(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
17 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 14) पटना, मंगलवार, 7 जनवर(cid:547) 2025 vuq0 tkfr ,oa vuq0 tutkfr dY;k.k foHkkx ———
सं0सं0 6/निदे0 (थ0 वि0 यो0)-21-02/2020-7088—अनुसूचित जनजाति (थारू जनजाति सहित) एवं पष्चिम चम्पारण जिला क्षेत्र के विकास हेतु जिला स्तर पर समेकित थरूहट विकास अभिकरण के गठन की स्वीकृति हेतु विभागीय संकल्प संख्या-346 दिनांक-24.02.2009 निर्गत है, जिसके अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रावधान के अनुसार स्वीकृति दी जाती है।
2. प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) कार्यालय, बिहार, पटना ने पत्रांक-707 दिनांक-23.09.2024 के अनुसार समेकित थरूहट विकास अभिकरण की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-एम-4-26/2015- 1431/वि0 दिनांक-25.02.2020 के संदर्भ में मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00-, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, समूह शीर्ष-लोक लेखा-प्राप्ति/व्यय अंतर्गत उपषीर्ष-0072-समेकित थरूहट विकास अभिकरण खोलने में सहमति प्रदान की है, जिसका विपत्रकोड संख्या-8448-00-120-0072, विस्तृत शीर्ष-0001-प्राप्ति एवं 0002-व्यय है।
3. CFMS प्रणाली में समेकित थरूहट विकास अभिकरण के नाम से PL खाता सं0-WCH PLA009 वित्तीय वर्ष 2020-21 से ही संधारित है तथा उसमें (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक) व्यय एवं प्राप्ति की प्रक्रिया जारी है।
तदालोक में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र निर्गत कराने के निमित्त समेकित थरूहट विकास अभिकरण के लिए स्वीकृत राषि के व्यय हेतु निर्गत संकल्प संख्या-346 दिनांक-24.02.2009 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों को अधिसूचित की जाती है।
4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, दिवेष सेहरा, सरकार के सचिव। अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,