(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
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(सं0 पटना 1154) पटना, शु(cid:272)वार, 6 (cid:465)दस(cid:224)बर 2024
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—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-7118, दिनांक-30.05.2018 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन तथा सेवा संवर्ग में पदों की संख्या और संरचना का निर्धारण किया गया है।
वरीय उप समाहर्त्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदि के पदों पर सामान्यतः बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाता है।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-5066, दिनांक-11.04.2019 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को दी जाने वाली प्रोन्नतियाँ अगले आदेश तक स्थगित हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-19300, दिनांक-13.10.2023 के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदसोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
उक्त व्यवस्था के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत् उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने के फलस्वरूप मूल कोटि में पदाधिकारियों की संख्या अत्यल्प हो गयी है एवं मूल कोटि में शेष बचे नव-नियुक्त पदाधिकारियों में प्रशासनिक कार्यों के अनुभव की भी कमी है।
अतएव सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्त्ता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदि पदों पर मूल कोटि एवं उप सचिव स्तर तक के पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जा सकेगा।
यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।
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(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
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