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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 November 2024

Published 26 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-26.1121
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 अ(cid:274)हायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1121) पटना, मंगलवार, 26 नव(cid:224)बर 2024 ———

सं0सं0 विज्ञा0(4)01-03/2024-236/सू0ज0स0वि0--तकनीकी विकास के साथ विकसित हो रहे सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया के माध्यम से सरकार की नीति एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता के लिये निम्नवत बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 बनाई जाती है । i. यह नियमावली ''बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली, 2024'' कही जायेगी।

i i. यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। i. से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग। ii. से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग। iii. से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग। iv. से अभिप्रेत है बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की कंडिका-5 में गठित राज्यस्तरीय विज्ञापन प्राधिकृत समिति। v. से अभिप्रेत है बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की कंडिका-6 में गठित राज्यस्तरीय विज्ञापन दर निर्धारण समिति। vi. से अभिप्रेत है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का केंद्रीय संचार ब्यूरो जिसे पूर्व में Directorate of Advertising and Visual Publicity (डी0ए0वी0पी0) के नाम से जाना जाता था।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024 vii. से अभिप्रेत है वैसे मीडिया जो इंटरनेट के माध्यम से सुलभ हों, जैसे सोशल मीडिया (व्यक्तिगत हैण्डल/पेज/चैनल/अकाउंट होल्डर/ संचालक/सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स/कंटेंट क्रिएटर अथवा इनसे संबंधित एजेंसी/फर्म) और वेब मीडिया (वेबसाईट/न्यूज पोर्टल/वेब मीडिया/न्यूज मोबाईल ऐप), ब्लॉग, पॉडकास्ट इत्यादि। viii. से अभिप्रेत है इंटरनेट पर आधारित प्लेटफॉर्म जहाँ लोग अपना अकाउंट बनाकर आपस मे संवाद, जानकारी और समाचार प्राप्त कर सकें तथा सामग्री बना कर शेयर कर सकें। इसकी सामग्री टेक्स्ट, –श्य-श्रव्य, ग्राफिक्स, एनिमेशन इत्यादि के रूप में हो सकती है। सोशल मीडिया के उदाहरण हैंः Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram इत्यादि। ix. से अभिप्रेत है इंटरनेट वेबसाईट/न्यूज पोर्टल/न्यूज मोबाईल ऐप, जिनका स्वामित्व तथा नियंत्रण व्यक्ति विशेष/Domain Holder के पास हो। x. से अभिप्रेत है एक सामग्री निर्माता जो किसी विशेष विषय या विशेष दर्शकों के लिए लगातार सामग्री बनाता है। यह सामग्री मनोरंजक, उपयोगी या शैक्षणिक हो सकती है और यह लिखित, दृश्य या श्रव्य हो सकती है। xi. से अभिप्रेत है एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसके काफी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं तथा जो अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को वही चीजें करने, खरीदने या उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो वे स्वयं करते हैं। xii. से अभिप्रेत है 30 दिन का सक्रिय उपयोग कर्ता, जिसका उपयोग वेब एनालिटिक्स में किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित किया जाता है जो 30 दिनों के अंदर कम से कम एक बार साईट पर जाता हो। xiii. (Google Analytics) से अभिप्रेत है एक डिजिटल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर या टूल जो वेबसाईटों से संबंधित जानकारी (ट्रैफिक आदि) एकत्र एवं विश्लेषण करने का कार्य करता है। xiv. (Cost Per Thousand Impression) से अभिप्रेत है एक वेब पेज पर 1000 व्यू की कीमत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक मार्केटिंग शब्द। i. बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की कंडिका-5 एवं 6 के अनुरूप दर निर्धारण समिति एवं विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त विज्ञापन हेतु माध्यमों को सूचीबद्ध किया जा सकेगा। i. संबंधित मीडिया को आवेदन की तिथि से कम से कम 01 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।

ii. संबंधित मीडिया के पास शूटिंग या कंटेंट क्रियेशन से संबंधित समस्त उपकरण उपलब्ध होने चाहिए। iii. वेब मीडिया के लिए प्रति माह न्यूनतम एवरेज यूनीक यूजर तथा सोशल मीडिया हेतु सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर योग्यता निर्धारित की जायेगी।

iv. यूनीक यूजर की गणना हेतु 06 महीने के औसत को आधार माना जाएगा। संबंधित वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह की औसत मासिक यूजर काउंट रिपोर्ट सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में जमा करानी होगी। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा वेबसाईट के यूनीक यूजर डेटा की प्रामाणिकता की जाँच अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर आदि), जिसके जरिये भारत में वेबसाईट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता हो, के माध्यम से करायी जायेगी।

v. जिस वेब मीडिया से संबंधित कम्पनी का संचालन भारतीय क्षेत्र से होता हो केवल उसे ही सूचीबद्धता हेतु योग्य माना जायेगा, तथापि वैसी वेब मीडिया जिनका स्वामित्व विदेशी कम्पनी के पास हो, यदि उनका वेबसाइट/मोबाइल ऐप्लिकेशन का कार्यालय भारत में निबंधित हो तो वे भी सूचीबद्धता के लिए योग्य माने जायेंगे।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024 vi. भारत सरकार के सी0बी0सी0 (पूर्व में DAVP) अंतर्गत सूचीबद्ध वेब मीडिया को विभाग में डी०ए०वी०पी० (DAVP) दर पर ही सूचीबद्धता के योग्य माना जायेगा। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 के आलोक में दर निर्धारण समिति एवं विज्ञापन प्राधि—त समिति द्वारा मीडिया की सूचीबद्धता की अनुशंसा की जायेगी।

vii. जिन कैटेगरी के वेब मीडिया की सूचीबद्धता डी०ए०वी०पी० (DAVP) अंतर्गत नहीं है उनके कैटेगरी एवं दर का निर्धारण वेब मीडिया के लिए निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत डी०ए०वी०पी० (DAVP) दर व कैटेगरी के समानुपातिक आधार पर किया जायेगा। डी०ए०वी०पी० (DAVP) द्वारा अपनी सूची में यदि विज्ञापनों की नवीन विशिष्टियाँ एवं दरें सम्मलित की जाती हैं तो सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इसे उसी अनुरूप ग्रहण कर लिया जायेगा। इसके लिए दर निर्धारण समिति अधिकृत होगी। इस समिति की अनुशंसा पर डी०ए०वी०पी० (DAVP) दर में होने वाले परिवर्तन के अनुरूप विभागीय दर भी परिवर्तित होगी।

viii. यूनीक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग-अलग सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया के यूजर्स के बंचिग/जोड़ की अनुमति नहीं होगी।

ix. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से वेब मीडिया का डोमेन नाम निबंधित होगा या सोशल मीडिया के अकाउंट का स्वामित्व होगा उन्हें विहित प्रपत्र में कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र देना होगा कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधि से संबंधित शिकायत किसी भी थाने में दर्ज नहीं है।

x. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के विज्ञापन को (स्क्रिप्ट स्ट्रिप या ऑडियो/वीडियो) प्रथम स्क्रॉल में मुख्य पृष्ठ (होम पेज) पर लीडर बोर्ड के साथ-साथ बिहार के पेज, जिस पर बिहार से संबंधित खबरें होती हैं, के लीडर बोर्ड में भी एक साथ प्रकाशित करना होगा।

xi. विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किये जाने हेतु संबंधित वेब मीडिया को सभी प्रमुख ब्राउजरों (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबल (Compatible) होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्‌स पर ससमय पढ़ी जा सके। xii. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में विज्ञापन हेतु किसी भी वेबसाइट का वैप (WAP) आधारित (कॉम्पैटिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स, पॉमटाप टैब्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेण्ट्‌स (पीडीए) आदि) होना आवश्यक है। जो वेबसाइट्‌स मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।

xiii. यदि किसी मीडिया द्वारा प्रसारित सामग्री राष्ट्रविरोधी, अभद्र, असामाजिक या साम्प्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशाें के मानदंड के अयोग्य पायी जाती है तो संबंधित मीडिया के विरूद्ध Violation of Information Technology (Guidelines For Intermediaries And Digital Media Ethics Code) Rule, 2021 and other laws के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी तथा सूचीबद्धता समाप्त/ब्लैकलिस्टिंग किया जा सकेगा। i. मीडिया के नाम और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज। ii. संस्था/कम्पनी का जी०एस०टी० प्रमाण पत्र (विगत 01 वर्ष के अद्यतन रिटर्न सहित) अथवा व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के लिए संचालक के आयकर रिटर्न का प्रमाण पत्र ( विगत 01 साल का)। iii. मीडिया संस्था अथवा संचालक के PAN कार्ड की छायाप्रति। iv. संस्था अथवा व्यक्ति के बैंक खाते का विवरण। v. संस्था के अधि—त व्यक्ति/व्यक्तिगत स्तर पर संचालित मीडिया के संचालक के आधार कार्ड की छायाप्रति। vi. संबंधित मीडिया के अधि—त व्यक्ति का संपर्क विवरण।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024 vii. यूनीक यूजर की गणना हेतु 06 महीने के औसत को आधार माना जाएगा। वेब मीडिया को वेबसाइट ऑडिटर (टूल या सॉफ्टवेयर) द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह के औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में जमा करानी होगी। सोशल मीडिया की सूचीबद्धता हेतु आवेदन के समय पिछले 06 माह की एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। viii. सूचीबद्धता हेतु मीडिया को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब मीडिया/सोशल मीडिया के पंजीयन तथा एवरेज यूनीक यूजर हिट्‌स/सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स आदि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ix. कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ, जिसमें निम्नलिखित बातें अंकित रहेंगी :- ix(a). आवेदक/संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार के आपराधिक, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक गतिविधियों, गंभीर अपराधों से संबंधित किसी भी थाने में मामले दर्ज नहीं हैं।

ix(b). वेब मीडिया अथवा सोशल मीडिया अकाउंट का पूरा स्वामित्व आवेदक का है। ix(c). आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारियाँ सही हैं तथा आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज सही और प्रामाणिक हैं। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो संबंधित मीडिया की सूचीबद्धता रद्द कर दी जायेगी तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।

x. सभी दस्तावेज स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए। निम्नलिखित कारणों के आधार पर सूचीबद्ध मीडिया की सूचीबद्धता समाप्त की जा सकती है/ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है :

i) संबंधित मीडिया की न्यूनतम (यूनीक यूजर) हिट्‌स/सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स की संख्या या समर्पित किये गये कोई भी अन्य तथ्य गलत प्रमाणित होने पर।

ii) संबंधित ऑनलाइन मीडिया के स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक/संपादक के किसी भी अपराध के लिए उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर।

iii) संबंधित ऑनलाइन मीडिया के बंद होने, उसका डोमेन रद्द होने या नवीनीकरण न होने अथवा सर्वर लगातार 02-03 दिनों तक डाउन रहने अथवा एक सप्ताह तक औसतन 90 प्रतिशत से अधिक सर्वर डाउन रहने पर ऑनलाइन मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा।

iv) संबंधित ऑनलाइन मीडिया द्वारा Press Council of India की Guidelines के विरुद्ध कोई कंटेंट प्रकाशित करने अथवा कोई झूठे एवं भ्रामक कंटेंट प्रकाशित करने पर। उपरोक्त वर्णित तथ्य संज्ञान में आने पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जांच करायी जाएगी तथा जाँच में तथ्यों की पुष्टि होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। v) अश्लील, अभद्र, राष्ट्रविरोधी, आपत्तिजनक सामग्री या ऐसी सामग्री अपलोड करना जो आई.टी. अधिनियम का उल्लंघन करती है।

vi) विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को प्रदर्शित करने से इनकार करने या फॉलोअर्स/पोस्ट की संख्या गलत रिपोर्ट करने पर। i. विभिन्न माध्यमों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर सचिव/निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को सबंधित माध्यम से कारण पृच्छा का अधिकार होगा। साथ ही जिस माध्यम के विरूद्ध शिकायत प्राप्त है, उसकी जांच कराने के लिए सचिव/निदेशक स्वतंत्र होंगे। जांच प्रतिवेदन विज्ञापन प्राधिकृत समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसकी अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त कार्रवाई की जा सकेगी।

ii. विज्ञापन प्राधिकृत समिति जब भी चाहेगी, वह स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों को राज्यहित/कार्यहित में बिना कारण बताये स्वीकृत सूची से बाहर करने के लिए प्रतिवेदित/अनुशंसित कर सकती है। प्राप्त प्रतिवेदन/अनुशंसा पर विभागीय मंत्री के5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024 अनुमोदनोपरान्त संबंधित माध्यम को स्वीकृत सूची में स्थायी/अस्थायी रूप से हटाया जा सकेगा। i. प्रकाशित विज्ञापन कंटेंट सुव्यवस्थित तथा हाई डेफिनेशन डिजिटल गुणवत्ता सहित होना चाहिए।

ii. वेबसाइट पर वेब सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.पी (Press and Registration of Periodicals) एक्ट, 2023 के अधीन जिम्मेदार होंगे।

iii. जिस दिन एवं समय पर प्रकाशन/पोस्ट करने के लिए विज्ञापन निर्गत किया गया हो, उसी दिन एवं समय पर मीडिया द्वारा विज्ञापन अपलोड किए जाने का प्रमाण संस्था द्वारा सॉफ्ट तथा हार्ड कॉपी के रूप में निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

iv. वेब मीडिया पर विज्ञापन के प्रकाशन पूर्ण होने की तिथि से 1 माह के अंदर संस्था द्वारा सभी आवश्यक कागजातों/Google Analytics की रिपोर्ट प्रमाण पत्रों के साथ भुगतान हेतु विपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशन होने के उपरांत एक माह बाद की तिथि को Generated analytics रिपोर्ट (जिसमें व्यूज की संख्या एवं अन्य जानकारियाँ सुलभ हाें) के साथ विपत्र प्रस्तुत करना होगा।

vi. सोशल मीडिया अकाउंट द्वारा किये गये पोस्ट पर अपने फॉलोवर्स/सब्सक्राइबर्स की संख्या के न्यूनतम 10ः व्यूज अर्जित होने पर ही उसे भुगतान हेतु योग्य माना जायेगा। अधिक व्यूज प्राप्त होने पर इस नियमावली में विहित प्रावधानों/वर्गीकरण अनुसार अनुमान्य सीमा तक अतिरिक्त राशि देय होगी।

vii. कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट विभाग द्वारा दिये गये विज्ञापनों को अपने अकाउंट से डिलीट नहीं करेंगे। यदि कोई पोस्ट 30 दिनों के बाद कभी भी डिलीट हो जाती है तो उस पोस्ट से संबंधित किये गये भुगतान की राशि की वसूली अथवा अन्य लंबित भुगतान में से कटौती की जायेगी। viii. संबंधित मीडिया के स्वामी विज्ञापन के विपत्र के साथ ऑनलाइन मीडिया एनालिटिक्स (यथाः फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, X द्वारा) पोस्टवार जेनरेटेड रिपोर्ट भी उपलब्ध करायेंगे।

ix. मीडिया अकाउंट द्वारा विज्ञापन एवं विज्ञापन के अतिरिक्त किये गये अन्य पोस्ट में यदि ऐसा पाया जाता है कि कोई भी कंटेंट/वीडियो/ट्‌वीट/पोस्ट/रील जो राष्ट्रविरोधी/समाज विरोधी/अभद्र/समाज के विभिन्न वर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला/गलत तथ्यों पर आधारित/सरकार की योजनाओं को गलत ढंग से या गलत मंशा से प्रस्तुत करने वाला हो तो उस स्थिति में भुगतान संबंधी शर्तों को पूर्ण करने के बावजूद भुगतान पर रोक लगाई जा सकती है। x. भुगतान पूर्णतः के आधार पर किया जाएगा। पोस्ट किए गए कंटेंट की रीच (पहुंच) अधिक से अधिक हो, इसका मूल्यांकन कंटेंट क्रिएटर द्वारा उपलब्ध कराए गए मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित किए गए कंटेंट के व्यूज वास्तविक/ऑर्गेनिक ही होने चाहिए, यह कंटेंट क्रियेटर/सूचीबद्ध एजेंसी के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

xi. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जारी किए गए मूल कार्यादेश (आर०ओ०) के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। किसी भी संबंधित मीडिया के द्वारा मूल कार्यादेश के अतिरिक्त किसी भी किये गये कार्य अथवा गतिविधि के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। i) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक, विभागीय स्तर पर विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए अधि—त होंगे।

ii) राष्ट्रविरोधी या समाज विरोधी तथा समाज के किसी विशेष वर्ग को लक्षित करते हुए अपमानजनक या हानिकारक, गलत सूचना और गलत इरादों के साथ सरकारी योजनाओं का गलत प्रस्तुतीकरण करते हुए कोइ पोस्ट नहीं की जायेगी।

iii) वैसी ऑनलाइन मीडिया जो कला, संस्—ति और विकास तथा बिहार के समाचारों से संबंधित सामग्री को प्राथमिकता पर पोस्ट करते हैं, उन्हें विज्ञापन के –ष्टिकोण से प्राथमिकता दी जाएगी।

iv) ऑनलाइन मीडिया के वर्गीकरण के आधार पर दिए जाने वाले विज्ञापन की अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024 v) सामान्य स्थिति में विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम अनुमान्य सीमा तक ही विज्ञापन निर्गत किया जाएगा।

vi) विशेष परिस्थिति में विज्ञापन की उपयोगिता, कंटेेंट की गुणवत्ता तथा प्रचार-प्रसार की आवश्यकता के आधार पर अनुमान्य सीमा को विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा।

vii) विभाग सूचीबद्ध ऑनलाईन मीडिया में से किसी को भी विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु कार्यादेश निर्गत करने के लिये स्वतंत्र होगा। किसी ऑनलाईन मीडिया की विभाग में सूचीबद्धता हो जाने मात्र से उसे विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। विज्ञापन की आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर, बजट की उपलब्धता, लक्षित जन समूह के हित एवं मितव्ययिता आदि को ध्यान में रखते हुये किसी माध्यम को विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा।

viii) किसी भी सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया के होम पेज तथा बिहार के प्रथम पेज के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रासंगिक स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन या आदेश निर्गत करने के लिए सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग स्वतंत्र होगा। (Social Media) (A). Facebook Instagram YouTube

Facebook Instagram YouTube
A न्यूनतम 10 लाख सोशल मीडिया हैंडल/पेज/ चैनल पर पिछले 6 महीनों में प्रति माह 10 मूल वीडियो या 20 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 15 मूल वीडियो या 30 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/चैनल पर प्रति माह 12 मूल वीडियो पोस्ट करना अनिवार्य।
B न्यूनतम 5 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 8 मूल वीडियो या 16 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 12 मूल वीडियो या 30 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/चैनल पर प्रति माह 10 मूल वीडियो पोस्ट करना अनिवार्य।
C न्यूनतम 2 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 6 मूल वीडियो या 12 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 10 मूल वीडियो या 20 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/चैनल पर प्रति माह 8 मूल वीडियो पोस्ट करना अनिवार्य।
D न्यूनतम 1 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 5 मूल वीडियो या 10 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 8 मूल वीडियो या 15 मूल पोस्ट करना अनिवार्य। पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/चैनल पर प्रति माह 6 मूल वीडियो पोस्ट करना अनिवार्य।
X
A न्यूनतम 05 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 15 मूल वीडियो या 30 मूल पोस्ट करना अनिवार्य है।
B न्यूनतम 03 लाख पिछले 6 महीनों मे सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 12 ं मूल वीडियो या 30 मूल पोस्ट करना अनिवार्य है।
C न्यूनतम 02 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 10 मूल वीडियो या 20 मूल पोस्ट करना अनिवार्य।
D न्यूनतम 01 लाख पिछले 6 महीनों में सोशल मीडिया हैंडल/पेज/चैनल पर प्रति माह 8 मूल वीडियो या 15 मूल पोस्ट करना अनिवार्य।
7 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024
Instagram YouTube Facebook X Instagram YouTube Facebook X YouTube X) (Facebook Instagram YouTube X) (Facebook Instagram YouTube X) (Facebook Instagram
0 से 90 सेकेण्ड के रील्स/शॉटर््‌स (ऑडियो एवं वीडियो हेतु) A 10 लाख 05 लाख 01 लाख 50 हजार रूपये 50,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील/ पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 80,000 वीडियो के प्रदर्शन के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 1,00,000 तक
B 5 लाख 03 लाख 50 हजार 30 हजार रूपये 40,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील/ पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 70,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 90,000 तक
C 2 लाख 02 लाख 20 हजार 20 हजार रूपये 30,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील/ पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 60,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 80,000 तक
D 1 लाख 01 लाख 10 हजार 10 हजार रूपये 20,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील/ पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 50,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 70,000 तक
8 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024

(A).

Facebook Instagram YouTube X Facebook Instagram YouTube X X) (Facebook Instagram YouTube X) (Facebook Instagram YouTube X) (Facebook Instagram YouTube
90 सेकेण्ड से अधिक के वीडियो A 10 लाख 05 लाख 01 लाख 50 हजार रूपये 80,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील /पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 1,00,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 1,20,000 तक
B 5 लाख 03 लाख 50 हजार 30 हजार रूपये 70,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील /पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 80,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 1,10,000 तक
C 2 लाख 02 लाख 20 हजार 20 हजार रूपये 60,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील / पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 70,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 1,00,000 तक
D 1 लाख 01 लाख 10 हजार 10 हजार रूपये 50,000 प्रति विज्ञापन दिये गये विषय पर वीडियो/रील /पॉडकास्ट निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु धन राशि 60,000 वीडियो के प्रदर्शन के कुल 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत 01 लाख व्यूज से अधिक अतिरिक्त प्रत्येक 01 लाख व्यूज पर रूपये 10,000 की अतिरिक्त राशि देय होगी। प्रति वीडियो अधिकतम भुगतान रूपये 90,000 तक
9 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024

(B)

X YouTube

Facebook Instagram YouTube X X YouTube
A 10 लाख 05 लाख एक पोस्ट/ट्‌वीट किए जाने पर दर रूपये 10,000 पोस्ट/ट्‌वीट किये जाने के 30 दिन प र्ण ू होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या के 50ः व्यूज हो जाने पर, प्रत्येक 10ः व्यूज अतिरिक्त प्राप्त होने पर व्यूज, 3000 रूपये प्रति 10ः की अतिरिक्त राशि देय होगी। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रूपये 50,000 होगी।
B 5 लाख 03 लाख एक पोस्ट/ट्‌वीट किए जाने पर दर रूपये 8,000 पोस्ट/ट्‌वीट किये जाने के 30 दिन प र्ण ू होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या के 50ः व्यूज हो जाने पर, प्रत्येक 10ः व्यूज अतिरिक्त प्राप्त होने पर 2000 रूपये प्रति 10ः व्यूज, की अतिरिक्त राशि देय होगी। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रूपये 40,000 होगी।
C 2 लाख 02 लाख एक पोस्ट/ट्‌वीट किए जाने पर दर रूपये 6,000 पोस्ट/ट्‌वीट किये जाने के 30 दिन प र्ण ू होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या के 50ः व्यूज हो जाने पर, प्रत्येक 10ः व्यूज अतिरिक्त प्राप्त होने पर व्यूज, 1500 रूपये प्रति 10ः की राशि अतिरिक्त देय होगी। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रूपये 30,000 होगी।
D 1 लाख 01 लाख एक पोस्ट/ट्‌वीट किए जाने पर दर रूपये 5,000 पोस्ट/ट्‌वीट किये जाने के 30 दिन प र्ण ू होने के बाद फॉलोअर्स की संख्या के 50ः व्यूज हो जाने पर, प्रत्येक 10ः व्यूज अतिरिक्त प्राप्त होने पर व्यूज, 1000 रूपये प्रति 10ः की अतिरिक्त राशि देय होगी। इस श्रेणी में अधिकतम भुगतान की सीमा रूपये 20,000 होगी।
10 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024

(C) X

Facebook Instagram YouTube X (Facebook Instagram YouTube X)
A 10 लाख 05 लाख पेज/चैनल को अधिकतम 5,00,000 रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।
B 5 लाख 03 लाख पेज/चैनल को अधिकतम 4,00,000 रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।
C 2 लाख 02 लाख पेज/चैनल को अधिकतम 3,00,000 रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।
D 1 लाख 01 लाख पेज/चैनल को अधिकतम 2,00,000 रूपये प्रतिमाह के विज्ञापन निर्गत किए जा सकेंगे।

सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म्स जैसे Google, Microsoft Edge एवं अन्य और प्रमुख सोशल मीडिया यथा Facebook (Meta), YouTube, X एवं अन्य की तत्समय प्रचलित विज्ञापन दर (जो ऑनलाईन रूप से उपलब्ध हों), मान्य होगी। बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 की कंडिका-30(i) के आलोक में उक्त विज्ञापन निर्गम करने की शक्ति संबंधित प्राधिकारों में निहित होगी।

(Web Media) Online

(COST PER THOUSAND IMPRESSION)
1 300 X 250 Pixels 35 35 5.25 3.15 1.05
2 728 X 90 Pixels 38 38 5.65 3.39 1.13
3 Video ads 5 Sec 0.8 0.1 0.1 0.06 0.02
11 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 नव(cid:224)बर, 2024
Sl. no. Fixed Slot Banner
दर रूपये में दर रूपये में दर रूपये में दर रूपये में दर रूपये मे ं
1 Fixed Slot 6PM - 12AM 50,000 50,000 20,000 2,500 1,500
2 Fixed Slot 12PM - 6PM 25,000 25,000 10,000 1,250 750
3 Fixed Slot 6AM - 12PM 25,000 25,000 10,000 1,250 750
4 Fixed Slot 12AM - 6AM 17,500 15,000 6,000 750 450
5 Fixed Banner 24 Hours 75,000 75,000 30,000 3,750 2,250

i. बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) एतद्‌ द्वारा निरसित की जाती है। ii. ऐसा निरसन होने पर भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया/ की गयी समझी जाएगी, मानो जब वह किया गया था या कोई कार्रवाई की गयी थी, तब यह नियमावली लागू थी। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त ।

(cid:466)बहार गजट (असाधारण) 1121-571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 ।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-26.1121/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-26.1121.