Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 December 2024

Published 26 December 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1228
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 1228) पटना, वृह(cid:232)प(cid:467)तवार, 26 (cid:465)दस(cid:224)बर 2024

&13831 ———

24 fnlEcj 2024

01.07.2024 443%

455%

वित्त विभाग के संकल्प सं॰-7722, दिनांक-18.07.2024 के द्वारा पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 443% की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/6(2)/2024-E.II(B), दिनांक-07.11.2024 के द्वारा पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% से बढ़ाकर 455% स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/ राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% के स्थान पर 455% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया जाएगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024

पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा।

, ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1228-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1228/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1228.