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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 November 2024

Published 22 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-22.1105
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

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कार्यालय आदेष

21 नवम्बर 2024

सं॰ 2/ई1-2045/2017 श्र0सं0-148—दिनांक-21.04.2020 को जिलाधिकारी, भागलपुर की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति, भागलपुर की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-07 (प्र0) दिनांक-21.04.2020 द्वारा स्व0 शंकर मेहतर, तत्कालीन स्वीपर, उप श्रमायुक्त कार्यालय, भागलपुर के आश्रित पुत्र-श्री सुनील मेहतर को ग्रेड पे-1800/- (सप्तम्‌ वेतन के समकक्ष) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, भागलपुर की प्राप्त अनुशंसा एवं उनके प्राप्त पत्र (पत्रांक-03 (प्र0) दिनांक-02.01.2024 एवं 137 (प्र0) दिनांक-14.10.2024) तथा श्री सुनील मेहतर की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के संबंध में श्रमायुक्त-सह-नियुक्ति प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक मेें श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री सुनील मेहतर को समूह-'ग' के कार्यालय परिचारी के पद पर ग्रेड पे-1800/-(लेवल-1, वेतनमान-18000-56,900/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त का कार्यालय, भागलपुर में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सुनील मेहतर की जन्म तिथि-16.02.1985 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. श्री सुनील मेहतर पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा। 5. श्री सुनील मेहतर को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. श्री सुनील मेहतर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 22 ;बपकरू224द्ध 2024 8. श्री सुनील मेहतर को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।

9. श्री सुनील मेहतर को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा।

10. श्री सुनील मेहतर पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक- 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

11. श्री सुनील मेहतर आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्‌द की जा सकेगी।

12. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2023 की कंडिका-8 (2) के आलोक में अभ्यर्थी का फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र भी संलग्न किया जा रहा है। फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही योगदान स्वीकृृत किया जायेगा।

13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उनकी नियुक्ति रद्‌द की जा सकेगी। /-

आदेष से, राजेश भारती, श्रमायुक्त, बिहार। ————

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 1105.571़10.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-22.1105/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-22.1105.