Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 November 2024

Published 19 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-19.1083
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 28 काित(cid:91)क 1946 (श0)

(सं0 पटना 1083) पटना, मंगलवार, 19 नव(cid:224)बर 2024 Lakñ foÙk foHkkx ———

18 uoEcj 2024

विा विभागीय, संकल्प संख्या-2140 दिनांक-28.02.2024 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल ऑरिजनल/इन्हेरेंट/एक्स्ट्रा-ऑर्डिनरी अपीलेट जूरिस्डीक्शन, रिट पिटिशन (सिविल) संख्या-643/2015 (ऑल इंडिया जजेज एशोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य) में दिनांक-04.01.2024 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भाा/सुविधाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्त विभागीय संकल्प सं0-2140, दिनांक-28.02.2024 की कंडिका-V (g) में उल्लेख किया गया था कि न्यायिक पदाधिकारियों को 10 लाख रूपये की अधिसीमा तक सुलभ ब्याज दर पर मोटरकार खरीदने हेतु ऋण सुविधा (Soft Loan) उपलब्ध कराया जाएगा। न्याय निर्णय के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति प्रदान

किये जाने का प्रस्ताव राज्य के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक्‌ विचारोपरांत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु निम्नलिखित

शर्तों के अधीन मोटरकार अग्रिम की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की मांग पर नई मोटरगाड़ी क्रय हेतु मोटरकार

अग्रिम देय है।

i. बिहार न्यायिक सेवा के सभी स्थायी पदाधिकारी। ii. निलंबित पदाधिकारियों को यह अग्रिम देय नहीं होगा।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 नव(cid:224)बर 2024 i. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार हीं अग्रिम देय होगा।

ii. स्वीकृत राशि की निकासी आवेदक से वि0 नि0 फार्म-18 में विहित अनुबंध प्राप्त कर राशि की निकासी के पश्चात्‌ HRMS के अंतर्गत बैंक खाते के माध्यम से वेंडर को किया जाएगा तथा अग्रिम के आहरण के एक माह के अंदर वि0 नि0 फार्म-19 में विहित बंधक पत्र प्राप्त किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त क्रय किये गये वाहन को बिहार राज्यपाल के नाम बंधक रखा जाएगा। अनुबंध-पत्र और बंधक पत्र सुरक्षा तथा अभिलेख हेतु सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

iii. अग्रिम भुगतान की तिथि से दो माह के अन्दर या मोटरकार खरीदने की तिथि से एक माह के अंदर पंजीयन प्रमाण-पत्र नियंत्री पदाधिकारी तथा विा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा अन्यथा भुगतान तथा निबंधन के बीच की अवधि के लिए 2.5 प्रतिशत दण्ड शुल्क देय होगा।

iv. उपर्युक्त अवधि में कार को बंधक नहीं रखे जाने की स्थिति में सूद समेत पूरी राशि एकमुश्त वापस करनी पड़ेगी। i. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को 10,00,000/- (दस लाख) रूपये की अधिसीमा के अन्तर्गत नई मोटरकार खरीदने हेतु अग्रिम की स्वीकृति दी जाएगी।

ii. नई मोटरकार की अनुमानित मूल्य। iii. उक्त क्रमांक-i एवं ii में जो राशि कम होगी वही राशि अग्रिम के लिए अनुमान्य होगी।

i. अग्रिम की वसूली भुगतान के अगले माह से अधिकतम 120 (एक सौ बीस) किस्तों में की जाएगी। इसमें मूलधन एवं सूद की राशि शामिल होगी।

ii. किस्तों की नियमित अदायगी नहीं होने पर दण्ड स्वरूप 2.5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा। i. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को स्वीकृत किये जाने वाले मोटरकार अग्रिम पर 5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

ii. अग्रिम की भुगतान की तिथि से साधारण ब्याज देय होगी। iii. ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को रहने वाले बकाये राशि के आधार पर की जाएगी।

iv. अगर मूलधन के बकाये का भुगतान माह के मध्य तक कर दिया जाता है, तो उस माह का ब्याज नहीं लिया जाएगा।

v. यदि प्रशासनिक कारणों से वेतन विलम्ब से निकलता है, तो देय ब्याज अवशेष की गणना हेतु वसूली उसी माह में मानी जाएगी जिस माह का वेतन निकला हो।

vi. यदि किसी पदाधिकारी की सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है एवं मूलधन के किसी भाग का समायोजन उनके मृत्यु-सह-उपादान से होता है, तो उनकी मृत्यु की तिथि के बाद ब्याज देय नहीं होगा। मोटरकार खरीदने के तत्काल बाद उस मोटरकार का बीमा करवाना होगा। बीमा की रकम अग्रिम की रकम से कम नहीं होगी, किन्तु मोटरकार का अवमूल्यन होने के कारण बीमा की राशि क्रमशः घटती जाएगी। दुर्घटना या अन्य क्षति होने के विरूद्ध यह बीमा तब तक जारी रहेगा, जबतक समस्त अग्रिम तथा उसके उपर ब्याज की वापसी न कर दी जाए।

इसके अंतर्गत निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रिया की व्याख्या करने और आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार विा विभाग, बिहार, सरकार को होगा। यह प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इसके निर्गत होने के उपरांत मोटरकार अग्रिम हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को उपरोक्त नियम/शर्त/प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 19 नव(cid:224)बर 2024 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक-12006 दिनांक-06.11.2024 के क्रम में दिनांक-14.11.2024 की बैठक के मद सं0-32 में दी गयी है।

————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1083-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-19.1083/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-19.1083.