(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
25 1946 ;0द्ध
(0 39) , , 15 ;बपकरू547द्ध 2025
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार
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अधिसूचना
27 दिसम्बर 2024
सं॰ नि॰प्रा॰/नि॰ 1-06/2024 (खण्ड)/2322—चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक- 1 में अंकित 08 स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड/ निदेषक पर्षद का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित निर्वाचन योग्य पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 29.01.2025 (बुधवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या-2198 दिनांक 06.12.2024 मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 30.11.2024 निर्धारित की गयी थी एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 24.12.2024 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।
4. अनुलग्नक- 1 में अंकित स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के निर्वाचन हेतु निम्नांकित
कार्यक्रम नियत किया जाता हैः-
2 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025| क्र० | निर्वाचन के प्रक्रम | तिथि |
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 31.12.2024 (मंगलवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 16.01.2025 (गुरूवार) एवं 17.01.2025 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 18.01.2025 (शनिवार) एवं 20.01.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 22.01.2025 (बुधवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 29.01.2025 (बुधवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 29.01.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 31.01.2025 (शुक्रवार) |
5. निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाईट-
http//bsea.bihar.gov.in पर ऑनलाईन के माध्यम से विभिन्न अवधियों में निम्न सूचनाओं को प्रविष्ट
किया जाना तथा अंतिम मतदाता सूची को अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यदि निम्न सूचनाओं की
प्रविष्टि नहीं की जायेगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगाः-
| क्र० | सूचना प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने का समय | प्रविष्ट/ अपलोड किये जाने वाली सूचना |
| i. | सूचना के प्रकाशन की तिथि को अपराह्न के पूर्व | प्रपत्र ई०-1 में सूचना का प्रकाशन किया गया अथवा नहीं (हाँ अथवा नहीं में), की सूचना को प्रविष्ट करना है। |
| ii. | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि के तुरंत पश्चात् | निर्वाचन से संबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित को प्रविष्ट करना है। |
| iii. | मतदान के दिन विभिन्न अवधियों में | मतदाताओं द्वारा दिये गये मतों की संख्या (मतदान प्रतिशत की गणना सर्वर द्वारा स्वतः ही कर लिया जायेगा) को प्रविष्ट करना है। |
| iv. | निर्वाचन परिणाम के अगले दिन तक | सविरोध/ निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची (प्रपत्र ई० 18)। |
| v. | मतगणना के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर | पब्लिक डोमेन में सुरक्षित रखने हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के नाम हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति को स्कैन कर [Scan Resolution-Maximum 200 to 300 dpi (पठनीय), Color Mode- Black & White (रंगीन अथवा ग्रे रंग में स्कैन नहीं करना है), Scan File Mode-PDF, File size- Maximum 20 MB (यदि मोबाइल फोन से स्कैन किया जाता है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समिति के लिए स्कैन फाईल साईज 20 MB से ज्यादा न हो)] कर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना है। |
6. प्रपत्र ई०-1 में सूचना के प्रकाशन की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाईट पर निर्धारित समय पर
नहीं किये जाने की स्थिति में प्राधिकार उक्त समिति का निर्वाचन स्थगित कर देगा। अभ्यर्थिता वापसी
की तिथि के तुरंत पश्चात् निर्वाचन से संंबंधित सविरोध/ निर्विरोध/ मतदान स्थगित/ मतदाताओं की
संख्या की प्रविष्टि नहीं किये जाने की स्थिति में भी उक्त कार्य के लिए निर्धारित तिथि के तीन दिनों के
पश्चात् संबंधित समिति का चुनाव प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया जायेगा। यदि उक्त ऑनलाईन
सूचनाओं के अभाव में संबंधित समिति का चुनाव स्थगित किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो
उसके लिए संंबंधित निर्वाचन पदाधिकारी जवाबदेह होंगे और इसके लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई
की अनुशंसा उनके प्रशासी विभाग से की जायगी।
7. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-
;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025 3(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे। (vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।
8. निर्वाचन पदाधिकारी बोर्ड के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न प्रपत्र-ई॰ 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 31.12.2024 (मंगलवार) को प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. जिन स्वाबलम्बी समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 3 में विधिमान्यतः नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई॰ 18 में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त अंतिम
मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर
अपलोड कराएँगे।
11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 10.01.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।
अनुलग्नकः यथोक्त।
आदेष से,
पुरूषोत्तम पासवान,
सचिव।
4 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025अनुलग्नकः 1
निर्वाचन हेतु स्वावलंबी सहकारी समितियों की सूची :-
| क्र० | जिला | प्रखंड | समिति का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सीवान | गोरैयाकोठी | महावली कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, बिंदवल, गोरैयाकोठी | |
| 2. | गया | बोधगया | जिन्दापुर कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति | |
| 3. | कैमूर | चैनपुर | चैनपुर प्रखंड अनुसूइयाँ उर्वरक सेवा स०स०लि० | |
| 4. | नालन्दा | बिहारशरीफ | मुनीफा उपभोक्ता भंडार स्वावलंबी सहकारी समिति लि०, हरगावां | |
| 5. | सारण | गरखा | किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 6. | पूर्वी चम्पारण | पहाड़पुर | प्रभु बलराम किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 7. | पूर्वी चम्पारण | मधुबन | बिसान कृषि विपणन एवं प्रसंस्करण स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड | |
| 8. | समस्तीपुर | खानपुर | खानपुर कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड |
अनुलग्नक-2
...................समिति का निर्वाचन
प्रपत्रा- ई॰-1
सूचना का प्रपत्रा
जिला ................................., प्रखंड .................................के अन्तर्गत.................................;समिति का
नामद्ध के अध्यक्ष एवं प्रबंध् समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.........................को किया जाना है,
मैं................................................................निर्वाचन पदाध्किारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना
देता हूँ :-
;निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध
आम सूचना
(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या .................... है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-
| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
| 1 | 2 |
;iiद्ध अध्यक्ष/ सचिव के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की
कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अध्कि नहीं पद
सम्बन्ध्ति कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में
ये पद रिक्त रहेंगे।
;iiiद्ध नामांकन पत्रा अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय........................................... ;स्थान का नामद्ध अथवा
अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...........................................................;उप
निर्वाचन पदाध्किारी का नामद्ध को .......................................................... ;स्थान का नामद्ध पर दाखिल
किया जा सकता है। नामांकन पत्रा दिनांक ...............................................;नामांकन पत्रा दाखिला की तिथिद्ध
11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपरार् िंतक प्रस्तुत किया जा सकता है।
;ivद्ध नामांकन पत्रा का प्रपत्रा उपरोक्त पदाध्किारियों के कार्यालय से दिनांक..................................से
दिनांक...............................तक .....................बजे से....................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।
;vद्ध नामांकन पत्राों की संवीक्षा दिनांक.........................को.................................... ;स्थान का नामद्ध पर 11
बजे पूर्वार् िंमें प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।
;viद्ध अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.......................................को अपरार् िं............ बजे के पूर्व
तक ................................. ;स्थान का नामद्ध पर दाखिल की जा सकती है।
*;viiद्ध प्रपत्रा-ई 6 तथा प्रपत्रा- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विध्मिान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन
किया जाएगा।
;viiiद्ध सविरोध् निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक............................................को निम्नांकित मतदान
केन्द्र/ केन्द्रों पर 07ः00 बजे पूर्वार् िंसे 04ः30 बजे अपरार् िंतक होगाः-
मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम
;1द्ध
;2द्ध
;3द्ध
6 ;बपकरू464द्ध ;द्धए 15 ;बपकरू547द्ध 2025;ixद्ध मतगणना दिनांक ...................................को ...........................बजे से ..................................................
;स्थान का नामद्ध में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना
ससमय उपलब्ध् करा दी जायेगी।
स्थान -