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18 1946 ;0द्ध
(0 17) , , 8 ;बपकरू547द्ध 2025
गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
7 जनवरी 2025
सं॰ वि॰ 1-028/1997-18—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उप धारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ हसनपुर चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिये हसनपुर क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षो के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगेः- 1. जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, समस्तीपुर - अध्यक्ष
2. ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर - सचिव
3. सहायक निदेषक, ईख विकास, समस्तीपुर - सदस्य
4. जिला अभियन्ता, समस्तीपुर - सदस्य
5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय
करने वाली चीनी मिल के महाप्रबंक/दखलकार - सदस्य
6. ईखोत्पादक प्रतिनिधि :-
(क) श्री षत्रुधन प्रसाद महतो, पिता-श्री छोटकन महतो, 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 8 ;बपकरू547द्ध 2025 (ख) श्री नीरज कुमार, पिता-महेष्वर प्रसाद राय, ग्राम-रामपुर, पो॰-हसनपुर सुगर मिल्स, जिला-समस्तीपुर, मो॰-7654198791 - सदस्य
(ग) श्री मणिकांत मणि, पिता-श्री रामकेष्वर गोप
ग्राम-राजोपुर, पो॰-ऐजनी,
जिला-बेगूसराय, मो॰-9546766660 - सदस्य
(घ) श्री अमरजीत कुमार, पिता-श्री राम रतन यादव
ग्राम-पोखरा, पो॰-बहादूरपुर, जिला-खगड़िया,
मो॰-9709315376 - सदस्य
बिहार-राज्यपाल के आदेष स,े (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप सचिव।
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;बपकरू464द्धए ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध ;बपकरू464द्ध;बपकरू289द्ध
;बपकरू464द्ध ;द्ध 17.571़100.0;बपकरू547द्ध00 Website: http://egazette.bih.nic.in