(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
13 1946 ;0द्ध
(0 9) , ;बपकरू272द्ध, 3 ;बपकरू547द्ध 2025
गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
1 जनवरी 2025
सं॰ 01-स्था० क्षे० 313/2015-06—भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ''गन्ना उद्योग विभाग के अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा र्शों) नियमावली-2016'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ - (i) नियमावली ''गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा र्शों) संशोधन नियमावली-2024 कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2. गन्ना उद्योग विभाग अराजपत्रित संवर्ग के (भर्ती एवं सेवा र्शों) नियमावली, 2016 के नियम-9
का संषोधन।- उक्त नियमावली के नियम-9 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है-
''9, सम्पुष्टि।- सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की सेवा परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति, हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में र्उाीणता प्राप्त करने, निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा उाीर्ण करने के उपरांत सम्पुष्ट की जा सकेगी।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बी कार्तिकेय धनजी, सचिव।