असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 पौष 1946 (श0)
(सं0 पटना 41) पटना, बुधवार, 15 जनवर(cid:547) 2025 02/रेगु॰-02-7013/2024-42
गन्ना उद्योग विभाग
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विषयः- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में राज्य में गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10.00 (दस) रू॰ प्रति क्ंिवटल की दर से बढ़ोतरी किये जाने की स्वीकृति एवं वृद्धि के पश्चात् अन्तर राषि अनुमानित 70.00 (सत्तर) करोड़ रू॰ का एवं प्रतिवर्ष अनुमान के आधार पर वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वी—ति। पेराई वर्ष 2024-25 के लिए पूर्व में निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10 (दस) रू॰ प्रति क्ंिवटल की वृद्धि की जा चुकी है। उक्त वृद्धि के उपरान्त निर्धारित ईख मूल्य का दर निम्नवत् हैः-
उत्तम प्रभेद - 365/- रूपये प्रति क्विंटल सामान्य प्रभेद - 345/- रूपये प्रति क्विंटल निम्न प्रभेद - 310/- रूपये प्रति क्विंटल
उक्त निर्धारित दर का वहन चीनी मिलों के द्वारा किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से ईख मूल्य की दर में तीनों प्रभेदों में 10 (दस) रू॰ प्रति क्ंिवटल की वृद्धि किया जाता है। वर्द्धित राषि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 10 (दस) रू॰ प्रति क्ंिवटल की वृद्धि के पश्चात् पेराई सत्र 2024-25 में ईख मूल्य का दर निम्नवत् होगाः- उत्तम प्रभेद - 375/- रूपये प्रति क्विंटल सामान्य प्रभेद - 355/- रूपये प्रति क्विंटल निम्न प्रभेद - 320/- रूपये प्रति क्विंटल 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 15 जनवर(cid:547), 2025 2. इस योजना के फलस्वरूप राज्य के गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं गन्ना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों द्वारा अधिक से अधिक भूमि में गन्ना की खेती किया जायेगा। इसके फलस्वरूप चीनी मिलों एवं गुड़ इकाइयों को पर्याप्त गन्ना प्राप्त होगा तथा गन्ना किसानोें की आमदनी में वृद्धि होगी।
3. इस योजना का कार्यान्वयन के लिए गन्ना उद्योग विभाग प्रशासी विभाग होगा और ईखायुक्त, बिहार योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। बजट आवंटन जिस जिले में चीनी मिल अवस्थित है, उस जिले के संबंधित समाहर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित समाहर्त्ता द्वारा वर्द्धित ईख मूल्य 10 (दस) रू॰ प्रति क्ंिवटल की दर से अनुमान्य राषि गन्ना कृषकों को उनके बैंक खातें में सीधे अन्तरण किया जायेगा।
बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने वाले बिहार के किसानों को यह लाभ प्राप्त होगा। इस राषि की विमुक्ति एवं वितरण की प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी प्रकार के समस्या के समाधान हेतु गन्ना उद्योग विभाग सक्षम होगा।
4. यह राषि बजट शीर्ष सामान्य श्रेणी अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष 08-उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष 201-चीनी, उपषीर्ष 0103-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103, विषय षीर्ष-33 01 सब्सिडी अन्तर्गत प्रतिवर्ष राज्य आकस्मिकता निधि प्राप्त अग्रिम/अनुपूरक बजट उपबंध से प्राप्त राषि से विकलनीय होगा।
5. राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा संचिका संख्या-02/रेगु॰-02- 7013/2024 के पृष्ठ संख्या-14/टि॰ पर दिनांक-10.01.2025 को उक्त कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
6. संकल्प प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्न्ाा उद्योग विभाग की सहमति संचिका संख्या-02/रेगु॰-02-7013/2024 के पृष्ठ संख्या-16/टि॰ पर दिनांक-13.01.2025 को प्राप्त है। आदेशः- आदेष दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, ईखायुक्त। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,