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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 January 2025

Published 09 January 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-01-09.21
Languages
English, Hindi
(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचना

28 दिसम्बर 2024

सं॰ 3/वितंतु-01-12/2024 गृ0आ0 16049—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस रेडियो संगठन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी को निम्नांकित शर्त्तों के अधीन वेतनमान-लेवल-9 (रु0 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र0 अभ्यर्थी का नाम/अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम गृह जिला रौल नं0 आरक्षण कोटि (बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित) मेधा क्रमांक विभाग में सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराया गया स्थायी पता
1 श्री आनंद कुमार बेगूसराय 157174 01-अनारक्षित 01 गाँव-नौलागढ, नदी पार, काली मंदिर के पास, नौला, वार्ड सं0-10, नौला, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन- 851112

2. (क) अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित स्थायी पता एवं पत्राचार के पता से संंबंधित स्थानीय थानों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही इनका पदस्थापन किया जा सकेगा।(ख) अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित पूर्व वृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत्‌ कार्रवाई की जा सकेगी। 2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू547द्ध 2025 (ग) अनुशंसित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संपुष्टि संंबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवायी जा रही है। इस संंबंध में अनुशंसित अभ्यर्थी के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में उनके आवेदन से किसी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित होती है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्‌द कर दी जायेगी एवं आवयश्कतानुसार उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(घ) बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी सेवा नियमावली, 2021 के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) की परीक्ष्यमान अवधि 3 वर्षों की होगी।

(ड़) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2763 दिनांक-23.02.2016 की कंडिका-03 के निहित प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.

08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 5. अनुशंसित अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित किसी भी प्रमाण पत्र को गलत पाया जायेगा तो उसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी और उनकी नियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

6. अनुशंसित अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति अपर पुलिस महानिदेशक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना के कार्यालय में प्रस्तुत कर योगदान करेंगे। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

7. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक (तकनीकी) को अपर पुलिस महानिदेशक (वितंतु एवं तकनीकी सेवाएँ), बिहार, पटना के स्तर से बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया में दिनांक-01.01.2025 से प्रारंभ होने वाले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु विरमित किया जाएगा तथा प्रशिक्षणरत पदाधिकारी के प्रशिक्षण अवधि का वेतन इत्यादि का भुगतान बिहार पुलिस रेडियो संगठन, बिहार, पटना द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा। 9. अभ्यर्थी द्वारा योगदान के समय/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की समाप्ति के तुरंत उपरांत निम्नांकित दस्तावेज बिहार पुलिस रेडियो संगठन, बिहार, पटना के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

(क) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (ख) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र। (ग) चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी। (घ)पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो।

10. अभ्यर्थी ने सत्यापन के क्रम में यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, तो उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पूर्व/प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के उपरांत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात विभाग में अवश्य समर्पित करना होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नव कान्त चौधरी, सरकार के अवर सचिव।

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;बपकरू464द्ध ;द्ध 21.571़10.0;बपकरू547द्ध00

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-01-09.21/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-01-09.21.