िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
9 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 1251) पटना, सोमवार, 30 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024
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DTO जिला पदाधिकारी, कैमूर के अनुशंसा के आलोक में श्रीमती करिश्मा, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भभुआ को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर के कार्याें का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। 2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्रीमती करिश्मा को जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,