Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 December 2024

Published 31 December 2024

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2024-12-31.1255
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

10 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 1255) पटना, मंगलवार, 31 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 Je lalk/ku foHkkx ———— izk:i vf/klwpuk 23 fnlEcj 2024

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों/कामगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष में दो बार न्यूनतम मजदूरी की निर्धारित दरों पर अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की घोषणा की जाती है।

अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11, 1948) की धारा-5 की उप धारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप धारा-(1) के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा-5 की धारा धारा-1 के खण्ड-(बी) के अधीन तथा बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद से दिनांक- 22.11.2024 की बैठक में परामर्श करने के पश्चात्‌ बिहार राज्यपाल श्रम संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या- 09, 10 दिनांक-30.09.2024

अधिसूचना संख्या-03, 04 दिनांक-30.09.2024 अधिसूचना संख्या-01, 02 दिनांक-30.09.2024 के अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों/कामगारोें के लिए में

निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरों को समान्य नियोजन के अन्तर्गत लागू दरों के समान किये जाने एवं उपरोक्त वर्णित अधिसूचनाओं में अंकित नियोजनों को समान्य नियोजन में समाहित किये जाने की घोषणा करते हैं। इस प्रकारलागू दरें सम्पूर्ण बिहार राज्य में उक्त नियोजनों में नियोजित ऐसी विभिन्न कोटि के कर्मचारियों को भुगतेय होगी। इस प्रकार पुनरीक्षित मजदूरी न्यूनतम दरें उक्त अधिनियम की धारा-4 की उप धारा (1) के खण्ड-(III) के अन्तर्गत होगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 31 (cid:464)दस(cid:224)बर 2024 यह अधिसूचना दिनांक-01 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। एतद्‌ द्वारा प्रारूप अधिसूचना के गजट प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि भी निर्धारित करते है, जिस अवधि में इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्ति अपना आपत्ति एवं सुझाव समर्पित कर सकते है। यदि कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो उसे श्रमायुक्त बिहार को अथवा [email protected] पर ई-मेल से भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये आपत्ति अथवा सुझाव को उपर्युक्त अंकित अवधि के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विचारित किया जाएगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-7114) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, संयुक्त सचिव। का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-15/2021 श्र0सं0-7115) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजीव रंजन, संयुक्त सचिव।

The 23rd December 2024

S.O. 513 Date 31st December 2024 The Governor of Bihar is pleased to categorize workers/employees on the basis of their skill into following categories on the basis of the recommendation of the Bihar state minimum wage advisory board.

The period of two months from date of publication of this notification in the official gazette is also decided herewith, during this period the persons affected or likely to be effected can submit their objections or suggestions. If there is any objections or suggestions can be submitted to Labour Commissioner, Bihar or can be sent on [email protected] through email. The objections or suggestions will be considered by the State government after the expiry of period of three month.

(No-5/ M.W.- 40-15/2021 L&R-7114) By the order of the Governor of Bihar, Rajeev Ranjan Joint Secretary.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1255-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2024-12-31.1255/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2024-12-31.1255.