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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 November 2024

Published 18 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-18.1076
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 27 काित(cid:91)क 1946 (श0)

(सं0 पटना 1076) पटना, सोमवार, 18 नव(cid:224)बर 2024

&12283

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15 uoEcj 2024

01/07/2024 50% 53% वित्त विभागीय संकल्प सं॰-2892/वि॰ दिनांक-15.03.2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 50% की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

(i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है। (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 18 नव(cid:224)बर 2024 (iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया

जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। . पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

वर्द्धित महँगाई राहत के बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2024 के पेंशन संवितरण के पश्चात्‌ किया

जाएगा। . पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही महँगाई राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन महँगाई राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय। . पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के पेंशनधारियों को वर्द्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1076-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-18.1076/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-18.1076.