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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 November 2024

Published 28 November 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-11-28.1132
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

7 अ(cid:274)हायण 1946 (श0)

(सं0 पटना 1132) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 28 नव(cid:224)बर 2024

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राज्य में क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित नई स्कीमों की समीक्षा हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0-9391 दिनांक 25.11.2019 द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में स्कीम स्क्रीनिंग समिति गठित है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :-

(i) विकास आयुक्त - अध्यक्ष (ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग - सदस्य (iii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग - सदस्य सचिव (iv) संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव - सदस्य 2. 25.11.2019 के पश्चात स्कीम स्क्रीनिंग समिति की कार्य अवधि का विस्तार किया जाता रहा है। वर्त्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-3168 दिनांक-03.04.2023 द्वारा स्कीम स्क्रीनिंग समिति का कार्यकाल दिनांक-31.03.2024 तक के लिए विस्तारित किया गया था। 3. वर्त्तमान परिपेक्ष्य में स्कीमों की स्वीकृति के पूर्व उसकी समीक्षा की आवश्यकता के आलोक में सम्यक विचारोपरांत

विस्तारित किया जाता है। इस क्रम में स्कीम स्क्रीनिंग समिति का स्वरूप यथावत रहेगा। 4. उक्त स्कीम स्क्रीनिंग समिति के तहत चालू स्कीम (Ongoing Scheme) के साथ-साथ निम्नांकित विषयों से संबंधित स्कीम के समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगीः-(i) सात निश्चय कार्यक्रम-1 से संबंधित सभी स्कीम, (ii) सात निश्चय कार्यक्रम-2 से संबंधित सभी स्कीम, (iii) जल-जीवन-हरियाली से संबंधित सभी स्कीम, (iv) सभी प्रकार कीे पेयजल योजनाएं, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 नव(cid:224)बर 2024 (v) मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क/ग्रामीण पथ योजना, (vi) आपदा से संबंधित स्कीम/बाढ़ निरोधक योजना (जल संसाधन विभाग), (vii) पंचायत/नगर निकायों द्वारा संचालित योजनाएं, (viii) विभिन्न नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी से संबंधित स्कीम, (ix) केन्द्र प्रायोजित स्कीम, केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम एवं वाह्‌य सम्पोषित स्कीम, (x) अनुरक्षण एवं मरम्मति से संबंधित स्कीम, (xi) विधि व्यवस्था से संबंधित स्कीम, (xii) Skill Development से संबंधित स्कीम, (xiii) उक्त क्रमांक-(i) से (xii) में वर्णित मूल स्कीम का Supporting स्कीम।

Supporting

Furniture,

Transformer 5. उपर्युक्त कंडिका-4 में वर्णित विषय से संबंधित स्कीम को छोड़कर अन्य सभी नई स्कीम, जिसकी अनुमानित लागत ₹15.00 करोड़ तक की हो, की समीक्षा हेतु उक्त कंडिका-1 में वर्णित समिति के समक्ष रखे जाऐंगे तथा स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत नई स्कीमों की स्वीकृति प्राधिकार वही होगा, जो वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(क) में वर्णित है।

7. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव (यथा, संकल्प निर्गत होने की तिथि) से दिनांक-31.03.2025 तक की विस्तारित अवधि में प्रभावी रहेगी।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1132-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-11-28.1132/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-11-28.1132.