असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
2 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 1219) पटना, सोमवार, 23 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024
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सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021-12501 गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या- एस॰ओ॰-8582, दिनांक-19.09.2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (सं॰-65/1980) की धारा-3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी जिला दण्डाधिकारी दिनांक-01.01.2025 से दिनांक-31.03.2025 तक अगले तीन महीने की अवधि के लिए उपर्युक्त धारा की उपधारा-(2) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में कर सकेंगे। सं॰ जे॰/डी॰ई॰मिस॰-15/2021-12501 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
The 20th December 2024
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 23 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2024Government has been pleased to direct that All District Magistrates of Bihar shall exercise the powers conferred by sub section (2) of the said section within the local limits of their jurisdiction for a further period of three months from 01.01.2025 to 31.03.2025.
By order of the Governor of Bihar, Sudhanshu Kumar Choubey, Additional Secretary to Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,