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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 December 2024

Published 26 December 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1229
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 1229) पटना, वृह(cid:232)प(cid:467)तवार, 26 (cid:465)दस(cid:224)बर 2024

&13832 ———

24 fnlEcj 2024

01.07.2024 239%

246%

वित्त विभाग के संकल्प सं॰-7721/वि॰, दिनांक-18.07.2024 के द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 239% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/6(1)/2024-E.II(B), दिनांक-07.11.2024 द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% से बढ़ाकर 246% स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

अतः सम्यक्‌ विचारोपरान्त षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है। षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा। महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024

उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण)1229-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1229/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-12-26.1229.