(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
8 अ(cid:274)हायण 1946 (श0)
(सं0 पटना 1138) पटना, शु(cid:272)वार, 29 नव(cid:224)बर 2024
बिहार विधान-सभा सचिवालय
———
अधिसूचना
28 नवम्बर 2024
सं॰ वि॰स॰वि॰-23/2024-4234/वि॰स॰।—''बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 28 नवम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेष से, ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 नव(cid:224)बर 2024[विúसúविú-24/2024º बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2024
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा । (3) यह 01 अप्रील 2024 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा । 2. 2024-25 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 32506,90,00,000 (बत्तीस हजार पाँच सौ छह करोड़ नब्बे लाख ) रुपये की निकासी ।-बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2024 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 32506,90,00,000 (बत्तीस हजार पाँच सौ छह करोड़ नब्बे लाख) रुपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे । 3. विनियोग-।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2024 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।
अनुसूची
| मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | अनधिक राशियां (रूपयों में) | ||
| बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | योग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | कृषि विभाग | राजस्व | 2,14,59,82,000 | 0 | 2,14,59,82,000 |
| पू जी ं | 10,00,00,000 | 0 | 10,00,00,000 | ||
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 28,58,21,000 | 0 | 28,58,21,000 |
| पू जी ं | 7,00,00,000 | 0 | 7,00,00,000 | ||
| 03 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 6,05,42,000 | 0 | 6,05,42,000 |
| पू जी ं | 10,22,82,92,000 | 0 | 10,22,82,92,000 | ||
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 6,45,02,000 | 0 | 6,45,02,000 |
| पू जी ं | 6,00,01,000 | 0 | 6,00,01,000 | ||
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 0 0 0 | ||
| पू जी ं | 0 0 0 | ||||
| 06 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 1,22,50,00,000 1,22,50,00,000 0 | ||
| 0 0 0 पू जी ं | |||||
| 07 | निगरानी विभाग | राजस्व | 1,06,50,000 1,06,50,000 0 | ||
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 09 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 15,96,76,000 | 0 | 15,96,76,000 |
| पू जी ं | 5,45,89,000 | 0 | 5,45,89,000 | ||
| 10 | ऊर्जा विभाग | राजस्व | 30,15,55,000 | 0 | 30,15,55,000 |
| पू जी ं | 16,51,40,00,000 | 0 | 16,51,40,00,000 | ||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 1,07,83,91,000 | 0 | 1,07,83,91,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 48,97,72,000 | 0 | 48,97,72,000 |
| पू जी ं | 5,00,00,00,000 5,00,00,00,000 0 | ||||
| 13 | सूद भुगतान | राजस्व | 0 0 | 0 | |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ऋण अदायगियाँ | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 5,72,72,31,000 | 0 | 5,72,72,31,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | राजस्व | 5,21,78,55,000 | 0 | 5,21,78,55,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग | राजस्व | 40,89,58,000 | 0 | 40,89,58,000 |
| पू जी ं | 1,65,55,000 | 0 | 1,65,55,000 | ||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 15,34,72,48,000 | 0 | 15,34,72,48,000 |
| पू जी ं | 8,61,00,00,000 | 0 | 8,61,00,00,000 | ||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 1,35,26,03,03,000 | 0 | 1,35,26,03,03,000 |
| पू जी ं | 4,70,20,00,000 | 0 | 4,70,20,00,000 | ||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 97,89,24,000 | 0 | 97,89,24,000 |
| पू जी ं | 80,00,00,000 | 0 | 80,00,00,000 | ||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 3,27,67,12,000 | 0 | 3,27,67,12,000 |
| पू जी ं | 3,66,13,63,000 | 0 | 3,66,13,63,000 | ||
| 24 | सूचना एवं जनसंपर्क विभाग | राजस्व | 70,42,50,000 | 0 | 70,42,50,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| सूचना प्रावैधिकी विभाग 25 | 34,12,00,000 34,12,00,000 0 राजस्व | ||||
| पू जी ं | 0 0 0 | ||||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 92,74,00,000 | 0 | 92,74,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 14,68,83,000 | 0 | 14,68,83,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| पू जी ं | 0 0 0 | ||||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 38,01,60,000 38,01,60,000 0 | ||
| पू जी ं | 50,00,00,000 50,00,00,000 0 | ||||
| 31 | संसदीय कार्य विभाग | 0 0 0 राजस्व | |||
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 13,19,00,000 | 7,50,000 | 13,26,50,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 33,15,84,000 | 0 | 33,15,84,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 0 | 59,15,00,000 | 59,15,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 1,00,13,00,000 | 0 | 1,00,13,00,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | 60,00,00,000 | 0 | 60,00,00,000 |
| पू जी ं | 99,40,41,000 | 0 | 99,40,41,000 | ||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | 7,83,49,00,000 | 0 | 7,83,49,00,000 |
| पू जी ं | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 | ||
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | राजस्व | 5,31,16,000 | 0 | 5,31,16,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 2,000 | 0 | 2,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 4,49,28,12,000 | 0 | 4,49,28,12,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 2,50,00,00,000 | 0 | 2,50,00,00,000 |
| पू जी ं | 10,63,22,57,000 | 0 | 10,63,22,57,000 | ||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 6,79,50,00,000 6,79,50,00,000 0 | ||
| पू जी ं | 0 0 0 | ||||
| 43 | विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | राजस्व | 3,07,60,000 3,07,60,000 0 | ||
| पू जी ं | 24,63,00,000 24,63,00,000 0 | ||||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 1,02,02,29,000 1,02,02,29,000 0 | ||
| पू जी ं | 8,00,00,000 0 | 8,00,00,000 | |||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 63,75,000 | 0 | 63,75,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 3,79,97,000 | 0 | 3,79,97,000 |
| पू जी ं | 4,66,00,00,000 | 0 | 4,66,00,00,000 | ||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 30,62,000 | 0 | 30,62,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 18,86,08,74,000 | 0 | 18,86,08,74,000 |
| पू जी ं | 4,00,00,00,000 | 0 | 4,00,00,00,000 | ||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | 1,29,60,00,000 | 0 | 1,29,60,00,000 |
| पू जी ं | 3,66,65,98,000 3,66,65,98,000 0 | ||||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | 26,00,000 0 | 26,00,000 | |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 30,16,35,90,000 | 0 | 30,16,35,90,000 |
| पू जी ं | 12,56,00,000 | 0 | 12,56,00,000 | ||
| 52 | खेल विभाग | राजस्व | 40,38,000 | 0 | 40,38,000 |
| पू जी ं | 0 | 0 | 0 | ||
| योग राजस्व | 2,49,70,51,54,000 | 59,22,50,000 | 2,50,29,74,04,000 | ||
| योग पूंजी | 74,77,15,96,000 | 0 | 74,77,15,96,000 | ||
| महायोग | 3,24,47,67,50,000 | 59,22,50,000 | 3,25,06,90,00,000 |
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 नव(cid:224)बर 2024 उद्देश्य एवं हेतु ——— राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2024 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2024 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 32506,90,00,000 (बत्तीस हजार पाँच सौ छह करोड़ नब्बे लाख ) रुपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।
(सम्राट चौधरी) भार-साधक सदस्य । पटना दिनांक 28.11.2024
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा।
Bihar,
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1138-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
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