(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
4 1946 ;0द्ध
(0 77) , ;बपकरू272द्ध, 24 ;बपकरू547द्ध 2025
आपदा प्रबंधन विभाग
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अधिसूचना
22 जनवरी 2025
सं॰ 2/स्था0-01-24/2008/283/आ0प्र0—बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 417/आ0प्र0 दिनांक 28.01.2023 द्वारा श्री पारस नाथ राय, भा0पु0से0 (सेवानिवृत) को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में दिनांक-05.02.2023 से 02 (दो) वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्व घटित हो, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।
2. पुनः सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के आलोक में श्री पारस नाथ राय, पिता-स्व0 शिव शंकर राय, स्थायी पता-उपासना, रोड नं0-2, रामकृष्ण पुरम्, दानापुर, पोस्ट-दानापुर, पटना, वर्त्तमान पता-एम0-18, स्ट्रैण्ड रोड, पटना-800001 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (2005 का 53) की धारा-14 की उपधारा 2(b) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या-1360/आ0प्र0 दिनांक-07.06.2008 के आलोक में दिनांक-10.01.2027 (70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक) अथवा अगले आदेश तक, जो भी पूर्व घटित हो, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में पुनर्मनोनित किया जाता है।
3. श्री राय की सेवा शर्त्तें एवं देय वेतन आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्त्ते एवं भत्तों का संदाय) नियमावली, 2008, समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन शासित होगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव।