(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
19 ;बपकरू274द्ध 1946 ;0द्ध
(0 1173) , , 10 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024
सै0क0नि0/21/03/2021—2054 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ———— संकल्प 4 दिसम्बर 2024 विषयः-सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को दी जा रही अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी करने की स्वी—ति के संबंध में।
देश की सीमा/आतंरिक सुरक्षा पर सदैव तत्पर रहने, चौकसी के साथ अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन करने एवं देश की सम्प्रभुता एवं अखंडता को बनाये रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सशस्त्र सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों का इतिहास सदैव सराहनीय रहा है।
2. गृह विभाग, सैनिक कल्याण निदेशालय के संकल्प संख्या 660 दिनांक 02.08.2010, संकल्प संख्या 251 दिनांक 04.03.2014, संकल्प संख्या 945 दिनांक 29.08.2014, संकल्प संख्या 24 दिनांक 07.01.2015, संकल्प संख्या 899 दिनांक 11.11.2016, संकल्प संख्या 1101 दिनांक 30.12.2016, संकल्प संख्या 561 दिनांक 12.06.2018 एवं पत्रांक 1791 दिनांक 22.12.2020 को अवक्रमित करते हुए निम्न शर्तों के अधीन सशस्त्र सेनाओं एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद पदाधिकारी/कर्मी के निकटतम आश्रित को दी जा रही अनुग्रह अनुदान 11,00,000/-रू0 से बढ़ाकर 21,00,000/-रू0 करने तथा सशस्त्र सेना के बिहार निवासी ऐसे दिव्यांग सैन्य पदाधिकारी/ सैन्यकर्मी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो तथा दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त हुए हों, को दी जा रही अनुग्रह अनुदान 50,000/-(पचास हजार) रूपये से बढ़ाकर 2,00,000/-रू0 करने की स्वी—ति दी जाती है। 3. अनुग्रह अनुदान का भुगतान - शहीद के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :-
(क) सशस्त्र सेना (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) - युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, ऑपरेशन, कर्त्तव्य के दौरान खोज अभियान/आतंकी हमला/ नक्सली मुठभेड़ में शहीद सशस्त्र सेनाओं के बिहार निवासी सैन्य पदाधिकारी/सैन्यकर्मी के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होगी :-
(i) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में मृत्यु होने के संबंध में सेना मुख्यालय से प्राप्त प्रमाण-पत्र {Battle Casualty (Fatal) Report/Certificate} यथेष्ट होगा।2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 10 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 (ii) युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में शहीद सैनिकों के निकटतम आश्रित को ही अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा।
(iii) केवल बिहार के स्थायी निवासी शहीद सैनिकों (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) के आश्रित ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे।
(iv) ऐसे शहीद/दिव्यांग सैनिकों का नाम सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के मुख्यालयों/संबंधित अभिलेख कार्यालयों से प्राप्त होने की दशा में ही अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान किया जायेगा।
(v) ऐसे दिव्यांग सैन्य पदाधिकारी/सैन्यकर्मी जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक हो तथा दिव्यांगता के कारण सैन्य सेवा से विमुक्त हुये हों, वैसे सैनिक ही अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे।
(ख) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल एवं असम राईफल्स) - युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, कर्त्तव्य के दौरान आतंकी हमला/नक्सली मुठभेड़ में शहीद केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बिहार राज्य के पदाधिकारी/कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हों तथा वैसे पदाधिकारी/कर्मी जो अन्य राज्यों के निवासी हों और बिहार में पदस्थापित हों, के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :-
(i) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मुख्यालय/संबंधित बटालियन से Detailed Casualty Report प्राप्त होने के उपरांत ही अनुग्रह अनुदान अनुमान्य होगा। (ii) वैसे शहीद जो अन्य राज्यों के निवासी हों, के निकटतम आश्रित से प्री-रिसिप्ट प्राप्त कर अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से किया जायेगा। 4. संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा अनुग्रह अनुदान का भुगतान शहीद के निकटतम आश्रित को किया जायेगा। भुगतानोपरांत जिला पदाधिकारी से प्राप्त रसीद के आधार पर उन्हें राशि का आवंटन किया जायेगा। 5. शहीद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार -बिहार निवासी सशस्त्र सेनाओं के पदाधिकारी/कर्मी के शहीद एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिर्जव पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल एवं असम राईफल्स) के बिहार राज्य के पदाधिकारी/कर्मी के शहीदोपरांत उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार निम्नवत् किया जायेगा :-
(क) शहीद के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ सम्पन्न किया जायेगा। (ख) शहीद के अंत्येष्टि पर हुये व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा। (ग) शहीद जिस जिला के निवासी होंगे अथवा उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार जिस जिला में होगा, वहाँ के जिला पदाधिकारी द्वारा अंत्येष्टि में हुए व्यय का भुगतान किया जायेगा। (घ) राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किये जाने में जो राशि व्यय होती है, शहीदों के अंतिम संस्कार में राशि व्यय करने का आधार वही होगा। राजकीय सम्मान में किये जाने वाले व्यय के मद से ही उक्त राशि का भुगतान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। 6. अनुग्रह अनुदान के लिए शहीद सैनिक के उत्तराधिकारी का निर्धारण अधिमानता क्रम से निम्नलिखित में से किसी एक के पक्ष में किया जायेगा :- (क) पत्नी (ख) नाबालिग पुत्र जिसमें सौतेला पुत्र भी शामिल है। (ग) अविवाहित/विधवा पुत्री जिसमें सौतेली पुत्री भी शामिल है। (घ) माता (च) पिता (छ) 18 वर्ष से कम उम्र के भाई और अविवाहित/विधवा बहन। किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उसमें अधिमानता के क्रम में अगले उत्तराधिकारी के पक्ष में दावे की स्वीकृति दी जायेगी।
7. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय उप शीर्ष-0002-स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार माँग संख्या-22, विपत्र कोड-22- 2052000920002 के अन्तर्गत प्राथमिक ईकाई शीर्ष 37 01 अनुग्रह अनुदान मद से विकलनीय होगा। इस मद में आवंटित राशि की निकासी सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
8. उपरोक्त संशोधन संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
आदेश : आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और यह भी आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महानिदेशक, पुनर्वास महानिदेशालय, वेस्ट ब्लॉक-4, आर0 के0 पुरम, नई;बपकरू464द्ध ;द्धए 10 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 3 दिल्ली-110066/महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, ब्लॉक-1, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/ महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ब्लॉक-13, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/ महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल, ब्लॉक-10, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक-5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली-110066/महानिदेशक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, ब्लॉक-4, सी0जी0ओ0 कम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003/महानिदेशक, असम राईफल्स, शिलांग-793010/ सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-4, विंग नं0-5, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली-110066/अतिरिक्त महानिदेशक जनशक्ति (नीति एवं योजना) एमपी-5 एडजुटेन्ट जनरल शाखा, रक्षा मंत्रालय, एकी—त मुख्यालय (सेना) वेस्ट ब्लॉक-3, आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली-110066/ एयर वेटरन्स निदेशालय, प्रथम तल, डब्ल्यूएसी एसएमसी बिल्डिंग, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली-110010/नौसेना मुख्यालय, साउथ ब्लॉक, निर्माण भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110011/सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011/जनरल अफसर कमांडिंग, मुख्यालय, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया, दानापुर/पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025/सभी अभिलेख कार्यालय/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरविन्द कुमार चौधरी, प्रधान सचिव।