;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
18 1946 ;0द्ध
(0 18) , , 8 ;बपकरू547द्ध 2025
गन्ना उद्योग विभाग
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अधिसूचना
7 जनवरी 2025
सं॰ वि॰ 01-015/1997-19—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-7 की उपधारा (1) (2) (3) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विष्णु सुगर मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिये सासामूसा क्षेत्रीय विकास परिषद् का तीन वर्षो के लिये पुनर्गठन करते हैं। इसके पुनर्गठन की तिथि से पूर्व में इस आरक्षित क्षेत्र के लिये गठित परिषद् स्वतः विघटित समझी जायेगी। पुनर्गठित क्षेत्रीय विकास परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगेः- 1. जिला पदाधिकारी सह-समाहर्ता, गोपालगंज - अध्यक्ष
2. ईख पदाधिकारी, गोपालगंज - सचिव
3. सहायक निदेषक, ईख विकास, गोपालगंज - सदस्य
4. जिला अभियन्ता, गोपालगंज - सदस्य
5. चीनी मिल के परम्परागत आरक्षित क्षेत्र से गन्ना क्रय
करने वाली चीनी मिल के महाप्रबंक/दखलकार के प्रतिनिधि - सदस्य
डॉ0 विनय कुमार द्विवेदी, उप महाप्रबंधक
(गन्ना), विष्णु सुगर मिल्स लि0, गोपालगंज मो0-7903552124 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 8 ;बपकरू547द्ध 2025 (ख) श्री विजय कुमार सिंह, पिता-स्व॰ रामाधार सिंह, - सदस्य ग्राम-जलालपुर, पो0-नेचुआजलालपुर जिला-गोपालगंज, मो॰-9431217290 (ग) श्री मारकंडेराय शर्मा, पिता-श्री पहवारी राय - सदस्य
ग्राम-अहिरौली दुबौली, पो॰-नहरवा सुकल,
जिला-गोपालगंज मो॰-9931050822 (घ) श्री रवि प्रकाश मणि त्रिपाठी, पिता-श्री रघुवंश मनी त्रिपाठी - सदस्य
ग्राम-सबेया, पो0-गौरा, थाना-कटेया,
जिला-गोपालगंज, मो॰-6206300693
बिहार-राज्यपाल के आदेष स,े (ह0) अस्पष्ट, सरकार के उप सचिव।