(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
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बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
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अधिसूचना
27 दिसम्बर 2024
सं॰ नि॰प्रा॰/ नि॰ 1-36/2023 (खण्ड) 2320—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा मधेपुरा जिला के धैलाढ़ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति के रिक्त मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद का उप-निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार मधेपुरा जिला के धैलाढ़ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड में अंकित सहकारी समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.01.2025 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या- 2187 दिनांक 05.12.2024 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 30.11.2024 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 24.12.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।
4. जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्वाचन प्रस्ताव के अनुसार धैलाढ़ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री/कोषाध्यक्ष के उप-निर्वाचन कराया जाना है। 5. मधेपुरा जिला के धैलाढ़ प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के रिक्त मंत्री/ कोषाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता हैः-2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 31.12.2024 (मंगलवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 16.01.2025 (गुरूवार) एवं 17.01.2025 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 18.01.2025 (शनिवार) एवं 20.01.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 22.01.2025 (बुधवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 29.01.2025 (बुधवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 29.01.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 31.01.2025 (शुक्रवार) |
प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 31.12.2024 को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।
7. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट
http://bsea.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को
प्रविष्ट किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं
की प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा :-
| क्र० | सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय | प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना |
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व | प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size-Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिि"चत करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
8. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर
नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी
की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की
संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के
पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन
;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025 3सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो
उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई
की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।
9. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम
मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर
अपलोड कराएँगे।
11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात दिनांक 31.01.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।