(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
14 अ(cid:274)हायण 1946 (श0)
(सं0 पटना 1150) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 5 (cid:465)दस(cid:224)बर 2024
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3 fnlEcj 2024
DTO —जिला पदाधिकारी, अरवल के अनुषंसा के आलोक में श्री देवज्योति कुमार, वरीय उप समाहर्ता, अरवल को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के कार्याें का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 2- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री देवज्योति कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, अरवल की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1150-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in