(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचना
28 दिसम्बर 2024
सं॰ 2/सी01-20-04/2024 गृ0आ0 16050—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को निम्नांकित शर्त्तों के अधीन वेतनमान-लेवल-9 (रु0 53,100-1,67,800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है :- मेधा क्र0 अभ्यर्थी का क्रमांक
| क्र0 | अभ्यर्थी का नाम/अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम | गृह जिला | रौल नं0 | आरक्षण कोटि (बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित) | मेधा क्रमांक | विभाग में सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराया गया स्थायी पता |
| 1 | श्री उज्ज्वल कुमार उपकार, पिता-सुबोध ठाकुर। | सीतामढ़ी | 151968 | 01-अनारक्षित | 01 | ग्रामपोस्ट-रायपुर थाना-नानपुर जिला-सीतामढ़ी, बिहार, पिन- 843326 |
| 2 | श्री सर्वेष कुमार, पिता-श्री कमलेष प्रसाद। | गया | 298547 | 01-अनारक्षित | 02 | ग्रामपोस्ट-कुजापी, थाना-चन्दौती, जिला-गया, बिहार, पिन- 823002 |
| 3 | श्री षिवम तिवारी, पिता-श्री बृजेष तिवारी। | देवरिया (उ0प्र0) | 130039 | 01-अनारक्षित | 03 | |
| 4 | श्री पवन कुमार, पिता-श्री राजेष कुमार सिंह। | बक्सर | 152460 | 01-अनारक्षित | 04 | |
| 5 | श्री संदीप कुमार सिह, पिता-श्री सुदर्षन सिंह | गोपालगंज | 110176 | 01-अनारक्षित | 07 | |
| 6 | श्री राजन भारती पिता-श्री जर्नादन भारती | सिवान | 101488 | 01-अनारक्षित | 08 | |
| 7 | श्री विक्रमजीत सिंह, पिता-रमेष कुमार सिंह। | सारण | 102035 | 01-अनारक्षित | 15 | |
| 8 | श्री नवनीत आनंद, पिता-श्री अजय कुमार ठाकुर। | मुजफ्फरपुर | 145631 | 01-अनारक्षित | 16 | |
| 9 | श्री अभिषेक कुमार, पिता-श्री मुन्ना राम | सिवान | 103706 | 02-अनुसूचित जाति | 21 | |
| 10 | श्री अंकित कुमार रंजन, पिता- श्री रुदल पंडित। | भागलपुर | 217606 | 04-अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 23 | |
| 11 | सुश्री मोनिका कुमारी, पिता-राकेष कुमार केषरी, | सीवान | 103717 | 01-अनारक्षित | 25 | |
| 12 | श्री अनुराग कुमार, पिता-राम प्रसाद | रोहतास | 309367 | 04-अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 27 | ग्राम-कुम्हार टोली मोहल्ला, वार्ड-34 (महावीर मंदिर के नजदीक) पोस्ट- डेहरी, जिला-रोहतास, बिहार, पिन कोड-821307 |
| 13 | श्री अंकित कुमार, पिता-अषोक प्रसाद षर्मा | नालन्दा | 356525 | 07-आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) | 44 | ग्रामपोस्ट-पोआरी, थाना-हरनौत, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन कोड-803110 |
| 14 | सुश्री प्रीति कुमारी, पिता-भूपेन्द्र राय | सिवान | 102151 | 07-आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग | 62 | ग्रामपोस्ट-सिरिसियाँ, थाना- नौतन, जिला-सिवान, बिहार, पिन कोड-841243 |
| 15 | श्रीमती पूजा कुमारी, पिता-अवध किषोर यादव, | मुंगेर | 250768 | 06-पिछड़े वर्गों की महिला | 76 | ग्राम- पोखरिया, पोस्ट-हवेली खड़गपुर, थाना-हवेली खड़गपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन कोड-811213 |
| 16 | सुश्री भावना कुमारी, पिता-विनोद कुमार साह | पूर्णिया | 232727 | 04-अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 116 | ग्राम-हरदा बाजार हरदा, थाना-सहायक मरंगा, डाकघर -हरदा, जिला- पूर्णिया, पिन कोड-854303 |
| 17 | सुश्री सुधा राज, पिता-अवधेष राम | औरंगाबाद | 284226 | 02-अनुसूचित जाति | 143 | ग्राम-यमुना नगर, शाहपुर (सूर्य मंदिर के निकट), थानाडाकघर-औरंगाबाद, जिला- औरंगाबाद, बिहार, पिन कोड-824101, |
2. (क) अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित स्थायी पता एवं पत्राचार के पता से संंबंधित स्थानीय थानों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही इनका पदस्थापन किया जा सकेगा।
(ख) अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित पूर्ववृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी।
(ग) अनुशंसित अभ्यर्थियों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की संपुष्टि संंबंधित बोर्ड/विष्वविद्यालय से करवायी जा रही है। इस संंबंध में किसी भी अनुषंसित अभ्यर्थियों के विरूद्ध सत्यापन के क्रम में उनके आवेदन से किसी प्रकार की भिन्नता परिलक्षित होती है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के रद्द कर दी जायेगी एवं आवष्यकतानुसार उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
(घ) बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 648(क) के अनुरुप सभी नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों की परीक्ष्यमान अवधि 03 वर्षों की होगी।
(ड़) सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 2763 दिनांक-23.02.2016 की कंडिका-03 के निहित प्रावधानों के आलोक में नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुषंसित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।
3. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.
08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार उक्त पुलिस पदाधिकारियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
4. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के क्रम में आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 5. अनुशंसित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित किसी भी प्रमाण पत्र को गलत पाया जायेगा तो उसकी जवाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी और उनकी नियुक्ति पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 9 ;बपकरू547द्ध 2025 6. अनुशंसित सभी अभ्यर्थी विभाग द्वारा निर्गत फोटोयुक्त नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के कार्यालय मे ंप्रस्तुत कर योगदान करेंगे। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र समर्पित नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अन्तर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकाें को पुलिस मुख्यालय, बिहार के स्तर से बिहार लोक प्रषासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गया में दिनांक 01.01.2025 से प्रारंभ होने वाले प्रवेषकालीन प्रषिक्षण में भाग लेने हेतु विरमित किया जाएगा तथा प्रषिक्षणरत पदाधिकारियों के प्रषिक्षण अवधि का वेतन इत्यादि का भुगतान बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।
9. सभी अभ्यर्थियों द्वारा योगदान के समय/प्रवेषकालीन प्रषिक्षण की समाप्ति के तुरंत उपरांत निम्नांकित दस्तावेज बिहार पुलिस मुख्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
(क) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। (ख) दहेज नहीं लेने या नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र। (ग) चल-अचल सम्पत्ति की विवरणी। (घ) पासपोर्ट साईज का दो अद्यतन फोटो।
10. जिन अभ्यर्थियोें ने सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पूर्व/प्रवेषकालीन प्रषिक्षण के उपरांत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात विभाग में अवश्य समर्पित करना होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार दास, सरकार के उप सचिव।