(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 ;बपकरू464द्ध
;बपकरू464द्ध ;बपकरू430द्ध ;बपकरू292द्ध
10 1946 ;0द्ध
(0 85) , ;बपकरू232द्ध, 30 ;बपकरू547द्ध 2025
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
29 जनवरी 2025
सं॰ 05/स्था0 (DTO)-30/2018 (छाया संचिका) 894—जिला पदाधिकारी, बक्सर के अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के अवकाश से लौटने तक श्री सौरव आलोक, वरीय उप समाहर्त्ता, बक्सर को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर के कार्याें का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री सौरव आलोक को जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कृत्यानंद रंजन, सरकार के संयुक्त सचिव।