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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 November 2024

Published 13 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-13.1067
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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सं॰ एल/एच॰जी॰-302/2016-10754 गृह विभाग (विषेष शाखा) ———— संकल्प 4 नवम्बर 2024 विषयः- विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) को संशोधित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचाग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की अनुमान्यता प्रदान करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के वैतनिक अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान प्रत्येक विाीय वर्ष में एक माह के वेतन के बराबर मानदेय की स्वीकृति प्रदान करते हुए कंडिका-3 (iii) में यह प्रावधान किया गया है कि ''जिन्हें एक माह का मानदेय स्वीकृत किया जाएगा, उनको क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य नहीं होगा।'' 2. मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-2148, दिनांक-17.05.2018 एवं पत्रांक-4677, दिनांक-02.09.2022 के द्वारा बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों के समान अवकाश के दिनों में भी काम करने के एवज में एक माह का वेतन केबराबर मानदेय भुगतान हेतु निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) में देय क्षतिपूर्ति अवकाश को समाप्त करने के प्रावधान में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 13 ;बपकरू224द्ध 2024 3. गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञाप सं॰-4/वि॰ 1-10-71/2014 गृ॰आ॰-6185, दिनांक-27.08.2015 द्वारा एक माह के वेतन के बराबर मानदेय सुविधा प्राप्त करने वाले पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को एक पंचाग वर्ष में 20 दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश की देयता अनुमान्य की गयी है।

4. अतएव सम्यक विचारोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2408, दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-3 (iii) को संशोधित करते हुए बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा के अराजपत्रित कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक तक) को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों की भांति अवकाश के दिनों में काम करने के एवज में एक माह का वेतन के बराबर मानदेय के अतिरिक्त एक पंचाग वर्ष में 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त में विा विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश :-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाषित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अनिमेश पाण्डेय, सरकार के अपर सचिव। ————

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 1067.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-13.1067/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-13.1067.