िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 1239) पटना, शु(cid:272)वार, 27 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 ———
सं॰ नि॰ प्रा॰/04(विविध) 1-07/ 2023 (खण्ड) 2197--चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है। 2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। 3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा में अंकित कार्यक्रम के अनुसार 10 जीविका महिला स्वाबलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र 1733 03.10.2024 से मतदाता सूची तैयार करने के लिए 30.09.2024 निर्धारित की गयी थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30.10.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2024
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 09.12.2024 (सोमवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 24.12.2024 (मंगलवार) एवं 26.12.2024 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 27.12.2024 (शुक्रवार) एवं 28.12.2024 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 30.12.2024 (सोमवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 08.01.2025 (बुधवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 08.01.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 10.01.2025 (शुक्रवार) |
http//bsea.bihar.gov.in
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व | प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)। |
| v. | म तगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन मे सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ं हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह MB सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पैक्स के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।
8.
निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे। 9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 10.01.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 27 (cid:464)दस(cid:224)बर, 2024
| 1. | सिवान | लकड़ी नवीगंज | एकता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 2. | सिवान | दरौंदा | नारी एकता जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 3. | सारण | मशरक | वसुधा जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 4. | सारण | पानापुर | अनमोल जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 5. | सारण | ईसुआपुर | उड़ान जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 6. | सारण | मढ़ौरा | किसान जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 7. | सारण | तरैया | हिमालय जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 8. | सारण | नगरा | सहयोग जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 9. | सारण | एकमा | कलश जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 10. | सारण | रिविलगंज | वीरांगना जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,