िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
2 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 1220) पटना, सोमवार, 23 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024
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सं॰ सं॰ 01/वे॰भु॰अधि॰-02/2024-6591--वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 यथा संशोधित वेतन भुगतान (संशोधन नं0-41, 2005)े अधिनियम की धारा-15 (1) (c) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल सभी उप श्रमायुक्तों/सभी प्रभारी उप श्रमायुक्तों को उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्राधिकार के रूप में नियुक्त करते हैं, जो अपने क्षेत्रान्तर्गत नियोजित या भुगतान किये जाने वाले व्यक्तियों की मजदूरी में से होने वाली कटौतियों या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब से उत्पन्न सभी दावों की, जिनमें ऐसे दावों के अनुसांगिक सभी मामलें भी शामिल है की सुनवाई करेगे।
2) एतद द्वारा सभी सहायक श्रमायुक्तों को निदेश भी देते है कि उनके न्यायालय में पूर्व से लंबित मामलों को संबंधित उप श्रमायुक्त/प्रभारी उप श्रमायुक्त को उपलब्ध करायेगें ।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,