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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 December 2024

Published 30 December 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-12-30.1250
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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श्रम संसाधन विभाग

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अधिसूचना

27 दिसम्बर 2024

सं॰ 1/नियो॰नियुक्ति-43/2024 श्रम 93—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-28 दिनांक 21.12.2024 द्वारा एकीकृत 69वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बिहार नियोजन सेवा में नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अधोलिखित शर्त्ताें के अधीन मूल कोटि के नियोजन पदाधिकारी/जिला नियोजन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन स्तर 9 (ì 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वी—त अनुमान्य भत्तों के साथ पदभार ग्रहण करने की तिथि से मात्र औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र॰ सं॰ अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम मेधा क्रमांक जन्म तिथि लिंग आरक्षण कोटि आवंटित आरक्षण कोटि
1 121479 श्री नीरज कुमार 10 11.12.98 पु॰ 04 01
2 227035 श्री कुदरत्तुल्लाह फराज 12 23.06.98 पु॰ 01 01
3 236598 सुश्री मिनाक्षी रॉय 17 19.09.94 स्त्री॰ 01 01
4 107442 मो॰ इमरान हसीब 32 21.09.97 पु॰ 07 07
5 289051 सुश्री निर्मला कुमारी 35 20.10.98 स्त्री॰ 04 04
6 287826 सुश्री स्वाती सिन्हा 54 25.09.97 स्त्री॰ 05 05

2. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने-देने संबंधी घोषणा पत्र प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सही पाये जाने एवं चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 30 ;बपकरू464द्ध;बपकरू224द्ध 2024 4. अभ्यर्थियों के संबंध में भविष्य में कोई सूचना गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार सरकार के पास रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।

5. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं संकल्प संख्या-768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना एवं सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में प्रवृत्त निर्देश लागू होंगे।

6. सभी नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा बिहार नियोजन सेवा नियमावली 1987 में निहित प्रावधानों के अधीन होंगी।

7. सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्र॰ सु॰ विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-2082, दिनांक- 01.4.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा, जिसे मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेष दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत दिनांक 31.12.2024 को बिपार्ड, गया में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे एवं दिनांक 01.01.2025 से प्रारंभ होने वाले प्रशिक्षण-सत्र में भाग लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन निदेषक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को भेजेंगे एवं प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायेंगे। 9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-12-30.1250/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-12-30.1250.