(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
18 ;बपकरू274द्ध 1946 ;0द्ध
(0 1157) , , 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024
सं॰ अ॰सं॰क॰-08-ग-आ॰वि॰स्था॰-11/2023(खण्ड-I)—3689 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ———— संकल्प 20 नवम्बर 2024 विषयः- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्त्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति के संबंध में।
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया गया है। योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण किया गया है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके। योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ रोजमर्रा की सामग्री आदि भी मुफ्त उपलब्ध कराया जायेगा ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को उच्च कोटि की शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 2. अल्पसंख्यकों के परिवारों से आने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वोगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में किशनगंज एवं दरभंगा जिला में नवनिर्मित आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारम्भ किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा सभी जिलों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाना है।
3. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-19.11.2024 में मद संख्या-03 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्त्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है। 4. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्त्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई का कार्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-4687, दिनांक-13.09.2023 में निर्धारित शर्त्तों एवं दरों के अनुरूप जीविका से सेवा प्राप्त की जाएगी। (अनुलग्नक-1)
5. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धताः-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसख्ंयकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष-277-शिक्षा- उपशीर्ष-0001-आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं॰-30-2225042770001 से विकलनीय होगा।
6. यह संकल्प निर्गत की तिथि प्रभावी माना जायेगा।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को ''बिहार राजपत्र'' के असाधारण अंक में सर्वधारण की
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो॰सोहैल,
सरकार के सचिव।;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 3 संचिका संख्या-4/निदे0 आ0वि (जीविका)-06-05/2021-4687
बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
संकल्प
दिनांकः-13/09/2023 विषयः- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131ज्ञ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वी—ति।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों से आनेवाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 87 आवासीय विद्यालय संचालित हैं तथा राज्य सरकार के द्वारा नये आवासीय विद्यालयों की स्वी—ति दी गयी है।
विभागीय पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 द्वारा विभाग के अन्तर्गत संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकताओं एवं संस्थान के रख-रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों एवं दर की स्वी—ति दी गई है।
उक्त के क्रम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना, शेखपुरा, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण और सहरसा जिला में संचालित 14 आवासीय विद्यालयों में "दीदी की रसोई" के माध्यम से विद्यार्थियों को शुद्ध, स्वादिष्ट, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन (जलपान सहित) उपलब्ध कराया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के उपरान्त मेस संचालन के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए है एवं "दीदी की रसोई" से जुड़ी महिलाओं का मनोबल बढ़ रहा है। 2. सभी आवासीय विद्यालयों में बेहतर एवं सु–ढ़ सेवा प्रदान करने तथा आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सम्यक् विचारोपरान्त राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में मेस संचालन(जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से निम्नांकित शर्तों पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है :-
(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई की सेवा का कार्य संशोधित दर पर बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 131ज्ञ(ड़) के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने एवं व्यय की स्वी—ति दी जाती है।
(ii) संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था, पोशाक की आपूर्ति, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई तथा वस्त्रों की धुलाई4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 की सेवा का कार्य के लिए बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के साथ अनुबंध किया जायेगा।
(iii) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के पत्रांक-5396 दिनांक-03.01.2023 द्वारा प्राप्त समझौता ज्ञापन (M.o.U) के अनुसार विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा भोजन (जलपान सहित) `99/- -(निन्यानवे रू0) प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन की निर्धारित दर पर मेस संचालन की स्वी—ति दी जाती है।
अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार `22,91,40,000/- (बाईस करोड़ इक्यानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र संभावित होगा।
(परिशिष्ट-1 एवं संलग्न मेनू) (iv) आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति -
(क) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालय में आवासित छात्र-छात्राओं के लिए पोशाक आपूर्ति की जाएगी। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित निम्नांकित दर पर पोशाक प्रति 2(दो) सेट प्रति विद्यार्थी आपूर्ति की जाएगी :-
| क्रमांक | मद | कक्षा (1 से 8) | कक्षा (9 से 12) |
| 1 | बालक | ì 900 प्रति विद्यार्थी | ì 1350 प्रति विद्यार्थी |
| 2 | बालिका | ì 1150 प्रति विद्यार्थी | ì 1400 प्रति विद्यार्थी |
बालिकाओं के पोशाक विभाग द्वारा निर्धारित किये गये उपयुक्त वस्त्र एवं रंग शामिल होगा।
अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार `7,39,12,000/- (सात करोड़ उन्चालीस लाख बारह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा। (ख) पोशाक की जीविका से अधिप्राप्ति एवं वितरण, संचालित आवासीय विद्यालयों से प्राप्त "इण्डेन्ट'' के आधार पर, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। (ग) पोशाक के क्रय हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पत्रांक-1631 दिनांक-27.08.2020 द्वारा तेल, साबुन, सर्फ, दवा वस्त्र हेतु DBT के लिए निर्धारित दर `7,500/- (सात हजार पाँच सौ रूपया) प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष में से पोशाक की राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जो माँग एवं आपूर्ति किये जाने के आधार पर केन्द्री—त भुगतान, जीविका संपोषित सामुदायिक संगठन को करेंगे तथा अवशेष अन्तर राशि निम्न प्रकार से विद्यार्थियों को DBT किया जाएगा :-
;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 5| क्रमांक | मद | कक्षा (1 से 8) | कक्षा (9 से 12) | ||
| पोशाक की राशि (4 सेट) | DBT की राशि | पोशाक की राशि (4 सेट) | DBT की राशि | ||
| 1 | बालक | ì 1800 प्रति विद्यार्थी | ì 5700 प्रति विद्यार्थी | ì 2700 प्रति विद्यार्थी | ì 4800 प्रति विद्यार्थी |
| 2 | बालिका | ì 2300 प्रति विद्यार्थी | ì 5200 प्रति विद्यार्थी | ì 2800 प्रति विद्यार्थी | ì 4700 प्रति विद्यार्थी |
(क) पोशाक की घुलाई में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त् वस्त्र, चादर (तकिया-गिलाफ सहित), पोशाक, अन्य सभी वस्त्रों की सफाई निस््संक्रामक (Disinfected), ब्लीचिंग (आवश्यकतानुसार) एवं सुखाना शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ì 30/- (तीस मात्र रू0) प्रति किलोग्राम (Consumables सहित) का दर अनुमान्य होगा। इसके लिए एक सप्ताह में एक बार चार सेट पोशाक एवं एक चादर (तकिया-गिलाफ सहिंत) अधिकतम अनुमान्य होगा।
अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ì 8,20,80,000/- (आठ करोड़ बीस लाख अस्सी हजार रुपये) मात्र संभावित होगा।
(ख) विद्यालयों के साफ-सफाई में विद्यालय के सभी भवन एवं पूरा परिसर (टॉयलेट/ प्रसाधन सहित) शामिल होगा। विभागीय दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दर ì 11/- प्रति विद्यार्थी प्रति दिन अनुमान्य होगा।
अतएव इस योजना के क्रियान्वयन में अनुमानित वार्षिक व्यय भार ì 13,73,13,000/- (तेरह करोड़ तिहत्तर लाख तेरह हजार रुपये) मात्र संभावित होगा। (v) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।
(vi) भोजन(जलपान सहित), पोशाक आपूर्ति, विद्यालय भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई तथा पोशाक धुलाई पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा राज्य स्कीम अन्तर्गत सुसंगत विषय शीर्ष यथा-सामग्री एवं पूर्तियां मद तथा व्यावसायिक/संविदा सेवायें मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
(vii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त सेवाओं का कार्य मूल्यांकन संतोषजनक रहने पर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए 5 (पाँच) प्रतिशत वार्षिक मूल्य वृद्धि की जायेगी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विमाग द्वारा सेवाओं के विरूद्ध आवश्यकतानुसार अग्रिम राशि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध करायी जाएगी।6 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 (viii) जीविका द्वारा सभी आवासीय विद्यालय के भवनों एवं परिसर की साफ-सफाई को साफ-सफाई की सेवाएँ अनिवार्य रूप से सप्ताह के सातों दिन चक्रीय रूप से 24×7 उपलब्ध कराई जायेगी। पोशाक की धुलाई की सेवाएँ भी आवश्यकतानुसार निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी जीविका की होगी।
(ix) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा इस व्यवस्था का सतत् अनुश्रवण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। जीविका के माध्यम से इन सेवाओं को प्राप्त किये जाने एवं जीविका द्वारा किये जा रहे कार्यों के मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण तथा आवश्यक भार्गदर्शिका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।
(x) प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। इस अवधि में विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का सतत् अनुश्रवण, कार्य की गुणवत्ता एवं परिणाम का मूल्यांकन कराया जायेगा। प्राप्त सेवाएँ मानक स्तर की पाये जाने पर अवधि विस्तार, विभाग द्वारा किया जा सकेगा।
(xi) उक्त कार्यों के लिए आवश्यक स्थान/कमरा (बिजली, पानी तथा प्रसाधन की व्यवस्था सहित) जीविका को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा विद्यालय परिसर में उपलब्ध कराया जायेगा।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्वी—ति संख्या-1631 दिनांक-27.08.2020 की परिशिष्ट-I की क्रम संख्या 1, 2 एवं 10 तथा परिशिष्ट-III की क्रम संख्या 1, 2 एवं 8 को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
4. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जाएगा।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "बिहार राजपत्र" के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दिवेश सेहरा, सरकार के सचिव।;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 7
बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग
मार्गदर्षिका
संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 की कंडिका-2(ix) के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए भौतिक, पंजी संधारण, लेखा संधारण एवं अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों को विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के कार्य हेतु संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 निर्गत की गई है। विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कार्य हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन(MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं उसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते हैः-
2.1. विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्थाः-
(i) जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के माध्यम से विद्यालय परिसर की साफ-सफाई कराया जाएगा।
(ii) विद्यालय एवं विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की सेवा सुबह 5.00 बजे से रात्रि
10.00 बजे तक निर्बाध रखने की सम्पूर्ण जबाबदेही जीविका की होगी। नामित
सामुदायिक संगठन के द्वारा सुबह में गतिविधि प्रारभ्भ होने के पूर्व विद्यालय
परिसर/शौचालय की साफ-सफाई का प्रथम चरण पूर्ण कर ली जाएगी। इसके
लिए समयावधि निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
द्वारा आवश्यकतानुसार कम किया जा सकता है।
(iii) विहित प्रपत्र अनुलग्नक-1 के अनुसार चिन्हित स्थल की साफ-सफाई प्रतिदिन एवं साप्ताहिक रूप से किया जाएगा एवं विद्यालय परिसर में एक कमरा, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। (अनुलग्नक-1)
(iv) प्रधानाध्यापक एवं उनके द्वारा नामित शिक्षक/कर्मी के द्वारा दैनिक रुप से एकाधिक बार परिसर, शौचालय/स्नानागार आदि की सफाई व्यवस्था का सत्यापन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधक द्वारा उनके भ्रमण में एवं जिला कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य उच्चाधिकारियों के निरीक्षण क्रम में विद्यालय परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जाएगा। सफाई व्यवस्था की गुणवत्ता के आधार पर उसके लिए 'संतोषप्रद', 'अच्छा' अथवा 'असंतोषप्रद'(साक्ष्य सहित) अभ्युक्ति निरीक्षणों में अनिवार्य रुप से अंकित की जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति विहित प्रपत्र में जिला कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
(अनुलग्नक-2)
(v) आवासित छात्रों को देय लम्बी अवकाश की अवधि (यथा-ग्रीष्मावकाश/शीतकालीन
अवकाश) में भी विद्यालय परिसर की साफ सफाई का कार्य जारी रहेगा। चूंकि
अवकाश की अवधि में साफ-सफाई कार्य सीमित होंगे अतः इसके लिए अवकाश
प्रारंभ होने की तिथि के पूर्व के माह की औसत छात्रोपस्थिति के आधार पर
समतुल्य व्यय की राशि का 50 प्रतिशत या M.o.U की कंडिका-1.7 में निहित
शर्त्तों के अनुसार, साफ-सफाई में संलग्न कर्मियों को `200/-(दो सौ रूप्या)
प्रति दिन प्रति कर्मी की दर से अवकाश अवधि के आधे दिन की राशि में से, जो
कम होगा, उसका भुगतान किया जाएगा।
(vi) किसी भी माह में नामांकन का 50 प्रतिशत से कम के आधार पर भुगतान नहीं
किया जाएगा।
2.2. विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण
(i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए नामांकित छात्र बल के अनुसार निर्धारित दर पर विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के अंतिम दिन जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।
(विहित प्रपत्र अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न)8 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 (ii) जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र में अंकित छात्र/छात्राओं की संख्या एवं राशि का सत्यापन अगले तीन दिनों में प्राचार्य एवं आवासीय विद्यालय प्रबंधक से करायेंगे (विहित प्रपत्र अनुलग्नक-4) एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे।
सत्यापन में तिथिवार छात्रोपस्थिति, निरीक्षणों में सफाई की गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त विपत्र की जांच की जाएगी। निरीक्षणों में अंकित सफाई के किसी भी विवरण में 2 असंतोषजनक अभ्युक्ति के लिए उक्त तिथि के भुगतेय राशि से 5 प्रतिशत की कटौती, 3 से अधिक एवं 5 से कम असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए 10 प्रतिशत और 5 से अधिक असंतोषजनक अभ्युक्तियों के लिए संदर्भित तिथियों निरीक्षण तिथियों के लिए भुगतेय कुल राशि में से 20 प्रतिशत राशि की कटौती विपत्र से करने के उपरांत ही विपत्र को अनुमोदित किया जाएगा। निरीक्षणों में सफाई के मानक गुणवत्ता से कम गुणवत्ता की सफाई का साक्ष्य, फोटोग्राफ सहित विद्यालय प्रधानाध्यापक रक्षित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विपत्र की एकरूपता के लिए विहित प्रपत्र अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।
(iii) उपरोक्त कटौती प्रावधान व्यवस्था प्रारभ्भ होने के प्रथम तीन माह लागू नहीं होगे। 3-6 माह तक कटौती प्रावधान के आधे दर पर कटौती होगी तथा 6 माह के बाद उपरोक्त कटौती प्रावधान पूर्णतः लागू हो जायेंगे।
(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 1ली तिथि से 10वीं तिथि तक विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की राशि का समायोजन एवं भुगतान निम्नवत् करेंगेः-
(ंa) जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा साफ-सफाई कार्य में 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी 15 वीं से 20 वीं अप्रैल तक करते हुए जीविका के चिन्हित बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी।
(ंb) माह के अंत में विपत्र जिला कल्याण कार्यालय में जीविका द्वारा उपलब्घ कराया जाएगा। जिला कल्याण पदाधिकारी विपत्र के सत्यापनोपरांत विपत्र को अनुमोदित करेंगे तथा Fully Vouched Contigent Bill के आधार पर निकासी कर जीविका के चिन्हित खाते में राशि का अंतरण करेंगे।
(ंc) जीविका के द्वारा प्रथम 4 माह का अभिश्रव Fully Vouched Contigent Bill के आधार पर जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा निकासी की जाएगी। पांचवें माह के अभिश्रव को प्रथम माह के पूर्व दिए गए अग्रिम से समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार 5 माह के चक्र के पूर्ण होने पर पुनः छठे माह के पूर्व जीविका को 1 माह के व्यय की समतुल्य अनुमानित राशि की अग्रिम निकासी AC विपत्र से कर उपलब्घ कराया जाएगा। यह प्रक्रिया चक्रानुसार चलते रहेंगी।
(iv) विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।
(अनुलग्नक-6)
2.3. अनुश्रवण की व्यवस्था
(i) विभागीय पत्रांक-6217 दिनांक- 21.12.2023 से गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का अनुश्रवण करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से संबंधित के साथ समन्वय(Co-ordination) बैठक की करेंगे।
(ii) यथासंभव, विभाग के नामित पदाधिकारी एवं जीविका की संयुक्त टीम द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई का प्रत्येक माह के 11वीं से 20वीं तिथि तक स्थलीय जाँच/निरीक्षण किया जाएगा।
(iii) संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
(iv) यथासंभव, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) के साथ प्रत्येक माह के 21वीं से 30वीं तिथि की अवधि में से किसी एक तिथि को उपरोक्त सेवा की समीक्षा की जाएगी।;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 9 (v) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा उपरोक्त सेवा के लिए यथाशीध्र वास्तविक समय में निगरानी प्रक्रिया (Real Time Monitoring System) विकसित की जाएगी।
(vi) जिला कल्याण पदाधिकारी उपरोक्त सेवा के विरूद्ध व्यय की गई राशि की विवरणी विभाग को समर्पित किया जायेगा।
3. प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा। 4. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की सेवा के लिए प्रत्येक जिला में अलग बैंक खाता संधारित किया जाएगा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से संबंधित सेवा के विरूद्ध अग्रिम राशि एवं भुगतेय राशि सुसंगत बैंक खाता में अंतरित करने का अनुरोध किया जायेगा।
5. अन्यः-
(क) समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते है।
(ख) समझौता ज्ञापन (M.o.U) एवं मार्गदर्शिका से संबधित कोई कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे या विसंगति कंडिका-2.3(iv) के अधीन समाधान कर ली जाएगी।
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, निदेशक,
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बिहार, पटना । कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।
ANNEXURE-1
Cleanliness Records
Name of the School-
| Sl. No | Work- Description | Day-1 | Remark | Day-2 | Remark | Day-3 | Remark | Day-4 | Remark | …………. | Remark | …………. | Remark | Day-31 | Remark |
| Date | Date | Date | Date | Date | Date | Date | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| Daily | |||||||||||||||
| 1 | Hostel Rooms | ||||||||||||||
| 2 | Hostel Toilets | ||||||||||||||
| 3 | Hostel Bathrooms | ||||||||||||||
| 4 | Kitchen | ||||||||||||||
| 5 | Class Rooms | ||||||||||||||
| 6 | class Room Toilets | ||||||||||||||
| 7 | Washbasins |
8 Any Other Wee
kly
Drainage Weeding Wall/Cobwebs Any Other No. of Students Present Jeevike Supervisor's Sitgnature &
Name Inspection by (Sign & Name of Auth. Representativ e of JEEVIKA). As on when
done Signature of Principal/Teac her Incharge
& Name Items to be cleaned on 3 hourly basis from SAM to 11AM
Note:-Remarks to be categorised 'Good(G)' Satisfactory (S)' & 'Not Satisfactory(NS)'
;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 11अनुलग्नक-2
Ref No---------------------
Date-----------------------------
आवासीय विद्यालय का नामः
बिहार जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई करने वाले नामित सामुदायिक संगठन का नामः
छात्र/छात्राओं
की सं0 औसत
क्र0सं0 दिनांक
उपस्थिति
छात्रावास-अधीक्षक का हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर
विद्यालय प्रबंधक का हस्ताक्षर (भ्रमण के दिनों के लिए)
जीविका के
नामित सफाई
प्रभारी का हस्ता0
सुबह शाम
1 2 3 4 5 6 7 8 912 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024
अनुलग्नक-3
भुगतान विपत्र- विद्यालय का नामः- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संतोषित सामुदायिक संगठन द्वारा विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के भुगतान हेतु विपत्रः-
क्र0 सं0 दिनांक औसत
दर श्राषि
छात्रोपस्थिति
नामित संगठन के अध्यक्ष/सचिव
प्रखंड परियोजना प्रबंधक
(जीविका)
जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)
अनुलग्नक- 4
विपत्र भुगतान के लिए सत्यापन प्रपत्र
Refrence No:- Date:-
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 2 आवासीय उच्च विद्यालय,.......................... बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा आवासीय विद्यालयों के परिसर साफ-सफाई सेवा के विपत्र भुगतान हेतुः-
1. विद्यालय का नाम- 2. जिला का नाम- 3. प्रखण्ड का नाम- 4. मेस संचालन के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नामः- 5. माह- वर्ष- मेें कुल विद्यार्थियों की संख्या :-
| क्र0 सं0 | दिनांक | सामुदायिक संगठन का नाम | उपस्थिति | कितने बार साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया | मेनू के अनुसार (हॉ/ना) | निर्धारित समय पर साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराया गया (हॉ/ना) | समय से साफ-सफाई की सेवा उपलबध नहीं कराने के लिए कटौती | कुल भुगतान की राषि | ||
| As per Bill (Ann-2) | As per (Ann-1) | |||||||||
| सुबह | श् ााम | उपस्थिति | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)
प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में उपस्थिति एवं साफ-सफाई के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया एवं उपरोक्त के आधार पर अनुषंसा की जाती है।
प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधक
अनुलग्नक-5
स्वीकृत्यादेष
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय परिसर की साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु संकल्प संख्या-4687 दिनांक-13.09.2023 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर 2 आवासीय विद्यालय................., के परिसर साफ-सफाई की सेवा उपलब्ध कराने के पष्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:- Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक से कराया गया है।
2. निदेषक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेष संख्या- ------- दिनांक----------- द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेष के विपत्र कोडः- 44-222501277003(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राषि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
| क्र0 सं0 | विद्यालय का नाम | सामुदायिक संगठन का नाम | विपत्र सं0/ तिथि | अभिश्रव की राषि | जी0एस0टी0 @ 2% | आयकर @ 2% | कुल कटौती | शुद्ध भुगतेय राषि | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| कुल योग- |
3. आवासीय विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राषि मो0-.........................मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं0............ एवं IFSC Code -------- में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
जिला कल्याण पदाधिकारी
अनुलग्नक-6
जिला में अभिलेख संधारण पंजी
| क्रम संख्या | जीविका द्वारा विद्यालय परिसर साफ-सफाई के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:- | जिला कल्याण कार्यालय मे ं विपत्र प्राप्ति की तिथि | विपत्र सत्यापन की तिथि | कोेषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि | कोेषागार से विपत्र पारित करने की तिथि | विपत्र की राषि | UTR No. |
बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0-03/निदे0आ0वि0(जीविका)06-05/2021(खण्ड)-861-
प्रेषक,
श्याम बिहारी मीणा,
निदेशक।
सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।
सभी जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)।
प्रसंग- विभागीय पत्रांक-65 दिनांक 05/01/2024
पटना, दिनांक-08/02/2024 विषय-आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु जीविका द्वारा संचालित मेस के लिए मेन्यू में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।
महाषय,
उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभाग के अन्तर्गत संचालित सभी आवासीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आवासन की अवधि में भोजन (जलपान सहित) की व्यवस्था हेतु मेनू में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन के प्रस्ताव पर सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
अतः अनुरोध है कि संशोधित मेनू के अनुसार जीविका के माध्यम से मेस संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए।
अनु॰-यथोक्त।
विश्वासभाजन
(ह॰) अस्पष्ट,
निदेशक।
| क्र0 | दिन | सुबह का नाश्ता | दोपहर का भोजन | संध्या का नाश्ता | रात्रि का भोजन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 सोमवार | (क) 2 स्ट्फ्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम दही (ग) चटनी (घ) अचार | (क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च)चटनी | (i) (क) 2 कचौड़ी या (ii) 2 समोसा-2 (ख) चटनी (ग) 1 मौसमी फल (i या ii में से कोई एक) | (क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर | |
| 2 | मंगलवा र | (i) (क) पोहा/चूड़ा फ्राई (ख) चना घुघनी या (ii) (क) ब्रेड जैम एवं बटर (ग) 100 एम0एल0 दूध (i या ii में से कोई एक) | (क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी फ्राय (घ) 50 ग्राम दही (ङ) चटनी (च) पापड़ | (i) (क) 1 प्लेट चाउमीन या (ii) ब्रेड पकौड़ा-2 (i या ii में से कोई एक) | (क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम सेवई (मीठी) |
| 3 बुधवार | (क) पूड़ी (मध्यम साईज-5) (ख) सब्जी (ग) 100 एम0एल0 दूध या 50 ग्राम दही | (क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी) (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई | (क) चूड़ा फ्राय (ख) चना घूघनी (ग) 1 मौसमी फल | (क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) 50 ग्राम खीर | |
| 4 गुरूवार | (क) इडली-4 (ख) बड़ा-1 (ग) सांभर (घ) चटनी | (क) चावल (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी | (i) (क) 1 प्लेट नूडल्स या (ii) उपमा (i या ii में से कोई एक) | (क) रोटी (ख) दाल (ग) पनीर की सब्जी (घ) सेवई (मीठी) | |
| 5 शुक्रवार | (क) 3 ब्रेड रोल (ख) 1 वेज सैंडविच (ग) चटनी | (क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस अंडा करी (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर/बेसन की सब्जी) (घ) सलाद (ङ) 1 पीस मिठाई | (क) 100 ग्राम सूजी का हलवा मीठा | (क) रोटी (ख) दाल (ग) मौसमी सब्जी (घ) सलाद | |
| 6 शनिवार | (i) (क) 2 स्ट्फ्ड पराठा (आलू/सत्तू/गोभी/मेथी) (ख) 50 ग्राम (ग) दही (घ) चटनी (ङ) अचार या (ii) (क) ब्रेड बटर एवं जैम (ख) 100 एम0एल0 दूध या (iii) (क) 100 ग्राम चूड़ा (ख) 50 ग्राम दही (ग) चीनी (i, ii या iii में से कोई एक) | (क) चावल (ख) दाल (ग) 2 पीस नन वेज (शाकाहारी-25 ग्राम पनीर एवं मटर की स्पेशल सब्जी) (घ) सलाद | (क) 2 भेज पकौड़ा (ख) चटनी | (i) (क) खिचड़ी (ख) चोखा (ग) पापड़ या (ii) (क) वेज बिरयानी (ख) रायता (ग) चटनी (i या ii में से कोई एक) | |
| 7 रविवार | (क) स्ट्फ्ड पूरी-4 (ख) मिक्स्ड भेज | (क) चावल (ख) कढ़ी (ग) वेज फ्राय (घ) सलाद (ङ) 50 ग्राम दही (च) चटनी | (क) छेने की मिठाई-2 नग | (क) रोटी (ख) दाल (ग) सोयाबीन की सब्जी (घ) सेवई (मीठी) |
नोट- दोपहर तथा रात्रि भोजन में मौसमी सब्जियों का दोहराव नहीं किया जायेगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि के भोजन में न्यूनतम 03 प्रकार की मौसमी सब्जी का प्रयोग अनिवार्य होगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही प्रकार की सब्जी का दोहराव नहीं किया जायेगा। प्रति सप्ताह दोपहर/रात्रि भोजनों में देय दाल में न्यूनतम 3 प्रकार के दालों का प्रयोग किया जायेगा, जिसमें दोपहर-रात्रि भोजनों में एक ही दाल का दोहराव नहीं किया जायेगा। माह के 4 शनिवारों के दोपहर के स्पेशल मांसाहारी/शाकाहारी भोजनों में 2 शनिवार चिकन/पनीर 1 शनिवार मछली/राजमा तथा एक शनिवार मटन/छोले दिया जायेगा।
क्षेत्र-विशेष की अभिरूचि/आवश्यकतानुसार मेनू में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त आंशिक संशोधन किया जा सकता है, जिसकी सूचना मुख्यालय को दी जायेगी।