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श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष) ———— कार्यालय आदेष 10 दिसम्बर 2024
सं॰ 2/बी0एस0सी0ई0-04/2024 श्र0सं0 150—दिनांक-23.08.2024 को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-2346, दिनांक-23.08.2024 (क्रम सं0-2 पर अंकित) द्वारा स्व0 विद्या शर्मा, सर्विस ब्यॉय के आश्रित पुत्र- श्री अरविन्द कुमार की वेतनमान 5200-20,200/-, ग्रेड पे-1900/- (वेतन स्तर-2) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में श्री अरविन्द कुमार को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान् 5200-20,200/-, ग्रेड पे-1900/- एवं पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-2 ( वेतनमान-19,900-63,200/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय का कार्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री अरविन्द कुमार की जन्म तिथि-10.11.1994 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
4. श्री अरविन्द कुमार पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री अरविन्द कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 10 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो। 8. श्री अरविन्द कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत् विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री अरविन्द कुमार को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 10. श्री अरविन्द कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक-17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक-03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री अरविन्द कुमार को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
12. श्री अरविन्द कुमार आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।
आदेष से, राजेश भारती, श्रमायुक्त, बिहार।