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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 January 2025

Published 03 January 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-01-03.11
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

13 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 11) पटना, शु(cid:272)वार, 3 जनवर(cid:547) 2025

गन्ना उद्योग विभाग

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सं० 01/स्था०-राज०-229/2022-2185—विा विभाग, बिहार, पटना की संकल्प संख्या-7566 दिनांक-14.

क्र० पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ की स्वी—ति की तिथि
1 स्व० उमेष सिंह, तत्कालीन ईख पदाधिकारी, सम्प्रति दिनांक-17.03.2019 को मृत। 17.03.2019
2 श्री जय प्रकाष नारायण सिंह, तत्कालीन ईख पदाधिकारी सम्प्रति संयुक्त ईखायुक्त। 16.03.2016
3 श्री कुमार अविनाष चन्द्र, तत्कालीन ईख पदाधिकारी सम्प्रति दिनांक-05.11.2015 को स्वैच्छिक सेवानिवृत। 10.10.2015
2. द्वितीय रूपांतरित सुनिष्चित वृति उन्नयन योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद पदधारक की पदीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3. इस योजना के अधीन यह विाीय उन्नयन विषुद्ध रूप से व्यक्तिगत लाभ होगा। अतः सम्वर्ग में कनीय पदाधिकारियों के सुनिष्चित वृति उन्नयन योजनान्तर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वरीय पदाधिकारियों को अतिरिक्त विाीय उन्नयन/वेतन संरक्षण देय नहीं होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 3 जनवर(cid:547) 2025

4. भविष्य में सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मी के सम्वर्ग से संबंधित विा विभाग, बिहार, पटना अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके वेतनमान से संबंधित यदि कोई निर्णय लिये जाते है तो यह विाीय उन्नयन का लाभ तद्‌नुसार संषोधित होगा।

5. विा विभागीय अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक 23.03.2006 में निहित प्रावधान के आलोक में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 में (i) अथवा विा विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.2010 की कंडिका-12 में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारण किया गया जायेगा।

6. उपर्युक्त पदाधिकारी के संबध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि का पार्थक्य पाये जाने अथवा विा विभाग/सक्षम प्राधिकार अथवा महालेखाकार, बिहार, पटना के द्वारा इस विाीय उन्नयन के संबंध में किसी प्रकार की आपाि उठायी जायेगी या मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित पदाधिकारी को प्रदा रूपांतरित सुनिष्चित वृति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेष नियमानुसार अवक्रमित/संषोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिर्पूाि कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अरूण कुमार, अवर सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण)11-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-01-03.11/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-01-03.11.