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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 November 2024

Published 06 November 2024

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-06.45
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नब(cid:4)धन स(cid:4)Èय(cid:10) प(cid:12)(cid:13)ट(cid:15)(cid:13)(cid:16)4(cid:13)

(cid:2)बह(cid:5)र गजट

(cid:2)बह(cid:5)र सरक(cid:5)र (cid:12)(cid:5)र(cid:5)(cid:13)क(cid:5)(cid:14)शत

15 कार्तिककार्तिककार्तिककार्तिक 1946 (cid:17)श(cid:18)(cid:19) स(cid:20)Èय(cid:5) 45 पटन(cid:5)(cid:25) ब(cid:26)धव(cid:5)र(cid:25) ———————— (cid:29) नवम्नवम्नवम्नवम्बरबरबरबर 2(cid:18)24 (cid:17)^(cid:18)(cid:19) भाग— नियुक्तिજ્ઞ્nન્જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્u बदलीशक्तिछु (cid:8)ी और રુશ્;બ્;fDrxrसूचनाएं। 0208 भागक—ન્ંર્;ીશ્રsંફૂxqYeત્ત્ર્sી के समादे"સ્ત્ત્ओं के आदेश। भागख—मैट्रीकु लेशन आईए आईएससी

बीए बीएससी एमए

एमएससी लॉ भाग और

एमबीबीएस बीएसई डीप

इनएड एमएस और eq[rત્ત્jત્ર્ परीक्षाओं के परीक्षाफल कार्य(cid:27)म छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भागग—शिक्षा संबंधी सूचनाएंपरीक्षाफल आदि भाग—िबहारjત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક और ફૂત્ત્;ત્ત્ક્ષ્/;ઝત્ત્ત્ત્ર્sી द्वारा निकाले गये िविनयम आदेश अिधसूचनाएं और नियम आदि। 0909 भाग—भारत सरकारप+िम बंगाल सरकार और mPp શ્;ત્ત્;ત્ત્ક્ક; के आदेशअिधसूचनाएं और िनयम भारत गजटऔर jત્ત્વ્; गजटों के उ1रण। भाग—िबहार अिधिनयम

ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્

िवषयिवषयिवषयिवषयसूचीसूचीसूचीसूची ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્ર્જ્ઞી"ગ્ भाग—बिहार विधान मंडल में पुरન્જ્ત્ત્ત્ત્िपत िवधेयकउDr विधान मंडल में उपન્જ્ત્ત્ત્ત્िपत या उपન્જ્ત્ત્ત્ત્पित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुरન્જ્ત્ત્ત્ત્पन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। भाग—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की વ્;ss"ગ્ अनुमति मिल चुकी है। भाग—भारत की संसद में पुरન્જ્ત્ત્ત્ત્fજ્ઞ્r िवधेयक संसद में उपન્જ્ત્ત્ત્ત્पित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपન્જ્ત્ત્ત્ત્पित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरન્જ્ત્ત્ત્ત્જ્ઞ્u के पूर्व प्रकाशित विधेयक। भाग—िव;ापन

भागक—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं भागख—िनिवदा सूचनाएं परिवहन सूचनाएं શ્;ત્ત્;ત્ત્ક્ક; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;ત્ત્fnખ્ 1011 पूरक

पूरकक 12152 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

भ(cid:10)ग(cid:16)1

(cid:1)नय(cid:21)(cid:22)(cid:23)(cid:24) पद(cid:26)थ(cid:10)पन(cid:24) बदल(cid:15)(cid:24) श(cid:22)(cid:23)(cid:24) छ(cid:21)Ñट(cid:15) jर [#य $य(cid:22)(cid:23)गत

स&चन(cid:10)e(cid:4)? —————

वाणिज्यवाणिज्यवाणिज्यवाणिज्य-कर विभाग-कर विभाग-कर विभाग-कर विभाग ------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 23 अक्तूबर 202423 अक्तूबर 202423 अक्तूबर 202423 अक्तूबर 2024

सं0 6/नि0प्रति0नियु0-01-01/2020-4639--विभागीय अधिसूचना संख्या-950, दिनांक-04.06.2020 द्वारा 63वीं बैच के 115 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों में से निम्नांकित 02 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः-

क्र0क्र0क्र0क्र0 सं0सं0सं0सं0 पदाधिकारी का नाम संयुक्त संयुक्त संयुक्त संयुक्त मेधा मेधा मेधा मेधा क्रमांक ग ग ग ग ृह जिला जन्म तिथि वर्तमान पदस्थापन
1 2 3 4 5 6
1 श्री दिव्य प्रकाश 68 मुजफ्फरपुर 08.02.1988 समस्तीपुर अंचल
2 श्रीमती अनुपम कुमारी 281 मुजफ्फरपुर 31.03.1985 दरभंगा अंचल-II

अतः उपर्युक्त 02 पदाधिकारी की विभागीय अधिसूचना संख्या-950, दिनांक- 04.06.2020 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

---------------------------- पपपपरिवहनरिवहनरिवहनरिवहन विभागविभागविभागविभाग ------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 30 अक्तू30 अक्तू30 अक्तू30 अक्तूबबबबर 2024र 2024र 2024र 2024

सं0 04/STA-(विविध)-30/2016(खण्ड)परि0-13144--मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68 की उपधारा-(3)(c- a) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018, अधिसूचना संख्या-709, दिनांक-23.01.2019, अधिसूचना संख्या-8961, दिनांक-31.12.2020, अधिसूचना संख्या-860, दिनांक-08.02.2021, अधिसूचना संख्या-5281, दिनांक-25.08. 2021, अधिसूचना संख्या-6447, दिनांक-11.10.2021, अधिसूचना संख्या-1274, दिनांक-24.02.2022, अधिसूचना संख्या-1459, दिनांक-02.03.2022, अधिसूचना संख्या-376, दिनांक-20.01.2023, अधिसूचना संख्या-413, दिनांक-23.01.2023, अधिसूचना संख्या-4547, दिनांक-14.06.2023, अधिसूचना संख्या-9376, दिनांक-18.12.2023, अधिसूचना संख्या-580, दिनांक-25.01. 2024 एवं अधिसूचना संख्या-8722, दिनांक-04.07.2024 द्वारा अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना संख्या-836, दिनांक-05.02.2018 की कंडिका-2 के आलोक में पूर्व में अधिसूचित अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों के अतिरिक्त अनुलग्नक-क(xiv) के रूप् में कुल 2 (दो) नये अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित करते हुए सम्मिलित किया जाता है। शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।3 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3)(c-a) के तहत्‌ चिन्हित किये जाने हेतु वाहन स्वामी द्वारा अधियाचित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) के तहत्‌ चिन्हित किये जाने हेतु वाहन स्वामी द्वारा अधियाचित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-68(3) अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो अन्तर्क्षेत्रीय मार्गो ं की सूची :-
क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 मार्ग मार्ग मार्ग मार्ग संख्या अप ट्रीप मार्ग मार्ग का का का का मार्ग मार्ग नामनामनामनाम अप ट्रीप मार्ग का भाया डाउन ट्रीप मार्ग का नाम डाउन ट्रीप मार्ग का भाया मार्ग की मार्ग की मार्ग की मार्ग की दूरी दूरी दूरी दूरी (कि0मी0) प्राधिकार प्राधिकार प्राधिकार प्राधिकार का नाम
1 5523 कंगनघाट से आर0 ब्लॉक अप खेप गायघाट, कृष्णाघाट, PMCH, गाँधी मैदान, एल0सी0टी0 घाट, दीघा घाट, स्टालीन नगर, कुर्जी बालू पर, राजीव नगर, न्यू पाटलीपुत्रा इन्द्रपुरी, महेश नगर, शिवपुरी, (एस0के0पूरी-पुनाई चक, (मोहनपुर पम्प हाउस) दारोगा राय पथ मोड़, आर0 ब्लॉक आर0 ब्लॉक से कंगनघाट डाउन खेप दारोगा राय पथ मोड़, मोहनपुर पम्प हाउस, पुनाई चक, एस0के0पूरी, शिवपुरी, महेश नगर, न्यू पाटलीपुत्रा इन्द्रपुरी, राजीव नगर, कुर्जी बालू पर, स्टालीन नगर, दीघा घाट, एल0सी0टी0 घाट, गाँधी मैदान, PMCH, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट 25 कि0मी0 आर0टी0ए0, पटना
2 5524 दीघा से AIIMS गोलम्बर अप खेप अशोक राजपथ मोड़, रूपसपुर मोड़, AIIMS गोलम्बर AIIMS गोलम्बर से दीघा डाउन खेप AIIMS गोलम्बर, रूपसपुर, अशोक राजपथ मोड़, दीघा घाट 17 कि0मी0 आर0टी0ए0, पटना

------------------------ लघु जल संसाधन विभागलघु जल संसाधन विभागलघु जल संसाधन विभागलघु जल संसाधन विभाग ------------------------ कार्यालय-आदेशकार्यालय-आदेशकार्यालय-आदेशकार्यालय-आदेश 18 सितम्बर 202418 सितम्बर 202418 सितम्बर 202418 सितम्बर 2024

प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-35/2024-253---253---253---253--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-22804 का0आ0का0आ0का0आ0का0आ0 प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-35/2024 प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-35/2024 प्र0-05/ल0ज0सं0/स्था0मु0-35/2024 दिनांक-19.12.2022 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-37/2023 के द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त)नियमावली(समय-समय पर यथा संशोधित) के तहत्‌ वाहन चालक के पद पर वेतनमान अपुनरीक्षित रू0-5200-20200, ग्रेड पे- रू0-1900/-(पुनरीक्षित वेतन स्तर-2) में तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्ताें के साथ नियुक्ति हेतु आवंटित निम्नलिखित अभ्यर्थी को परीक्ष्यमान वाहन चालक के रूप में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता हैः-

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 आवेदन सं0 अनुशंसित/ अनुश ं अनुश ं सित/ ं आबंटित अभ्यर्थी का आबंटित अभ्यर्थी का आबंटित अभ्यर्थी का आबंटित अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि/गृह नाम/ जन्म तिथि/गृह नाम/ जन्म तिथि/गृह नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला पिता का नाम/स्थायी पिता का नाम/स्थायी पिता का नाम/स्थायी पिता का नाम/स्थायी पता शैक्षणिक शैक्षणिक शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता पदस्थापित पदस्थापित पदस्थापित पदस्थापित कार्यालय कार्यालय कार्यालय कार्यालय का नाम आरक्षण कोटि फोटो
1 2 3 4 5 6 7 8
1 DR002268 DIGVIJAY SINGH/ 15.08.1991/ AURANGABAD DIPNARAYAN SINGH Vill-Maniyardih, Near-BSNL Exchange, Post- NABINAGAR P.S-NABINAGAR DIST- AURANGABAD PIN-824301 मैट्रिक लघु जल लघु जल लघु जल लघु जल संसाधन संसाधन संसाधन संसाधन विभाग, विभाग, विभाग, विभाग, बिहार, बिहार, बिहार, बिहार, पटना अनारक्षित अभिप्रमाणित अभिप्रमाणित अभिप्रमाणित अभिप्रमाणित फोटो
4 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

2. उपर्युक्त नवनियुक्त वाहन चालक को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित योगदान तिथि को विभाग में ससमय योगदान करना सुनिश्चित करेंगे । योगदान के समय अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र मूल में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

3. संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान के समय शैक्षणिक, आवासीय, आरक्षण(यदि लागू हो तो) से संबंधित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति प्राप्त करेंगे एव मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे । साथ ही स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति का संधारण कर लेंगे ।

4. पूर्व से नियोजित रहने की स्थिति में योगदान के समय विरमण आदेश/त्यागपत्र स्वीकृति आदेश समर्पित करना आवश्यक होगा अन्यथा उनको योगदान के समय समर्पित करना अनिवार्य होगा ।

5. योगदान की तिथि से ही वेतनादि का भुगतान पदस्थापित विभाग/कार्यालय द्वारा 03(तीन) माह तक औपबंधिक रूप से किया जायेगा ।

6. प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होकर योगदान स्वीकृत करते हुए औपबंधिक रूप से 03 माह के लिए स्वीकृत करेंगे और नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की संपुष्टि करा लेंगे । यदि 03 माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नवनियुक्त कर्मचारी के वेतनादि की निकासी तब तक नहीं की जायेगी जब तक नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।

7. प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्र्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससें नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी द्वारा पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति पत्र से कर लेंगे ।

8. नवनियुक्त वाहन चालक का नियुक्ति-पत्र राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ई-गजट कोषांग से अनुरोध किया गया है। कार्यालय प्रधान/योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी से अनुरोध होगा कि वे राजपत्र की प्रति से भी नियुक्ति-पत्र की सत्यता की जाँच करा लेंगे ।

9. नवनियुक्त वाहन चालक का नई अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत स्थायी सेवानिवृति लेखा संख्या (च्त्।छ छव्ण्) आवश्यक रूप से खोल लिया जायेगा ।

10. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

11. योगदान के समय दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 12. नवनियुक्त वाहन चालक को पदस्थापित विभाग/कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा ।

13. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा योगदान करने वाले वाहन चालक की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जायेगा ।

14.अभ्यर्थी अपना Driving Licence लेकर आयेंगे । 15.इसमेें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से, मो0 तारिक इकबाल, विशेष सचिव।

------------------------ Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya ------------------------ Office Order The 19th October 2024

No. XI-K-रा0-02/2024-254---254---254---254--In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-864, dated- 24.09.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl.No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Navin Kumar DDC, Gaya District Level
2 Smt. Anshu Kumari SDC, Gaya District Level
3 Sri Rishikesh Kumar Incharge Circle Officer, Nagar Circle Nagar Level
4 Sri Gajanand Mehta Incharge Circle Officer, Belaganj Circle Belaganj Level
5 Sri Subodh Kumar Incharge Circle Officer, Manpur Circle Manpur Level
6 Smt. Nisha Anand Incharge Circle Officer, Wazirganj Circle Wazirganj Level
7 Miss Premlata Incharge Circle Officer, Tankuppa Circle Tankuppa Level
8 Sri Rahul Incharge Circle Officer, Fatehpur Circle Fatehpur Level
9 Sri Avinash Kumar Incharge Circle Officer, Bodhgaya Circle Bodhgaya Level
10 Sri Mayank Shekhar Incharge Circle Officer, Tikari Circle Tikari Level
11 Sri Mukesh Kumar Incharge Circle Officer, Konch Circle Konch Level
12 Sri Keshav Kishor Incharge Circle Officer, Paraiya Circle Paraiya Level
13 Sri Chandan Kumar Incharge Circle Officer, Khizarsarai Circle Khizarsarai Level
14 Sri Dilip Kumar Incharge Circle Officer, Atri Circle Atri Level
15 Miss Sparsh Saurabh Incharge Circle Officer, Neemchak Bathani Circle Neemchak Bathani Level
16 Sri Rakesh Ranjan Incharge Circle Officer, Mohra Circle Mohra Level
17 Miss Usha Kumari Incharge Circle Officer, Sherghati Circle Sherghati Level
18 Sri Vikram Singh Incharge Circle Officer, Bankebazar Circle Bankebazar Level
19 Smt. Sunita Kumari Incharge Circle Officer, Imamganj Circle Imamganj Level
20 Sri Punit Kaushal Incharge Circle Officer, Dumria Circle Dumria Level
21 Md. Athar Jameel Incharge Circle Officer, Gurua Circle Gurua Level
22 Sri Parikshit Kumar Incharge Circle Officer, Dobhi Circle Dobhi Level
23 Sri Ranjeet Kumar Incharge Circle Officer, Mohanpur Circle Mohanpur Level
5 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

------------------------

The 23rd October 2024

No. XI-K-रा0-03/2024-256---256---256---256--In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no. 344, dated 25-09-2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Rishi Kumar District Sub-registrar, Jahanabad District Level
2 Sri Pawan Kumar District Statistical Officer, Jehanabad District Level
3 Sri Mritunjay Kumar Jha Labour Superintendent, Jehanabad District Level
4 Smt. Anita Sinha Sub-Divisional Public Grievance Redressal Officer, Jehanabad District Level

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

6 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

The 23rd October 2024

No. XI-K-रा0-05/2024-257---257---257---257--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter no. 225, dated 18-10-2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Dheeraj Kumar Sinha District Land Acquisition Officer District level
2 Sri Amarnath Kumar Deputy Collector Senior (Probationer) District level
3 Sri Manoj Chaudhary Deputy Collector Senior (Probationer) District level
4 Sri Ajit Kumar Sharma Executive Officer Nagar Parishad, Nawada Nawada Nagar Parishad Level
5 Md. Raees Alam Circle Officer, Nardiganj Circle Level

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

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The 23rd October 2024

No. XI-K-रा0-04/2024-258---258---258---258--In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.- 63, dated- 27.09.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri OM Prakash SDO, Arwal District Level
2 Miss Kumari Sushma BDO, Arwal Block Level
3 Sri Manoj Kumar BDO, Kaler Block Level
4 Sri Rohit Kumar BDO, Karpi Block Level
5 Miss Nisha Kumari BDO, Kurtha Block Level
6 Sri Prashant Kumar BDO, Sonbhadra Vanshi Suryapur Block Level
7 Smt. Vijya Kumari CO, Arwal Circle Level
8 Sri Sarvesh Kumar Sinha CO, Kaler Circle Level
9 Sri Alok Kumar CO, Karpi Circle Level
10 Smt. Ritika Krishna CO, Kurtha Circle Level
11 Sri Prem Anand Kumar CO, Sonbhadra Vanshi Suryapur Circle Level

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

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The 23rd October 2024

No. XI-K-रा0-01/2024-259---259---259---259--In the light of proposal received from District Magistrate, Aurangabad vide letter no.- 987, dated- 27.09.2024 the power of certificate officer has been7 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24 delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Subodh Kumar Executive Magistrate Subdivision, Aurangabad District Level
2 Sri Sachidanand Suman DLAO, Aurangabad District Level
3 Sri Raviranjan Alok Joint Commissioner State Tax, Aurangabad District Level
4 Sri Anupam Kumar Director DRDA, Aurangabad District Level
5 Sri Umesh Mukhiya Executive Engineer, Sone Canal Division, Aurangabad District Level
6 Sri Vikas Kumar Paswan Mining Development Officer, Aurangabad District Level
7 Sri Kumar Manoj District Manager, SFC, Aurangabad District Level
8 Smt Rinki Kumari Sub Registrar, Aurangabad District Level
9 Sri Dharmendra Kumar SDPGRO, Aurangabad District Level
10 Smt. Deep Sikha DCLR, Daudnagar District Level
11 Sri Avinash Prakash District Planning Officer, Aurangabad District Level
12 Miss Baby Priya SDC, Aurangabad (Provisional) District Level
13 Sri Ritesh Yadav SDC, Aurangabad (Provisional) District Level
14 Sri Mohit Anand SDC, Aurangabad(Provisional) District Level

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

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The 23rd October 2024

No. XI-K-रा0-02/2024-260---260---260---260--In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya vide letter no.-901, dated- 09.10.2024 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
1 Sri Santosh Kumar Singh BDO, Nagar Block Level
2 Sri Raghavendra Kumar Sharma BDO, Belaganj Block Level
3 Sri Ved Prakash BDO, Manpur Block Level
4 Sri Prabhakar Singh BDO, Wazirganj Block Level
5 Smt. Alisha Kumari BDO, Tankuppa Block Level
6 Sri Rahul Kumar Ranjan BDO, Fatehpur Block Level
7 Sri Kumud Ranjan BDO, Bodhgaya Block Level
8 Sri Sambhaw Kumar Singh BDO, Guraru Block Level
9 Sri Vipul Bhardawaj BDO, Konch Block Level
10 Miss I. S. Twinkle BDO, Paraiya Block Level
11 Miss Kumari Suman BDO, Khizarsarai Block Level
12 Miss Puja Kumari BDO, Atri Block Level
13 Sri Saday Kumar BDO, Neemchak Bathani Block Level
14 Sri Mukesh Kumar Yadav BDO, Mohra Block Level
15 Sri Snehil Anand BDO, Sherghati Block Level
16 Sri Uday Kumar BDO, Bankebazar Block Level
17 Sri Sanjay Kumar BDO, Imamganj Block Level
18 Sri Raju Kumar BDO, Dumria Block Level
19 Smt. Puja Gehlot BDO, Gurua Block Level
20 Sri Lakshman Kumar BDO, Dobhi Block Level
21 Sri Abhishek Kumar Ashish BDO, Barachati Block Level
22 Sri Neeraj Kumar Ray BDO, Amas Block Level
8 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

—————

[ध"¡क, स(cid:14)चव(cid:5)लय म(cid:26)'ण(cid:5)लय

(cid:2)बह(cid:5)र, पटन(cid:5) (cid:12)(cid:5)र(cid:5)(cid:13)क(cid:5)(cid:14)शत eव(cid:20) म(cid:26)(cid:2)'त?

(cid:2)बह(cid:5)र गजट, 33—571+10-ड"0ट,0प"0?

Website: http://egazette.bih.nic.in

9 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24

भाग

िबहारjત્ત્વ્;જ્ઞ્ત્ત્ક્ક और ફૂત્ત્;ત્ત્ક્ષ્/;ઝત્ત્ત્ત્ર્sી (cid:1)ारा िनकाले गये िविनयमआदेशअिधसूचनाएं

और िनयम आ(cid:16)द।

—————

वाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभागवाणिज्य-कर विभाग ------------------------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-शुद्धि-पत्रपत्रपत्रपत्र 24242424 अक्तूबर 2024अक्तूबर 2024अक्तूबर 2024अक्तूबर 2024

सं0 6/प्रो0-06-03/2024-4659--पूर्व में निर्गत वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-463 दिनांक 25.01.2024 के कॉलम-4 में अंकित वर्तमान कोटि ''राज्य-कर उपायुक्त'' ''राज्य-कर उपायुक्त'' के स्थान पर ''राज्य-कर सहायक आयुक्त'' ''राज्य-कर सहायक आयुक्त'' ''राज्य-कर सहायक आयुक्त'' ''राज्य-कर सहायक आयुक्त'' पढ़ा ''राज्य-कर उपायुक्त'' ''राज्य-कर उपायुक्त'' जाय।

2. उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ज्योति प्रकाश, अवर सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

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सूचना -------

No. 1063--I, Rinki Kumari. W/o Bal Krishna Mishra, R/o Ward No.- 11. Thalwara. Distt.- Darbhanga, Bihar-846002 do hereby solemaly affirm and declare as per aff. No. 7427 dt. 01.07.24 that my name is written in my Aadhar Card (719738302929) as Rinki Devi which is wrong. As per all educational documents my correct name is Rinki Kumari and from now I will be known as Rinki Kumari for all future and legal purposes.

Rinki Kumari.

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No. 1064--I, Anita Karan W/o Ajay Anand R/o Flat No.-303, Rajendra Enclave, Road No.- 23, Danapur cum Khagaul, P.S.-Digha Ghat, Patna-800004, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1142 dt. 14.10.24 that Avaneesh Akul in my son whose name is written in his Aadhar Card where as in Birth Certificate his name is written as Avnish Anandd. Avaneesh Akul and Avnish Anandd both are same and one person. From now he will be known as Avnish Anandd for all purposes.

Anita Karan.

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सं0 1065--मैं, मो0 शाहिद रजा खाँ, पिता-मो0 साबिर खान, ग्राम-सुन्दरपुर, पो0 व थाना-पीरपैंती, जिला-भागलपुर (बिहार) शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड सं0-9827 2648 9656 में मेरा नाम मो0 शाहिद रजा खाँ अंकित हैं। मेरा पुत्र अबु जिशान (ABU ZISHAN) के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम नाम SHAHID KHAN अंकित हैंं। मेरा सही नाम मो0 शाहिद रजा खाँ (MD SHAHID REZA KHAN) है। मैं मो0 शाहिद रजा खाँ (MD SHAHID REZA KHAN) के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हूँ। शपत्र पत्र सं0-8908, दिनांक-01.08.2024.

मो0 शाहिद रजा खाँ।

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सं0 1066--मैं सुषमा, पति-अशोक कुमार सिंह पता-ग्राम-पो0-कमरियावं, थाना-तीयर, जिला-भोजपुर की निवासी हूँ शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि यह है कि मेरे मैट्रिक प्रमाण-पत्र में सुषमा के नाम से दर्ज है, यह है कि मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में सुषमा सिंह दर्ज है यह है कि सुषमा एवं सुषमा सिंह दोनो मेरा नाम ही है। शपथ पत्र संख्या-835 दिनांक 17.10.2024 के द्वारा यह घोषणा करती हूँ आज से मैं भविष्य में सुषमा सिंह के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

सुषमा।

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No. 1067--I, Saroj Kumar Singh S/o Ram Singhason Singh, R/o Vill- Chhotaki Sarimpur Near Kali Mandir Asthan, Distt.-Buxar,Bihar-802101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-21845 dt. 08.10.24 that my name is written in my son Sagar Kumar Singh's CBSE 10th class all educational documents as Saroj Kumar which is wrong. As per Aadhar Card my true/ Correct name is Saroj Kumar Singh. Saroj Kumar and Saroj Kumar Singh both are same and one person. From now I will be known as Saroj Kumar Singh for all purposes.

Saroj Kumar Singh.

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No. 1068--I, Sagar Kumar Singh, S/o Saroj Kumar Singh, R/o Vill- Chhotaki Sarimpur, Near Kali Mandir Asthan, Distt.-Buxar, Bihar-802101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-21846 dt. 08.10.24 that my name is written in CBSE 10th all educational documents as Sagar Kumar which is wrong. As per Aadhar Card my correct name is Sagar Kumar Singh. Sagar kumar and Sagar Kumar Singh both are same and one person. From now I will be known as Sagar Kumar Singh for all purposes.

Sagar Kumar Singh.

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No. 1069--I, LAXMI Kumari D/o Ajay Kumar R/o Jaikishun Bigha PO-Jaitpur Kurua PS- Ghoshi OP Okari, Jehanabad-804432 do here by solemnly affirm that I have changed my name from Laxmi Kumari to Laxmi Riddhika for all future purposes. Affidavit no. 8101 dated 01.10.2024.

LAXMI Kumari.

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No. 1070--I, Ishita, D/o Ram Pravesh Kumar, R/o Shaktipuram Lane, Nepali Nagar, Near Ashiyana Nagar, Phase-II, P.O. Ashiyana Nagar, P. S. Rajeev Nagar, Patna-25, vide Affidavit No. 878, Dated 21.08.2024, declare that now I shall be known as Ishita Sharma for all future purposes.

Ishita.

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सं0 कारा/नि0को0(क)-84/10--8795 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

30 अक्तूबर 202430 अक्तूबर 202430 अक्तूबर 202430 अक्तूबर 2024

श्री देवेन्द्र प्रसाद, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान जिला प्रषासन, भोजपुर, आरा द्वारा दिनांक-17.09.2010 की रात्रि में कारा में की गई छापेमारी में प्रतिबंधित सामग्रियों यथा-05 मोबाईल फोन, 05 मोबाईल चार्जर, 10 ग्राम गांजा, 06 चीलम एवं जेल का नक्शा की बरामदगी, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उक्त छापेमारी से संबंधित विषेष शाखा की सूचना पर आधारित कारा निरीक्षणालय के स्पष्टीकरण में उसे भ्रामक करार दिये जाने, जिला पदाधिकारी द्वारा एतद्‌ विषय पर स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उसका जवाब नहीं देकर derogatory एवं अपमानजनक भाषा में पत्राचार करने, प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा के साथ अमर्यादित भाषा में पत्राचार करने एवं अन्य कतिपय आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5805 दिनांक-29.12.2010 के द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद को निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उन्हें कारा निरीक्षणालय, बिहार, पटना में संलग्न किया गया एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विषेष सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. श्री देवेन्द्र नाथ शर्मा, विषेष सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना-सह-संचालन पदाधिकारी के दिनांक- 31.03.2011 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने तथा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक विभागीय कार्यवाही की जाँच अपूर्ण रहने के कारण विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2316 दिनांक-26.05.2011 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या-784 दिनांक-23.02.2012 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद को निलंबन से मुक्त किया गया।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक-05/एम.सी., दिनांक-02.01.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी 06 आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक-790 दिनांक-03.02.2015 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए श्री देवेन्द्र प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई। तद्‌आलोक में श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक-16.02.2015 समर्पित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरूद्ध गठित आरोपों के सन्दर्भ में कुछ न कहकर संचालन पदाधिकारी पर हीं अनावष्यक आरोप लगाया है। इसी प्रकार श्री प्रसाद द्वारा जिला पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यकलाप पर ही प्रष्नचिन्ह्‌ लगाया गया है एवं माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा पर झूठ एवं सत्य से परे आँकड़े को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जो पूर्णतः उनकी अनुषासनहीनता का द्योतक है। इस प्रकार श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में आरोपों के सन्दर्भ में कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक्‌ विश्लेषणोपरांत श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(ix) के तहत "अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड" अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया।13 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24 उपर्युक्त विनिष्चित दण्ड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-1964 दिनांक-26.03.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गई थी। तद्‌आलोक में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-1289 दिनांक- 11.08.2015 द्वारा संसूचित किया गया कि सम्यक्‌ विचारोपरांत आयोग का अभिमत है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित दण्ड अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है, अतः आयोग द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई।

7. इसी बीच एक अन्य मामले में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सहरसा में पदस्थापन के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता, गबन एवं प्रषासनिक विफलता तथा भ्रष्टाचार के आरोप के लिए दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या-26/12, दिनांक-24.02.2012 धारा-420/409/467/468/471/120 (बी0) भा0द0वि0 एवं धारा-13 (2) सह-पठित धारा-13 (1) (सी)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 तथा उनके मंडल कारा, किषनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के अंदर जादू-टोना का कार्य कराये जाने, महिला बंदियों के साथ दुव्र्यवहार करने, कारा चिकित्सक पर अनुचित दबाव बनाने, अनधिकृत अनुपस्थिति एवं वरीय पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना संबंधी प्रतिवेदित आरोपों से संबंधित मामले में संस्थित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6285 दिनांक-13.10.2015 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध "सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड" अधिरोपित किया गया था।

8. इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी, श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में दण्ड के संसूचन के पूर्व हीं उन्हें दूसरे मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के पष्चात्‌ दण्ड अधिरोपित की जायेगी अथवा नहीं, के बिन्दु पर सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्ष की माँग की गई। तद्‌आलोक में सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्ष दिया गया कि----"विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक के विरूद्ध चलायी जाती है। चूँकि बर्खास्त "विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक के विरूद्ध चलायी जाती है। चूँकि बर्खास्त "विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक के विरूद्ध चलायी जाती है। चूँकि बर्खास्त "विभागीय कार्यवाही सरकारी सेवक के विरूद्ध चलायी जाती है। चूँकि बर्खास्त कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है, परन्तु बर्खास्त है, परन्तु बर्खास्त है, परन्तु बर्खास्त है, परन्तु बर्खास्त कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं कर्मी सरकारी सेवक नहीं रह जाते हैं। अतः इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं कर्मी की बर्खास्तगी आदेष को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मी की बर्खास्तगी आदेष को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मी की बर्खास्तगी आदेष को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनके कर्मी की बर्खास्तगी आदेष को किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनके विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित होगा"। विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित होगा"। उपर्युक्त तथ्यों विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित होगा"। विरूद्ध लगाये गये अन्य आरोप के संबंध में विभागीय कार्यवाही को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित होगा"। के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त परामर्ष के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक-1020 दिनांक-16.02.2016 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5805 दिनांक-29.12.2010 के द्वारा संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखा गया।

9. श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध दूसरे मामले में अधिरोपित "सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड" के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा दायर L.P.A. No.-1302/2017 (In C.W.J.C. No-934/2016) देवेन्द्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.10.2023 को पारित न्यायादेष के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-587 दिनांक-22.01.2024 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित ''सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड'' को निरस्त कर दिया गया।

10. तदुपरान्त श्री देवेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध स्थगित उक्त विभागीय कार्यवाही की पुनर्समीक्षा की गई। सम्यक्‌ समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध उक्त स्थगित विभागीय कार्यवाही को पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5200 दिनांक-08.07.2024 द्वारा श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5805 दिनांक-29.12.2010 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही (विभागीय आदेश ज्ञापांक-1020 दिनांक-16.02.2016 द्वारा स्थगित) को पुनः आरंभ करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के आलोक में उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5200 दिनांक-08.07.2024 द्वारा उनके विरूद्ध निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया :- ''देय पेंशन से 10''देय पेंशन से 10''देय पेंशन से 10''देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''। (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''। (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''। (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''। 12. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5200 दिनांक-08.07.2024 द्वारा अधिरोपित उक्त दण्ड एवं एक अन्य मामले में गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना सं0-10514 दिनांक-27.10.2008 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने हेतु श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री प्रसाद का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि संकल्प ज्ञापांक-5200 दिनांक-08.07.2024 द्वारा, जो उन्हें सेवानिवृत्ति (दिनांक-31.08.2019) के 05 वर्ष बाद निर्गत किया गया है, वह पूर्णतः गलत तथ्यों एवं जान-बूझकर तंग करने के उद्देश्य से निर्गत है। उक्त संकल्प के कंडिका-5, जिसमें अंकित है कि "माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा पर झूठ एवं सत्य से परे आँकड़े को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है, जो पूर्णतः अनुशासनहीनता का द्योतक है।" श्री प्रसाद द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि माननीय श्री ए.के. सिंह, प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, भोजपुर से एक बंदी का Release Order14 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24 (No. A-1872) प्राप्त हुआ, जिसमें बंदी का नाम-ऋषिकेश सिंह, पिता का नाम-शिवलाल सिंह, ग्राम-केषठ, थाना-नावानगर, जिला-बक्सर, बंदी का कारा में प्रवेष तिथि दिनांक-16.10.2009 P.S. Case-अगिआव 14/09 लिखा था। बंदी का Custody Warrant माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोजपुर द्वारा बंदी का कारा में प्रवेश के दिन निर्गत किया गया था, जिसके आधार पर ही कारा अधिकारी द्वारा बंदी को Judicial Custody में रखा गया। माननीय C.J.M., भोजपुर का Custody Warrant के अनुसार बंदी का नाम-ऋषिकेश सिंह, पिता का नाम-शिवलाल सिंह, ग्राम-छबराही टोला, थाना-पीरो, जिला-भोजपुर बंदी का कारा में प्रवेष तिथि दिनांक-28.07.2009 लिखा था। श्री प्रसाद का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि कोई भी कारा पदाधिकारी किसी बंदी को न्यायिक हिरासत से तभी मुक्त कर सकता है, जब Custody Warrant का सदृश्य मिलान Release Order से हो, अन्यथा Wrong Release की घटना की आशंका होती है। उक्त बंदी का गाँव, थाना, जिला तथा बंदी का कारा में प्रवेश की तिथि अलग थी, फिर Custody Warrant के अनुरूप Release Order सदृश्य मानने का कोई औचित्य उत्पन्न नहीं होता है। जब उक्त के संबंध में आपत्ति माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री ए.के. सिंह के पास दर्ज की गई, तो माननीय न्यायालय द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं कोर्ट का सिल, मुहर युक्त सहित निम्नलिखित तथ्य वर्णित कर प्रतिवेदित किया गया :- "Release Order पर अंकित प्रवेश तिथि, गाँव, थाना एवं जिला लिखा हुआ है, वह सही है। लिपिकीय भूलवश Custody Warrant पर प्रवेश तिथि, गाँव, थाना एवं जिला गलत लिखा गया है, लिपिकीय भूल को सुधार करते हुए Release Order भेजा जाता है, अभियुक्त को शीघ्र मुक्त करें।" 13. श्री प्रसाद का अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कहना है कि Custody Warrant माननीय C.J.M. भोजपुर द्वारा निर्गत था, जो उनके वरीय पदाधिकारी हैं। लिपिकीय भूल यथा मात्रा में हो सकती है, लेकिन बंदी का गाँव, थाना, जिला, कारा में प्रवेश की तिथि में विसंगति होना अचंभनीय है। यदि यह लिपिकीय भूल थी, तो बंदी को दिनांक-10.08.2009, 24.08.2009, 07.09.2009, 18.09.2009, 24.09.2009 तथा 08.10.2009 को मंडल कारा, आरा से माननीय न्यायालय में उपस्थापन के लिए कैसे जाता ? क्योंकि उक्त बंदी तो दिनांक- 16.10.2009 को मंडल कारा, आरा में प्रवेश पाया था। श्री प्रसाद का कहना है कि माननीय न्यायालय का सिल, मोहर के साथ इतना बड़ा झूठ को देखकर वे स्वयं माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री ए.के. सिंह से मिलकर उन्हें माननीय C.J.M. भोजपुर द्वारा निर्गत Custody Warrant दिखाया और संबंधित तथ्यों से अवगत कराये। तदोपरांत माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री ए.के. सिंह ने पुनः Release Order (No. A-2005) निर्गत किया, जिसमें उन्होंने खुद निम्नलिखित प्रवृष्टियाँ की है-बंदी का नाम-ऋषिकेश सिंह, पिता का नाम-श्री शिवलाल सिंह, ग्राम-छबराही टोला, थाना-पीरो, जिला-भोजपुर, बंदी का कारा में प्रवेष तिथि दिनांक- 28.07.2009। उक्त के आलोक में श्री प्रसाद का कहना है कि विभागीय संकल्प-5200 दिनांक-08.07.2024 के कंडिका-05 में अंकित आरोप यदि सत्य से परे होता तो माननीय प्रथम श्रेणी, न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री ए.के. सिंह को पुनः दूसरा Release Order निर्गत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती, जहाँ उन्हें कर्त्तव्य के प्रति मुस्तैदी बरतने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, वहीं उनपर दण्ड की सजा दी गई। श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के माध्यम से संकल्प ज्ञापांक-5200 दिनांक-08.07.2024 पर पुनर्विचार कर उनको दी गई 05 वर्षों तक पेंशन की राशि में 10 प्रतिशत कटौती की सजा समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। 14. श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा समर्पित उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के माध्यम से साहेबगंज नगर थाना में आपराधिक मामला काण्ड सं0-70/96 एवं सोहसराय थाना (जिला-नालन्दा) काण्ड सं0-10/01 में, जो निस्तारित हो जाने के कारण अधिसूचना सं0-10514 दिनांक-28.10.2008 द्वारा श्री प्रसाद पर अधिरोपित दण्ड 02 (दो) वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक एवं 03 (तीन) वर्षों तक प्रोन्नति अवरूद्ध से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें उक्त मामले में मुक्त किया गया है, किन्तु श्री प्रसाद के उपकारा, हिलसा में पदस्थापन के दौरान उपकारा, हिलसा से मंडल कारा, हाजीपुर स्थानांतरण होने के पश्चात्‌ लगभग रु0 10,00,000/- (दस लाख रूपये) से अधिक की निकासी किये जाने, राज्य खाद्य निगम में अच्छे किस्म का चावल उपलब्ध रहने के बावजूद ठेकेदार के माध्यम से घटिया किस्म का चावल खरीद कर सरकारी राशि का गबन करने तथा उपकारा, हिलसा का प्रभाव देने में उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना किये जाने एवं सोहसराय थाना काण्ड सं0-10/2001 तथा साहेबगंज नगर थाना काण्ड सं0-70/96 के मामले में विभागीय कार्यवाही में सरकारी सेवक के विहित आचरण का पालन नहीं किये जाने के लिए श्री प्रसाद दोषी पाये गये हैं। श्री प्रसाद का आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 (1) के विहित प्रावधानों के प्रतिकूल है। फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए दण्ड अधिरोपित किया गया तथा संसूचित किया गया कि दण्डादेश से साहेबगंज नगर थाना काण्ड सं0-70/96 का फलाफल प्रभावित नहीं होगा तथा उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाला आदेश श्री प्रसाद पर अलग से प्रभावी होगा। इस संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक-7028 दिनांक-09 2024 द्वारा उक्त आरोप प्रकरण में श्री प्रसाद के एक इस संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक-7028 दिनांक-09....09090909....2024 द्वारा उक्त आरोप प्रकरण में श्री प्रसाद के एक 2024 द्वारा उक्त आरोप प्रकरण में श्री प्रसाद के एक 2024 द्वारा उक्त आरोप प्रकरण में श्री प्रसाद के एक इस संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक-7028 दिनांक-09 इस संबंध में विभागीय आदेश ज्ञापांक-7028 दिनांक-09 अन्य अभ्यावेदन को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है। अन्य अभ्यावेदन को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है। अन्य अभ्यावेदन को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है। अन्य अभ्यावेदन को पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है।15 (cid:1)बह(cid:4)र गजट, 6 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2(cid:11)24 15. श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा समर्पित उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। श्री देवेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में मात्र लिपिकीय त्रुटि के आधार पर माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा पर झूठ एवं सत्य से परे आँकड़ों को प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। श्री प्रसाद द्वारा मंडल कारा, आरा में पदस्थापन काल में जिला प्रशासन की औचक छापेमारी में प्रतिबंधित सामग्रियों यथा-05 मोबाईल फोन, 05 मोबाईल चार्जर, 10 ग्राम गांजा, 06 चीलम एवं जेल का नक्शा की बरामदगी, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उक्त छापेमारी से संबंधित विषेष शाखा की सूचना पर आधारित कारा निरीक्षणालय के स्पष्टीकरण में उसे भ्रामक करार दिये जाने, जिला पदाधिकारी द्वारा एतद्‌ विषय पर स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उसका जवाब नहीं देकर derogatory एवं अपमानजनक भाषा में पत्राचार करने, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, आरा के साथ अमर्यादित भाषा में पत्राचार करने के संबंध में कोई तथ्य/बचाव प्रस्तुत नहीं किया गया है। मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कारा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्री प्रसाद की गंभीर प्रशासनिक विफलता परिलक्षित हुई है। कारा जैसे संवेदनशील स्थल पर इस तरह की घटना का होना श्री प्रसाद की कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं शिथिलता बरती गई है। परिणामस्वरूप मंडल कारा, आरा में उनके पदस्थापन के दौरान जिला प्रषासन द्वारा की गई छापेमारी में प्रतिबंधित सामग्रियों यथा-05 मोबाईल फोन, 05 मोबाईल चार्जर, 10 ग्राम गांजा, 06 चीलम एवं जेल का नक्शा की बरामदगी, अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उक्त छापेमारी से संबंधित विषेष शाखा की सूचना पर आधारित कारा निरीक्षणालय के स्पष्टीकरण में उसे भ्रामक करार दिये जाने, जिला पदाधिकारी द्वारा एतद्‌ विषय पर स्पष्टीकरण पूछे जाने पर उसका जवाब नहीं देकर derogatory एवं अपमानजनक भाषा में पत्राचार करने, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, आरा के साथ अमर्यादित भाषा में पत्राचार करने एवं अन्य कतिपय प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री प्रसाद को ''देय पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) राशि की कटौती का दण्ड पाँच (05) वर्षाें के लिए'' अधिरोपित किया गया है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

16161616.... उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में श्री देवेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध गठित आरोप की प्रसेवानिवृत्त) के विरूद्ध गठित आरोप की प्रसेवानिवृत्त) के विरूद्ध गठित आरोप की प्रसेवानिवृत्त) के विरूद्ध गठित आरोप की प्र————ति एवं गंभीरता पर विचार कर ने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया ति एवं गंभीरता पर विचार करने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया ने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया ने के उपरांत समेकित रूप से उन्हें दिया गया ति एवं गंभीरता पर विचार करति एवं गंभीरता पर विचार कर दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी————त किया त किया त किया त किया दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी दण्ड न्यायोचित है एवं इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इनके पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वी जाता है।जाता है।जाता है।जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति इसकी प्रति इसकी प्रति इसकी प्रति आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।सभी संबंधित को भेज दी जाय।सभी संबंधित को भेज दी जाय।सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआरसंजीव जमुआरसंजीव जमुआरसंजीव जमुआर,,,, संयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिवसंयुक्त सचिव।।।।

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