असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
12 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 05) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 2 जनवर(cid:547) 2025
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--विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987(1987 का अधिनियम सं0-39) के अन्र्तगत बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम-13 के अन्तर्गत अनुमंडल विधिक सेवा समिति का पुनर्गठन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः- (क) अनुमंडल के वरीयतम न्यायिक पदाधिकारीः- अध्यक्ष। (पदेन) (ख) अनुमंडलाधिकारीः-
उपाध्यक्ष। (पदेन) (ग) एक सहायक सरकारी वकीलः-
सदस्य। (पदेन) सदस्य। (नामित) (घ) स्थानीय बार एसोशिएशन के एक सदस्य जिन्हें राज्य सरकार उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नाम निर्दिष्ट करेंः-
सदस्य। (नामित) (ड) एक सदस्य जो अनुसूचित जाति/जनजाति के हों एवं जिनका मनोनयन राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श निर्दिष्ट करेंः-
सचिव। (पदेन) 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 2 जनवर(cid:547), 2025 2. समिति का कार्यकाल दो वर्षो की होगी। 3. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त । (cid:466)बहार गजट (असाधारण) 05-571+500-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in