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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 21 January 2025

Published 21 January 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-01-21.73
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

1 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 73) पटना, मंगलवार, 21 जनवर(cid:547) 2025

श्रम संसाधन विभाग

(श्रम पक्ष)

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कार्यालय आदेश

सं॰ 2/बी0एस0सी0ई0-05/2024-270-01/श्र0सं—दिनांक 26.07.2024 को जिला पदाधिकारी-सह- अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-1958 दिनांक 26.07.2024 (क्रम सं0-8 पर अंकित) द्वारा स्व0 राजु राम, गेट मैन, बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के विवाहित पुत्र-श्री राजेश रौशन की वेतनमान 5200-20,200/-, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है।

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय अनुकम्पा समिति, पटना द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री राजेश रौशन को श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय भोजशाला परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के वेटर (मूल कोटि) के पद पर वेतनमान्‌ 5200-20,200/-, ग्रेड पे-1800/- (वेतन स्तर-1) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए बिहार सचिवालय भोजशाला कार्यालय, पटना में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री राजेश रौशन की जन्म तिथि-12.01.1976 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।4. श्री राजेश रौशन पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगें तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा। 5. श्री राजेश रौशन को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 21 जनवर(cid:547) 2025 7. श्री राजेश रौशन को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो।

8. श्री राजेश रौशन को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. श्री राजेश रौशन को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 10. श्री राजेश रौशन पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768, दिनांक 03.07.2007) प्रभावी/ लागू होगा।

11. श्री राजेश रौशन आदेश निर्गत की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापन कार्यालय में योगदान करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

12. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/ शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा।

आदेश से, राजेश भारती, श्रमायुक्त, बिहार।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 73-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 21 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-01-21.73/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-01-21.73.