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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 28 January 2025

Published 28 January 2025

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2025-01-28.82
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

8 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 82) पटना, मंगलवार, 28 जनवर(cid:547) 2025

———

सं॰ 09/न॰वि॰ (PMAA)-01/2025-981 न॰वि॰ एवं आ॰वि॰--विभागीय आदेश संख्या-06/न॰वि॰ (PMAA)-01/2023 न॰वि॰ एवं आ॰वि॰ दिनांक- के द्वारा पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में आधारभूत संरचना विकास शुल्क प्रभावी है।2. दिनांक-02.01.2025 को पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार की छठवीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पटना महायोजना क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं पर अनुमान्य आधारभूत संरचना विकास शुल्क(IDF) की राशि एकमुश्त अथवा 05 समान किस्तों में निम्नरूपेण प्राधिकार में जमा किया जा सकता है :-

IDF Installment Timeline
01 4000 वर्गमीटर एवं उससे कम 02 वर्ष 05 20 1. नक्शा स्वीकृति के समय
20 2. नक्शा स्वीकृति के 06 माह के अन्दर
20 3. नक्शा स्वीकृति के 12 माह के अन्दर
20 4. नक्शा स्वीकृति के 18 माह के अन्दर
20 5. नक्शा स्वीकृति के 24 माह के अन्दर
02 4000 वर्गमीटर से ज्यादा 04 वर्ष 05 20 1. नक्शा स्वीकृति के समय
20 2. नक्शा स्वीकृति से 01 वर्ष के अन्दर
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 28 जनवर(cid:547), 2025
IDF Installment Timeline
20 3. नक्शा स्वीकृति से 02 वर्ष के अन्दर
20 4. नक्शा स्वीकृति से 03 वर्ष के अन्दर
20 5. नक्शा स्वीकृति से 04 वर्ष के अन्दर

(i) किस्त के रूप में आधारभूत संरचना विकास शुल्क जमा करने की स्थिति में नक्शा स्वीकृति से पूर्व पहली किस्त (20%) की राशि एवं आधारभूत संरचना विकास शुल्क के कुल अनुमान्य राशि का 5% बैंक गारंटी (BG) Securityके रूप में CEO, PATNA METROPOLITAN AREA AUTHORITY के पदनाम से आवेदक द्वारा जमा किया जाएगा, जिसकी वैद्यता अवधि, उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या-01 के अन्तर्गत आच्छादित परियोजनाओं के लिए 2 वर्षों तथा क्रम संख्या-02 के अन्तर्गत आच्छादित परियोजनाओं के लिए 3 वर्षों की होगी एवं इसका विस्तार आवश्यकतानुसार अन्तिम किस्त तक किया जा सकेगा।

(ii) आवेदक द्वारा ससमय किस्त जमा नहीं करने की स्थिति में अधिकतम एक (01) माह का समय दिया जाएगा तदोपरान्त बैंक गारंटी की राशि को जब्त करते हुए नक्शा अस्वीकृत करने एवं नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जायेगी।

(iii) आवेदक द्वारा उपरोक्त सीमावधि अथवा भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), बिहार से निबंधन (यदि लागू हो) के वैद्यता की अवधि अथवा परियोजना का अधिभोग प्रमाण-पत्र लेने के पूर्व, जो पहले हो, आधारभूत संरचना विकास शुल्क (IDF) की सभी किस्त जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा। (iv) वैसी परियोजनाऐं जिनकी स्वीकृति दिनांक-22.08.2023 के उपरांत हुई है, उन सभी परियोजनाओं पर यह अधिसूचना लागू होगी।

(v) वैसी परियोजनाऐं जिनकी स्वीकृति दिनांक-22.08.2023 से पूर्व हुई है, वैसी परियोजनाओं के लिए अनुमान्य आधारभूत संरचना विकास शुल्क (IDF) की गणना निम्न के आलोक में की जाएगी :-

a) पुनः विधिमान्यकरण (Revalidation) हेतु प्राप्त आवेदनों पर आधारभूत संरचना विकास शुल्क (IDF) नहीं लिया जाएगा।

b) पुनरीक्षण (Revision) हेतु प्राप्त आवेदनों पर पूर्व में स्वीकृत बिल्ट-अप एरिया के अतिरिक्त बिल्ट-अप एरिया पर आधारभूत संरचना विकास शुल्क (IDF) लिया जाएगा।

c) अधिभोग प्रमाण-पत्र (Occupancy Certificate) हेतु प्राप्त आवेदनों पर आधारभूत संरचना विकास शुल्क (IDF) नहीं लिया जाएगा।

(vi) Affordable Housing नीति के अनुसार देय 15% अतिरिक्त FAR जिसका उपयोग EWS/LIGके लिए किया जाना है, पर आधारभूत संरचना विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा। 3. पूर्व से निर्गत विभागीय अधिसूचना की अन्य शर्त्तें पूर्ववत प्रभावी रहेंगी।

———— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:466)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त । (cid:466)बहार गजट (असाधारण) 82-571+200-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0 । Website: http://egazette.bih.nic.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 28 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2025-01-28.82/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2025-01-28.82.