(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
9 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 84) पटना, बुधवार, 29 जनवर(cid:547) 2025 fcgkj jkT; iznw"k.k fu;a=.k i"kZn~ ——— vf/klwpuk 27 fnlEcj 2024
—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बायो-फर्टिलाईजर एवं कार्बाेनिक खाद बनाने वाली इकाई को सफेद श्रेणी (White Category) के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा उक्त श्रेणी के उद्योग को सहमति प्रबंधन से भी मुक्त किया गया है।
सेपटिक टैंक से निकलने वाला कच्चा या आंशिक रूप से Digested फेकल स्लज को पुनः इसे उपचारित कर कार्बनिक खाद/बायो-फर्टिलाईजर तैयार किया जाता है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् मंडल की दिनांक-20.12.2024 को 119वीं बैठक के कार्यावली संख्या-6 में लिये गये निर्णय के आलोक में फेकल स्लज उपचार व्यवस्था (Faecal Sludge Treatment Plant) के स्थापनार्थ दूरी संबंधी मापदंड के रूप में नदी, उच्च-पथ, आवासीय, पब्लिक पार्क एवं जल आपूर्त्ति कुआं/नल से 200 मीटर; एवं हवाई अड्डा से 20 किलोमीटर न्यूनतम दूरी निर्धारित की जाती है। परन्तु, नमामि गंगे परियोजना एवं जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना उपरोक्त दूरी संबंधी मापदंड से मुक्त रहेगा।
बायो-फर्टिलाईजर एवं कार्बाेनिक खाद बनाने वाली इकाई को सफेद श्रेणी (White Category) के रूप में वर्गीकरण के समतुल्य फेकल स्लज उपचार व्यवस्था को सफेद श्रेणी का उद्योग मानते हुए सहमति प्रबंधन से भी मुक्त किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,