;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
20 ;बपकरू274द्ध 1946 ;0द्ध
(0 1192) , , 11 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024
गन्ना उद्योग विभाग
————
अधिसूचना
9 दिसम्बर 2024
सं॰ बी॰ 01-014/1997/2093—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उपधारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गोपालगंज चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिये हरखुआ क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षो के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगेः- 1. जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, गोपालगंज - अध्यक्ष 2. ईख पदाधिकारी, गोपालगंज - सचिव 3. सहायक निदेषक, ईख विकास, गोपालगंज - सदस्य 4. जिला अभियन्ता, गोपालगंज - सदस्य 5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 11 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 (ग) श्री संदीप कुमार, पिता-स्व0 गणेश गिरि - सदस्य ग्रामपो॰-लछवार, जिला-गोपालगंज मो॰-9572529191 (घ) श्री रामनारायण राय, पिता-स्व0 गाँधी राय - सदस्य
ग्राम-पडरौना पट्टी (छतीवाना), थाना-थावे जिला-गोपालगंज, मो॰-9430204086
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ह0 (ह0) अस्पष्ट, ॰/- सरकार के उप सचिव।