प्रदान की गयी है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, धर्मेंद्र सिंह, सचिव।

————

;बपकरू162द्धए ;बपकरू289द्धए

;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध

;बपकरू464द्ध ;द्ध 1053.571़20.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-04.1053/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-04.1053.